एलएलबी : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि परीक्षा आयोजित करने के उसके जून सर्कुलर से पहले के सेमेस्टर के परिणाम प्रभावित नहीं होंगे

LiveLaw News Network

29 July 2021 8:27 AM GMT

  • एलएलबी : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि परीक्षा आयोजित करने के उसके जून सर्कुलर से पहले के सेमेस्टर के परिणाम प्रभावित नहीं होंगे

    कानून के छात्रों को राहत देते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि टर्म-एंड एग्जाम आयोजित करने के लिए लॉ कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के लिए उसका सर्कुलर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगा।

    बीसीआई ने स्पष्ट किया कि उसका 9 जून का सर्कुलर एलएलबी पाठ्यक्रम के पहले से प्रकाशित सेमेस्टर परिणामों को प्रभावित नहीं करेगा।

    मुंबई विश्वविद्यालय ने कोर्ट को यह भी बताया कि बीसीआई के फैसले के आलोक में वह अपने 5 जुलाई, 2021 के सर्कुलर को वापस ले रहा है। इसके परिणामस्वरूप एलएलबी डिग्री के विभिन्न सेमेस्टर के परिणाम रद्द कर दिए गए और इसे असाइनमेंट के साथ बदल दिया गया।

    सोमवार को हाईकोर्ट ने बीसीआई के उस फैसले के लिए कड़ी फटकार लगाई थी। इसके कारण मुंबई विश्वविद्यालय ने तीन साल के एलएलबी के II और IV सेमेस्टर के परिणाम और पाँच साल के एलएलबी के II, IV, VI और VIII सेमेस्टर परिणाम वापस ले लिए है।

    न्यायमूर्ति आरडी धानुका की पीठ ने कहा,

    "हम कम से कम अब प्रतिवादियों द्वारा अपनाए गए रुख की सराहना करते हैं। हमें उम्मीद है कि उत्तरदाताओं की कार्यवाही के मद्देनजर मानसिक आघात झेलने वाले कानून के छात्रों को अब इस तरह के आघात से राहत मिलेगी।"

    आरआई छागला ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा।

    याचिकाकर्ता गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्र लेओटा फर्न्स ने दावा किया कि एक बार परिणाम घोषित होने के बाद उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है और असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन के साथ प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, छात्रों को बिना किसी ऑनलाइन कक्षाओं के 21 दिनों के भीतर दस परियोजनाएं जमा करने के लिए कहा गया था।

    मुंबई विश्वविद्यालय के वकील आशुतोष कुलकर्णी ने दावा किया कि 10,000 छात्रों में से फ़र्न्स एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, जिसने असाइनमेंट जमा करने की समय सीमा तय की थी।

    हालांकि, 26 जून को न्यायाधीशों ने कहा कि "प्रथम दृष्टया" मुंबई विश्वविद्यालय अप्रैल, 2020 में जारी यूजीसी गाइड-लाइन के अनुसार, पिछले सेमेस्टर के अंकों के आधार पर पहले से घोषित परिणामों को वापस नहीं ले सकता है।

    बुधवार को बीसीआई के वकील अमित सेल ने प्रस्तुत किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वादा है कि वे नौ जून, 2021 के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सर्कुलर में दर्ज निर्णय को लागू करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। इसके अलावा, अनिवार्य रूप से सभी लॉ कॉलेजों द्वारा अंतिम अवधि परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता है / विश्वविद्यालय, पूर्वव्यापी प्रभाव से और केवल संभावित प्रभाव से लागू होंगे।

    साथ ही यह निर्णय अप्रैल, 2020 में जारी यूजीसी गाइड-लाइन्स के अनुसार, पिछले सेमेस्टर के अंकों के आधार पर लॉ कॉलेजों/विश्वविद्यालयों द्वारा 10 जून, 2021 से पहले घोषित परिणामों पर न तो लागू होगा और न ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।

    हाईकोर्ट द्वारा अपने आदेश में दर्ज बीसीआई का बयान इस प्रकार है:

    "... बार काउंसिल ऑफ इंडिया वचन देता है कि वे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सर्कुलर दिनांक नौ जून, 2021 और 10 जून, 2021 की प्रेस विज्ञप्ति में दर्ज निर्णय को लागू करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, जो अनिवार्य रूप से अंतिम अवधि की परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता है। सभी लॉ कॉलेज/विश्वविद्यालय, पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ और केवल संभावित प्रभाव से लागू होंगे और पिछले सेमेस्टर के अंकों के आधार पर लॉ कॉलेजों/विश्वविद्यालयों द्वारा 10 जून, 2021 से पहले घोषित परिणामों पर न तो लागू होंगे। इसके साथ ही अप्रैल, 2020 में जारी यूजीसी गाइड-लाइन्स के अनुसार, न ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।"

    केस: लाटोया मिस्ट्रेल फर्न्स बनाम मुंबई विश्वविद्यालय और अन्य।

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