दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर ED से जवाब मांगा, 01 जून को होगी सुनवाई
Shahadat
30 May 2024 3:27 PM IST
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत के लिए गुरुवार को दिल्ली की अदालत का रुख किया।
केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर सात दिनों की अंतरिम जमानत के लिए भी याचिका दायर की है।
राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल द्वारा नियमित जमानत के साथ-साथ अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा।
ED की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसमें कहा गया कि कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी रिकॉर्ड में लाना चाहती है।
राजू ने कहा,
"वह हिरासत में नहीं हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। वह आज पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य ने उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका। उन्होंने पिछली तारीख पर जमानत याचिका दायर की, जिससे हमें बहुत कम समय मिले। उनका आचरण उन्हें आज किसी भी आदेश का हकदार नहीं बनाता है।"
सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन केजरीवाल की ओर से पेश हुए। अब मामले की सुनवाई 01 जून को दोपहर 2 बजे होगी।
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी, जो 01 जून को खत्म हो रही है। उन्हें 02 जून को सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बुधवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई।
हाल ही में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के साथ-साथ आम आदमी पार्टी (AAP) को भी आरोपी बनाते हुए पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने जांच एजेंसी द्वारा दाखिल सातवें पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आदेश सुरक्षित रखा है।
10 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि ED पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों के बयान और AAP के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम है, जिसमें कहा गया कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे।
AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी इस मामले में आरोपी हैं। सिसोदिया अभी भी जेल में हैं, जबकि सिंह को हाल ही में ED द्वारा दी गई रियायत के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।
ED ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी घोटाले के "सरगना" हैं और 100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय के इस्तेमाल में सीधे तौर पर शामिल हैं।
ED का कहना है कि आबकारी नीति को कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार में 12 प्रतिशत का लाभ देने की साजिश के तहत लागू किया गया। हालांकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठकों के विवरण में ऐसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया। केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया कि विजय नायर और अन्य व्यक्तियों ने साउथ ग्रुप के साथ मिलकर थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने की साजिश रची थी। एजेंसी के अनुसार नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से काम कर रहा था।