सक्षम फोरम के काम न कर रहा हो तो वादी फैसले का इंतजार करता नहीं रह सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने सेवा मामले में रिट खारिज करने से इनकार किया
LiveLaw News Network
3 May 2022 10:25 AM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा, "यह नहीं माना जा सकता है कि एक वादी अपने विवादों के फैसले का इंतजार करता रहेगा, अगर सक्षम फोरम या प्राधिकरण काम नहीं कर रहा है।"
जस्टिस रेखा बोराना ने यह टिप्पणी केंद्र की ओर से दायर एक आवेदन पर सुनवाई के दरमियान की, जिसमें वैकल्पिक उपाय के आधार पर सिविल सेवा में भर्ती से संबंधित एक याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी। उस समय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में स्वीकृत रिक्ति के कारण हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई थी।
पीठ ने प्रतिवादियों द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए कहा,
"इसलिए, किसी भी वादी को उपचारहीन नहीं छोड़ा जा सकता है। यह नहीं माना जा सकता है कि एक वादी अपने विवादों के निर्णय की प्रतीक्षा करता रहेगा, यदि सक्षम फोरम या प्राधिकरण काम नहीं कर रहा है। यह कानून बनाने का इरादा भी नहीं हो सकता है। सिस्टम की ओर से निष्क्रियता या कमी के कारण वादी पीड़ित होते हैं। कैट के प्रासंगिक समय पर काम नहीं करने का तथ्य विवादित नहीं होने के कारण, इस स्तर पर रिट याचिका को खारिज करना यानी इसे दायर करने के चार साल बाद और इस न्यायालय द्वारा उस पर सुनवाई करना, अब केवल वैकल्पिक उपचार के आधार पर न्याय के हित में नहीं होगा।"
दरअसल अदालत ने 29.05.2018 को प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि जून, 2018 में आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा के तहत उक्त पदों को भरते समय अनुभाग पर्यवेक्षक (परीक्षा कोटा) का एक पद खाली रखें।
वर्तमान रिट याचिका पर इस आधार पर विचार किया गया कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की पीठ उस प्रासंगिक समय पर उपलब्ध नहीं थी/काम नहीं कर रही थी। अब, वर्तमान रिट याचिका के सुनवाई योग्य होने के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति के साथ प्रतिवादियों द्वारा एक आवेदन को प्राथमिकता दी गई है।
आवेदन में यह कहा गया है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 और 15 में किसी अखिल भारतीय सेवा या संघ की किसी भी सिविल सेवा में भर्ती से संबंधित मामलों में एक विशिष्ट रोक का प्रावधान है।
यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह के मामलों को तय करने का अधिकार क्षेत्र कैट के पास है और धारा 15(4) के अनुसार, किसी अन्य प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल द्वारा इस तरह के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए एक विशिष्ट रोक है।
प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील ने कहा वर्तमान में कैट कार्य कर रहा है और इसलिए, याचिकाकर्ता को उक्त प्राधिकरण में स्थानांतरित कर दिया जाए। अदालत ने कहा कि आवेदन उक्त तथ्य का खंडन नहीं करता है कि ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहा था या उस समय उपलब्ध नहीं था जब वर्तमान रिट याचिका दायर की गई थी।
अदालत ने कहा कि कानून की स्थिति पर कोई विवाद नहीं है कि संघ द्वारा शासित अखिल भारतीय सेवाओं या सिविल सेवाओं से संबंधित सेवा मामलों में कैट के समक्ष एक वैकल्पिक उपाय है।
अदालत ने यह देखते हुए कि किसी भी वादी को उपचारहीन नहीं छोड़ा जा सकता है, कहा कि वर्तमान मामले में, रिट याचिका पर केवल इस तथ्य के कारण विचार किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी यानी कैट प्रासंगिक समय पर काम नहीं कर रहा था/उपलब्ध नहीं था।
अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से किसी गलती के कारण नहीं है कि रिट याचिका अदालत के समक्ष दायर की गई और उस पर एक बार विचार किया गया, अब चार साल की अवधि के बाद और नोटिस की तामील के बाद उत्तरदाताओं, ट्रिब्यूनल में पार्टियों को आरोपित करना उचित नहीं होगा।
इसके अलावा, अदालत ने वर्तमान मामले में अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों के कारण वैकल्पिक उपचार के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने के लिए प्रतिवादियों के आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
हर कौर चड्ढा और अन्य बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य (2016) में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को इस स्तर पर एक वैकल्पिक उपाय के लिए आरोपित करने से अनावश्यक रूप से देरी होगी और याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
केस शीर्षक: प्रेम चंद देशांत्री बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (राज) 156