एलओसी नियमित तरीके से जारी नहीं किया जा सकता, केवल यात्रा के बाद भारत नहीं लौटने का संदेह विदेश यात्रा की अनुमति से इनकार करने का कोई आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

15 Feb 2023 3:42 PM IST

  • एलओसी नियमित तरीके से जारी नहीं किया जा सकता, केवल यात्रा के बाद भारत नहीं लौटने का संदेह विदेश यात्रा की अनुमति से इनकार करने का कोई आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी के भारत नहीं लौटने का संदेह, जबकि विदेश यात्रा करने की दी गई स्वतंत्रता का पहले कभी भी दुरुपयोग नहीं किया गया है, विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

    जस्टिस रजनीश भटनागर ने कहा कि लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करना कठोर उपाय है।

    उन्होंने कहा,

    "यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आरोपी जांच एजेंसी या कानून की अदालत के सामने पेश होता है।"

    हालांकि, अदालत ने कहा कि शक्ति का उपयोग केवल असाधारण मामलों में संयम से किया जाना चाहिए और एलओसी को नियमित तरीके से जारी नहीं किया जाना चाहिए "क्योंकि यह एक अभियुक्त की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।"

    संदीप सिंह देसवाल को यूएसए की यात्रा की अनुमति देते हुए अदालत ने ये टिप्पणियां कीं। इसने 10 फरवरी से 20 अप्रैल तक उनके खिलाफ जारी एलओसी को भी निलंबित कर दिया।

    यह कहा गया,

    "आरोपी के अपनी यात्रा के बाद भारत नहीं लौटने का संदेह, जबकि आरोपी ने कई मौकों पर विदेश यात्रा की है और पहले के अवसरों पर विदेश यात्रा करने के लिए दी गई स्वतंत्रता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया है। मेरे विचार से वर्तमान आवेदन खारिज करने के आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

    देसवाल ने एलओसी के संचालन को निलंबित करने की मांग की, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए यूएसए की यात्रा कर सकें।

    उनके वकील की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि देसवाल ने उनके खिलाफ शिकायत के लंबित रहने के दौरान दस बार विदेश यात्रा की। यह तर्क दिया गया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वह सभी अवसरों पर विदेश यात्रा करके वापस आया और जांच में भी सहयोग किया।

    हालांकि, अभियोजन पक्ष ने एलओसी को निलंबित करने की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि इस बात की प्रबल आशंका है कि देसवाल स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे और चार्जशीट के संबंध में कार्यवाही का सामना करने के लिए वापस नहीं आ सकते हैं।

    देसवाल को राहत देते हुए अदालत ने कहा कि यह घिसा-पिटा कानून है कि यात्रा का अधिकार मूल्यवान मौलिक अधिकार है और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसमें कटौती की जानी चाहिए।

    कोर्ट ने यह भी कहा,

    "मौजूदा मामले में यह स्वीकार्य स्थिति है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उसे और एलडी को गिरफ्तार किए बिना मुख्य चार्जशीट दायर की गई है। ट्रायल कोर्ट ने भी केवल दो अभियुक्तों को तलब किया है जबकि याचिकाकर्ता सहित शेष तीन अभियुक्तों को आज तक समन नहीं किया गया है। इसलिए मेरी राय में मामला असाधारण परिस्थिति के दायरे में नहीं आता है।”

    केस टाइटल: संदीप सिंह देसवाल बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)

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