एलएलबी - अंतिम वर्ष और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए परीक्षा अनिवार्य, विश्वविद्यालय तय कर सकते हैं परीक्षा का तरीका: बीसीआई
LiveLaw News Network
10 Jun 2021 12:49 PM IST
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि सभी लॉ स्कूल या विश्वविद्यालयों द्वारा एक अंतिम परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य है और विश्वविद्यालय और कानूनी शिक्षा केंद्र परीक्षा के तरीके को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।
यह निर्णय बीसीआई द्वारा एलएलबी छात्रों के लिए परीक्षा के मुद्दे पर विस्तार से विचार करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद आया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय या कानूनी शिक्षा केंद्र की उपलब्धता और संसाधनों के और उस क्षेत्र में COVID 19 का प्रभाव के आधार पर इंटरमीडिएट और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए उनकी अपनी व्यवस्था के अनुसार परीक्षा आयोजित करेगा।
इसके अलावा, समिति द्वारा विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें की गई हैं कि छात्रों को असुविधा से बचने के लिए नियमित और बैकलॉग परीक्षाओं के बीच पर्याप्त समय अंतराल मौजूद रहे।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एलएलबी की परीक्षा और प्रोन्नति के बिंदु पर छात्रों और कॉलेजों से हजारों पत्र प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञ की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति को इस मुद्दे पर विस्तार से विचार करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया था, ताकि परिषद मामले में अंतिम निर्णय ले सके और जब भी आवश्यक हो, दिल्ली हाईकोर्ट और/या अन्य न्यायालयों के समक्ष अपने विचार रख सके।
8-6-2021 को प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार और विचार के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समिति की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से स्वीकार करने का संकल्प लिया।
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