सभी जिलों में अदालती मामलों के बैकलॉग की जांच करें: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एचसी रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया

LiveLaw News Network

19 Oct 2021 8:19 PM IST

  • P&H High Court Dismisses Protection Plea Of Married Woman Residing With Another Man

    Punjab & Haryana High Court

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतसर की एक अदालत के समक्ष मामलों की पेंडेंसी को असाधारण रूप से उच्च स्तर पर देखते हुए पिछले हफ्ते हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस मामले को देखने का निर्देश दिया कि क्या पेंडेंसी केवल संबंधित न्यायालय में है या राज्य के अन्य जिले मामलों में भी है।

    न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल की पीठ अमृतसर जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 और 34 के तहत दर्ज मामले में एक निश्चित समय सीमा के भीतर मुकदमे का निपटारा करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    न्यायालय ने संबंधित न्यायालय से एक स्थिति रिपोर्ट मांगी थी और उसके अनुसार, एक रिपोर्ट दायर की गई। इसमें कहा गया कि महामारी के प्रकोप के बाद अदालतें पिछले डेढ़ साल से प्रतिबंधात्मक रूप से काम कर रही हैं।

    रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वर्तमान में उन मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां आरोपी कम तारीखें तय कर हिरासत में हैं। दूसरी ओर, अधिक लम्बित होने के कारण अन्य मामलों में लंबी तिथियां निर्धारित की गईं।

    न्यायालय को यह भी बताया गया कि संबंधित न्यायालय के समक्ष 3000 से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से 1000 सेशन ट्रायल (लगभग आईपीसी के तहत 400 मामले और एनडीपीएस अधिनियम के तहत 650 मामले) हैं।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि संबंधित पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में सेशन ट्रायल का लंबित होना असाधारण रूप से अधिक था। हालांकि, अदालत ने उन मामलों को प्राथमिकता देने के संबंधित अदालत के फैसले की सराहना की जहां आरोपी हिरासत में हैं।

    संबंधित न्यायालय के समक्ष मामले के लंबित रहने के संबंध में न्यायालय ने आगे कहा:

    "ऐसे परिदृश्य में भले ही 50 सेशन ट्रायल प्रतिदिन तय किए गए हों, फिर भी यह लगभग एक महीने (महीने में औसतन 20 कार्य दिवस) के बाद ही अगली सुनवाई के लिए मामले की बारी आएगी। 50 सेशन ट्रायल के साथ बोर्ड प्रतिदिन एक दिन में इतनी संख्या में मुकदमों में प्रभावी रूप से भाग लेना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि न्यायालय के पास जमानत आवेदनों, सुपरदारी आवेदनों, सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदनों सहित उक्त ट्रायलों से उत्पन्न अन्य विविध कार्य भी होंगे। सीआरपीसी की धारा 319 के तहत इस तथ्य के अलावा कि आपराधिक अपील और आपराधिक संशोधन और अन्य बड़ी संख्या में नागरिक मामले भी होंगे।"

    इस पृष्ठभूमि में तत्काल मुकदमे के निपटारे के लिए समय-सीमा तय करने के संबंध में न्यायालय ने कहा कि आरोपी पहले से ही जमानत पर हैं और संबंधित न्यायालय के समक्ष मामलों के बैकलॉग को देखते हुए वह वर्तमान मामले में सुनवाई के समापन के लिए किसी भी समय-सीमा को तय करना पसंद नहीं करेगा।

    हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामले में सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन वर्ष 2018 में दायर किया गया है, ट्रायल कोर्ट को उक्त आवेदन को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया ताकि उक्त आवेदन के आधार पर आगे की कार्यवाही शुरू की जा सके, यदि किसी अतिरिक्त आरोपी को समन के रूप में बुलाया जाना आवश्यक है। एक अतिरिक्त आरोपी का आम तौर पर नए सिरे से ट्रायल होता है।

    हाईकोर्ट ने कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

    "मामले को देखने के लिए और यह देखने के लिए कि क्या यह केवल संबंधित पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में है कि फाइलों का लंबित होना उच्च स्तर पर है या राज्य के हर जिले में ऐसा है। मामले में यह यह पाया गया कि जिला अमृतसर में प्रति अधिकारी फाइलों की संख्या असाधारण रूप से अधिक है तो अगले सामान्य स्थानांतरण के दौरान या उससे पहले भी किसी अतिरिक्त अधिकारी को तैनात करने की व्यवहार्यता पर विचार किया जा सकता है। यदि अधिकारियों की कोई फेरबदल / पोस्टिंग होती है तो निश्चित रूप से माननीय मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन के अधीन विचार किया जाना चाहिए।"

    केस का शीर्षक - राम देव बनाम पंजाब राज्य और अन्य

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