विवाहित और अविवाहित व्यक्ति के बीच लिव-इन-रिलेशनशिप की मान्य नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

10 Jun 2021 12:03 PM GMT

  • राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट 

    राजस्थान हाईकोर्ट लिव-इन-रिलेशनशिप में सुरक्षा की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं (महिला-पुरुष) की याचिका पर विचार किया। कोर्ट ने देखा कि याचिकाकर्ता नम्बर 2 (पुरुष) पहले से ही विवाहित है।

    यह नोट करते हुए अदालत ने कहा कि:

    "एक विवाहित और अविवाहित व्यक्ति के बीच लिव-इन-रिलेशन की अनुमति नहीं है।"

    न्यायमूर्ति पंकज भंडारी की पीठ 29 साल की एक महिला और 31 साल के एक पुरुष की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने लिव-इन-रिलेशनशिप की सुरक्षा की मांग की।

    कोर्ट ने आगे कहा कि डी. वेलुसामी बनाम डी. पचैअम्मल (2010) 10 एससीसी 469 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लिव-इन-रिलेशनशिप के लिए पूर्व-आवश्यकताएं हैं:

    यह कि दम्पति को स्वयं को पति-पत्नी के समान समाज के सामने रखना चाहिए, और;

    शादी करने के लिए कानूनी उम्र का होना चाहिए या अविवाहित होने सहित कानूनी विवाह में प्रवेश करने के योग्य होना चाहिए।

    इसके साथ ही आपराधिक विविध याचिका को तदनुसार खारिज कर दिया गया।

    सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एसएसपी, फरीदकोट को पहले से ही विवाहित महिला और एक अविवाहित पुरुष के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने और निजी पक्षकारों के खिलाफ लिव-इन-रिलेशनशिप की सुरक्षा की मांग की शिकायत पर गौर करने का निर्देश दिया था।

    न्यायमूर्ति विवेक पुरी की पीठ ने याचिकाकर्ताओं (विवाहित महिला और अविवाहित पुरुष) की शिकायत पर विचार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फरीदकोट को निर्देश के साथ उनकी (युगल की) याचिका का निपटारा किया, जैसा कि उनके प्रतिनिधित्व में दर्शाया गया है।

    पिछले साल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि जहां एक पुरुष और एक महिला अन्य व्यक्तियों के साथ अपने विवाह के निर्वाह के दौरान, लिव इन कपल के रूप में रहते हैं, वे कानून के तहत किसी भी सुरक्षा के हकदार नहीं होंगे।

    न्यायमूर्ति भारती सप्रू और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने एक लिव इन दंपत्ति द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा, जिन्होंने "ईमानदारी से" कहा कि उन्होंने अन्य व्यक्तियों से शादी कर ली है, लेकिन वे अब एक-दूसरे के साथ रहते हैं।

    "दोनों याचिकाकर्ताओं के विवाह कानून के अनुसार समाप्त नहीं किए गए हैं। अन्य भागीदारों के साथ उनके विवाह के निर्वाह के दौरान, न्यायालय के लिए ऐसे जोड़े को सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं है, जो वस्तुतः कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।"

    राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को दोहराते हुए कहा कि इस तथ्य के बावजूद संरक्षित किया जाना चाहिए कि दो प्रमुख व्यक्तियों के बीच संबंध को अनैतिक और असामाजिक कहा जा सकता है।

    न्यायमूर्ति सतीश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने यह भी कहा कि राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 29 धारा के तहत राज्य के प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे।

    बेंच ने कहा,

    "भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। इस तथ्य के बावजूद कि दो प्रमुख व्यक्तियों के बीच के संबंध को अनैतिक और असामाजिक कहा जा सकता है।"

    पीठ ने आगे कहा,

    "आगे, राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 29 के अनुसार, प्रत्येक पुलिस अधिकारी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बाध्य है।"

    वर्ष 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक लिव-इन जोड़े को इस आधार पर पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था कि उनमें से एक ने दूसरे व्यक्ति से शादी की है और किसी भी सक्षम अदालत ने आज तक शादी को भंग नहीं किया है।

    दंपति ने यह कहते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि उनमें से एक उसकी इच्छा के विरुद्ध पहले से ही शादीशुदा है। उन्होंने कहा कि वे पिछले पांच वर्षों से लिव-इन-रिलेशनशिप में है। वे घर से भाग गए थे और शादी करने का इरादा रखते है। इसलिए सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं।

    इंद्र शर्मा बनाम वी.के.वी. शर्मा, न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने कहा कि कानून के तहत, 'विवाह की प्रकृति में' रिश्ते को मान्यता दी जाती है, न कि एक साधारण लिव-इन रिलेशनशिप जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आयोजित किया है। अदालत ने उनकी रिट याचिका को 'गलत' करार देते हुए कहा, 'रिश्ते व्यभिचारी हैं जिसके लिए दूसरे याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

    केस का शीर्षक - राशिका खंडाल बनाम राजस्थान राज्य

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