एडवोकेट की कोर्ट डायरी में दर्ज गलत लिस्टिंग डेट के कारण वादी को नुकसान नहीं होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

5 Jan 2022 6:28 AM GMT

  • एडवोकेट की कोर्ट डायरी में दर्ज गलत लिस्टिंग डेट के कारण वादी को नुकसान नहीं होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक वादी को केवल इसलिए नुकसान नहीं होना चाहिए क‌ि उसके एडवोकेट की कोर्ट डायरी में गलत एंट्री या गलत डेट दर्ज हो गई है, जिससे निर्धारित तारीख पर अदालत में उसकी उपस्थिति संभव नहीं हो पाई।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि हालांकि कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या उक्त गलत एंट्री केवल एक बहाना है या यह वास्तविक है।

    कोर्ट ने कहा, "अदालत में पेश होने वाले वकील आमतौर पर कोर्ट डायरी मेंटेन करते हैं। उसमें प्रविष्टियां अधिवक्ताओं के साथ काम करने वाले कोर्ट क्लर्कों द्वारा की जाती हैं। उस डायरी में पिछली तारीख, मामले की संख्या और नाम, दर्ज किया जाता है। कुछ अधिवक्ताओं के कार्यालय या कोर्ट क्लर्क उस फोरम को भी दर्ज करते हैं, जहां मामला सूचीबद्ध है। मामला समाप्त होने के बाद, अगली तारीख डायरी में दर्ज की जाती है। डायरी में, जिस तारीख को मामला स्थगित किया जाता है, मामले का नाम फिर से दर्ज किया जाता है। इस प्रक्रिया में, कोर्ट क्लर्क या वकील द्वारा असावधानी के कारण गलत प्रविष्टि होना सामान्य है।"

    कोर्ट ने जोड़ा

    "केवल इस तरह की गलत प्रविष्टि या गलत तिथि दर्ज होने के कारण, अनजाने में, एक प्रतिकूल आदेश पारित होने पर वादी को नुकसान नहीं होना चाहिए।"

    मौजूदा मामले में कोर्ट प्रबंधन के खिलाफ एक कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा था। चूंकि कर्मचारी के वकील लेबर कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो सके, इसलिए दावे को ‌खारिज करते हुए चार अप्रैल, 2016 का आक्षेपित अधिनिर्णय पारित किया गया।

    इसके बाद कर्मचारी ने एक आवेदन दायर किया, जिसमें आक्षेपित अध‌िनिर्णय को रद्द करने की मांग की गई, जिसे 14 दिसंबर, 2016 को गैर-अभियोजन के लिए डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया, क्योंकि कर्मचारी के वकील ने लेबर कोर्ट के समक्ष अगली तारीख 14 दिसंबर 2016 के बजाय 19 दिसंबर 2016 नोट किया था।

    इसके बाद, 20 दिसंबर, 2016 को एक आवेदन दायर किया गया, यानी एक सप्ताह के भीतर, जिसमें 14 दिसंबर, 2016 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई। लेबर कोर्ट ने 11 सितंबर, 2017 के आदेश के तहत उक्त आवेदन का निपटारा करते हुए कहा कि कामगार लेबर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था।

    इस प्रकार याचिकाकर्ता का मामला था कि कामगार का लेबर कोर्ट को गुमराह करने का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, और यह कि उसका वकील अगली तारीख को नोट करने में एक वास्तविक गलती के कारण सुनवाई में शामिल नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि कामगार को अपने वकील की ओर से इस चूक के लिए परेशान नहीं होना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "लेबर कोर्ट के आदेश पत्र और रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि कामगार बहुत गरीब व्यक्ति है और कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में गैर-उपस्थिति का कारण यह था कि कामगार को मई, 2016 में पीलिया से पीड़ित बताया गया था। इसके बाद, जब वह 11 अगस्त, 2016 को दिल्ली लौटा तो उसे बर्खास्तगी की सूचना दी गई।"

    अदालत ने अधिवक्ता की कोर्ट डायरी का भी अवलोकन किया, जिसमें दिखाया गया था कि 16 दिसंबर, 2016 और 19 दिसंबर, 2016 को कई मामले सूचीबद्ध थे।

    कोर्ट ने कहा, "कोर्ट डायरी से दिखता है कि याचिकाकर्ता से संबंधित मामला 19 दिसंबर, 2016 को सूचीबद्ध है। इस प्रकार, तथ्य यह है कि आक्षेपित अधनिर्णय को रद्द करने की मांग वाले आवेदन को 14 दिसंबर, 2016 के बजाय, गलत तरीके से 19 दिसंबर, 2016 को सूचीबद्ध करने के लिए नोट किया गया था, जैसा कि उक्त कोर्ट डायरी के अवलोकन से स्थापित किया गया है।"

    कोर्ट ने कहा कि वकील को 19 दिसंबर, 2016 को पूछताछ की होगी और महसूस किया होगा कि मामले को 14 तारीख को ही निस्तारित कर दिया गया है और प्रतिकूल आदेश पारित किए गए हैं। यह तथ्य कि अगले दिन आवेदन दायर किया गया था, यह अधिवक्ता की प्रामाणिकता को साबित करता है।

    उपरोक्त कारणों के मद्देनजर, कोर्ट का विचार था कि वर्तमान मामला लेबर कोर्ट के समक्ष दावा याचिका की बहाली के लिए एक उपयुक्त मामला है। कोर्ट ने निर्देश दिया, "लेबर कोर्ट अब कानून के अनुसार उक्त दावा याचिका पर आगे बढ़ेगा। पक्ष 7 फरवरी, 2022 को लेबर कोर्ट के समक्ष पेश होंगे।"

    केस शीर्षक: भीकम मसीह बनाम मैसर्स ट्रिग डिटेक्टिव्स प्रा। लिमिटेड

    सिटेशनः 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 6

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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