स्थानीय निकाय चुनाव: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया

Sharafat

6 April 2023 3:02 PM IST

  • स्थानीय निकाय चुनाव: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तैयार रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है ।

    उल्लेखनीय है कि समुदाय के राजनीतिक पिछड़ेपन पर अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण के मुद्दे को देखने के लिए आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी थी।

    जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मनीष कुमार की पीठ ने निघासन नगर पंचायत को आरक्षण के संबंध में 30 मार्च, 2023 को जारी एक सरकारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक विकास अग्रवाल द्वारा दायर रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया।

    गौरतलब है कि आयोग की रिपोर्ट पिछले महीने यूपी सरकार को सौंपी गई थी। इसके बाद, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि रिपोर्ट को यूपी कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है।

    इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 मार्च) को उत्तर प्रदेश राज्य में ओबीसी कोटे के साथ स्थानीय निकायों के लिए दो दिनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी । इसने राज्य चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट के संदर्भ में ओबीसी कोटा के साथ दो दिनों में इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी।

    इसके बाद, शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को 30 मार्च, 2023 को अधिसूचित किया गया, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को भी अधिसूचित किया गया। सरकार ने छह अप्रैल तक पीड़िता से आपत्ति मांगी।

    अब, याचिकाकर्ता का मामला यह है कि आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, जिससे उसके लिए अपनी आपत्तियां दर्ज करना असंभव हो गया है, इसलिए उन्होंने मामले में कुछ राहत की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।

    उनके एडवोकेट गौरव मेहरोत्रा ​​​​के साथ-साथ एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी त्रिपाठी को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गुरुवार तक हाईकोर्ट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

    संबंधित समाचार में, 4 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को अधिसूचित करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी थी

    पीठ ने कहा कि डॉ के कृष्ण मूर्ति बनाम भारत संघ (2010) में संविधान पीठ के फैसले और विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के मद्देनजर उत्तर सरकार प्रदेश ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करते हुए दिनांक 28 दिसंबर 2022 को अधिसूचना जारी की थी।


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