विवाहित व्यक्तियों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप आपराधिक नहीं, अदालतें वयस्कों पर अपनी नैतिकता की धारणा नहीं थोप सकतीं: दिल्ली हाईकोर्ट
Shahadat
22 Sept 2023 2:47 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दो सहमति वाले विवाहित व्यक्तियों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप को आपराधिक नहीं बनाया गया है, या इसके खिलाफ कानून नहीं बनाया गया है। कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसे विकल्प अवैध या अपराध नहीं हैं तो अदालतें व्यक्तियों पर नैतिकता की अपनी धारणा नहीं थोप सकती।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,
“उनके अनुसार किसी मामले में आपराधिकता नैतिकता के न्यायाधीश द्वारा मूल्यांकन पर निर्भर नहीं हो सकती है। न्यायाधीशों की निष्पक्षता न्याय की निष्पक्षता की कुंजी है और निर्णय देश के कानून के अनुसार निष्पक्ष रूप से निर्धारित होने चाहिए, न कि संबंधित न्यायाधीश के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार। भले ही यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया हो कि कोई कार्य सामाजिक रूप से अवांछनीय हो सकता है। इस न्यायालय को ऐसा कहना अपना काम नहीं लगता, जब तक कि इससे नुकसान न हुआ हो या इसमें आपराधिकता का तत्व न हो।''
अदालत ने यह भी कहा कि जिन कार्यों के खिलाफ कथित नैतिकता के आधार पर कानून नहीं बनाया गया है, उन्हें आपराधिकता से जोड़ना एक खतरनाक प्रस्ताव होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि न्यायाधीशों की व्यक्तिगत रूप से नैतिकता के बारे में अलग-अलग धारणाएं हो सकती हैं, जिन्हें किसी भी पक्षकार पर नहीं थोपा जा सकता।
अदालत ने बलात्कार का मामले खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें दो व्यक्ति अपने-अपने जीवनसाथी से शादी करने के बावजूद एक-दूसरे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं।
महिला के आचरण के अनैतिक होने और समाज की सार्वजनिक नीति और मानदंडों के खिलाफ होने के बारे में आरोपी की दलीलों पर अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत वयस्क निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, यहां तक कि वे निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र हैं, जो सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। हालांकि, उन मामलों में उन्हें ऐसे रिश्तों के संभावित परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।
अदालत ने कहा,
“संबंधित मुद्दे के न्यायशास्त्र में विकसित होने वाले कई कानूनी सिद्धांतों में, जो न्यायाधीशों और वकीलों के हाथों में विकसित होते रहते हैं, अदालतें और न्यायाधीश कानूनी नैतिकतावादी होने के सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकते हैं। नैतिकता जब तक कानून द्वारा प्रदान नहीं की जाती, कानून के माध्यम से लागू नहीं की जा सकती। इसी तरह अनैतिकता को कानून द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि किसी क़ानून द्वारा ऐसा प्रावधान न किया गया हो।''
जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि यद्यपि कानून और नैतिकता निरंतर नवीनीकरण और परिवर्तन के अधीन हैं, वे आपराधिकता जोड़ने में निर्धारण कारक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कानून इसके लिए प्रावधान नहीं करता है।
अदालत ने कहा,
"इसलिए इस न्यायालय की राय है कि यद्यपि महिला साथी की ओर से कृत्य की अनैतिकता पर इस न्यायालय के समक्ष विस्तार से बहस की गई थी, वही मानक पुरुष साथी पर भी लागू होता है और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने से स्त्रीद्वेषी सोच को बढ़ावा मिलेगा।''
इसके अलावा, जस्टिस शर्मा ने कहा कि अदालतें मौजूदा कानूनों में नैतिकता नहीं डाल सकती हैं। उन्हें उन्हें वैसे ही लागू करना चाहिए जैसे वे हैं और न्यायाधीश किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसके खिलाफ नैतिक निर्णय देने में शामिल नहीं हो सकते हैं।
अदालत ने कहा,
“किसी मामले पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में अदालतें अपने अधिकार का उल्लंघन नहीं करेंगी, क्योंकि इस तथ्य को उचित महत्व दिया जाना चाहिए कि महिलाएं समान रूप से विकल्प चुन सकती हैं। हमें सदियों पुरानी जिम्मेदारी की धारणा के बावजूद इन विकल्पों का सम्मान करना चाहिए। महिला होने के नाते नैतिकता का बोझ केवल उन्हें ही क्यों अपने कंधों पर उठाना। लेकिन साथ ही अदालतें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करेंगी कि महिलाएं अपने द्वारा चुने गए विकल्पों के नतीजों के लिए जिम्मेदार होंगी।”
इसमें कहा गया,
“हालांकि, कानून और न्यायशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार, यह माना जाता है कि कानून में अपनी अंतर्निहित प्रकृति के कारण आंतरिक नैतिकता का तत्व हो सकता है, लेकिन वर्तमान मामलों में निर्णय लेने के लिए कानूनी नैतिकता जैसी कोई चीज नहीं है। सामाजिक दृष्टिकोण से नैतिक गलत कार्य और कानूनी आपराधिक गलत कार्य दो अलग-अलग मुद्दे हैं। हालांकि समाज में कुछ लोग दो विवाहित व्यक्तियों के लिव-इन रिलेशनशिप के आचरण की कड़ी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कई अन्य नहीं कर सकते हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट एस सेल्वा कुमारी उपस्थित हुईं।
राज्य की ओर से एएससी रूपाली बंधोपाध्याय उपस्थित हुईं।