दिल्ली कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Shahadat

20 Jun 2024 12:35 PM IST

  • दिल्ली कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

    दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।

    प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू द्वारा जांच एजेंसी की ओर से दलीलें पूरी करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज न्याय बिंदु ने फैसला सुरक्षित रखा।

    अदालत ने केजरीवाल के उस आवेदन पर भी फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें उन्होंने मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी जांच किए जाने के दौरान उनकी पत्नी को वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की।

    केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया। मई में उन्हें आम चुनावों के मद्देनजर 01 जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। इसके एक दिन बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया।

    सुनवाई के दौरान एएसजी एसवी राजू ने कहा कि सह-आरोपी चनप्रीत सिंह ने उद्यमियों से भारी मात्रा में नकद राशि प्राप्त की और अरविंद केजरीवाल के होटल में ठहरने के बिल का भुगतान किया।

    उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ED हवा में जांच कर रही है और केंद्रीय जांच एजेंसी के पास मामले में ठोस सबूत हैं।

    एएसजी ने कहा,

    केजरीवाल कहते हैं कि मेरा फोन पवित्र है। मैं पासवर्ड नहीं दूंगा। हमें विनोद चौहान के फोन का सहारा लेना पड़ा। वह चुप बैठा है। कई बार ऐसा हुआ है कि आरोपी कहता है कि मैं पासवर्ड नहीं दूंगा। इस तथ्य से एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि केजरीवाल ने अपना पासवर्ड देने से इनकार किया। यह सामान्य जमानत कानून के तहत जमानत से इनकार करने का आधार है। फिलहाल पीएमएलए की धारा 45 को भूल जाइए।"

    एएसजी ने आगे कहा कि सह आरोपी विजय नायर, जो सरकार से जुड़ा नहीं है और जिसका आबकारी नीति बनाने में कोई काम नहीं है, उसे केजरीवाल ने बिचौलिए के तौर पर इस्तेमाल किया और मुख्यमंत्री के साथ उसकी निकटता संदेह से परे साबित होती है।

    इस दलील का खंडन करते हुए केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए खारिज की, क्योंकि वह दो मामलों- अनुसूचित मामला और पीएमएलए मामला में जमानत मांग रहे थे।

    उन्होंने कहा कि तारीख में केजरीवाल सीबीआई मामले में आरोपी नहीं हैं। इसके विपरीत, रिकॉर्ड में यह बात दर्ज है कि उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया गया।

    उन्होंने कहा,

    "सीबीआई को निर्देश देना ED का काम नहीं है। यह एक स्वतंत्र एजेंसी है जो फैसला लेगी।"

    चौधरी ने कहा,

    "आपने उन्हें पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया? 21 मार्च को क्यों? आप उनसे क्या चाहते थे? क्या ED स्वतंत्र एजेंसी है या यह कुछ राजनीतिक आकाओं के हाथों में खेल रही है? आखिरकार मैं राजनीतिक यूनिट हूं, मुझे इस तरह की दलीलें देनी ही पड़ती हैं।"

    इसके अलावा, चौधरी ने कहा कि सह-आरोपी चनप्रीत सिंह ने कहीं भी यह नहीं कहा कि उसने आप के गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए हैं या उसने अपराध से पैसे एकत्र किए हैं।

    आगे कहा गया,

    "यह आग्रह किया गया कि विनोद चौहान से टोकन नंबर बरामद किया जाए जो केजरीवाल के सीधे संपर्क में है। मौजूदा सीएम के खिलाफ आपके पास क्या सबूत हैं? ये दो चैट क्या हैं, जो उन्होंने निकाली हैं? ये चैट पैसे के हस्तांतरण को दूर से भी कैसे दिखा सकती हैं? ED का अनुमान है कि चैट का आबकारी नीति, रिश्वत या किसी गोवा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ इसलिए कि विनोद चौहान के फोन में पोस्टिंग ऑर्डर है, यह माना जाता है कि पोस्टिंग मेरे द्वारा की गई है। अगर इस पर विश्वास किया जाता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। बस इसे हवा में फेंक दो, मीडिया में फेंक दो।

    सीनियर वकील ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि विजय नायर मंत्री कैलाश गहलोत के घर में कमरे में रह रहे थे, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि केजरीवाल और उनके बीच कोई निकटता या संबंध था। उन्हें यह सब कहां से मिलता है? विजय नायर ने 2022 में अपने बयान में कहा कि वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। लेकिन ED लगातार कह रहा है कि वह मेरे आदेश के तहत थे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैंने उन्हें कभी रिश्वत लेने या कोई बैठक करने का निर्देश दिया हो। कल चौधरी ने कहा था कि केजरीवाल को आज तक अनुसूचित अपराध में आरोपी नहीं बनाया गया। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री कोई विशेष दर्जा नहीं मांग रहे हैं। हालांकि चूंकि वे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इसलिए कुर्सी का सम्मान किया जाना चाहिए।

    उन्होंने ED द्वारा प्रस्तुत सामग्री की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, जिसमें उन गवाहों के बयानों की ओर इशारा किया गया, जिन्हें मामले में क्षमादान दिया गया और जो सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि उन्हें आम चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया।

    दूसरी ओर, ED ने दलील दी थी कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के बारे में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि संबंधित अदालत ने संज्ञान लिया और संज्ञान आदेश को चुनौती नहीं दी गई।

    यह तर्क दिया गया कि केजरीवाल को यह साबित करना था कि वे पीएमएलए अपराध के दोषी नहीं हैं। इस संबंध में यह तथ्य कि वे संवैधानिक पद पर हैं, प्रासंगिक नहीं है। गिरफ्तारी के समय के मुद्दे पर यह दावा किया गया कि गिरफ्तारी जांच अधिकारी का विशेषाधिकार है और यदि पीएमएलए अपराध बनता है तो समय अप्रासंगिक है।

    हाल ही में, केजरीवाल की मेडिकल आधार पर सात दिनों के लिए अंतरिम जमानत मांगने की याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी। यह कहा कि चुनावों के दौरान उनके द्वारा किए गए व्यापक प्रचार से पता चलता है कि वे किसी भी गंभीर या जानलेवा बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, जिससे उन्हें पीएमएलए के तहत जमानत मिल सके।

    अदालत ने यह भी कहा कि मधुमेह या यहां तक ​​कि टाइप-2 मधुमेह को इतनी गंभीर बीमारी नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल को दावा की गई राहत का हकदार बनाया जा सके।

    कुछ दिन पहले ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के साथ-साथ आम आदमी पार्टी (AAP) को भी आरोपी बनाते हुए पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने जांच एजेंसी द्वारा दाखिल सातवें पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया। 10 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी और कहा कि ED पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों के बयान और AAP के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम है, जिसमें कहा गया कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए।

    इस मामले में AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं। सिसोदिया अभी भी जेल में हैं, जबकि सिंह को ED द्वारा दी गई रियायत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। ED ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी घोटाले के "सरगना" हैं और 100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय के उपयोग में सीधे तौर पर शामिल हैं।

    ED का कहना है कि आबकारी नीति को कुछ खास निजी कंपनियों को थोक व्यापार में 12 प्रतिशत का लाभ देने की साजिश के तहत लागू किया गया। हालांकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठकों के विवरण में इस तरह की शर्त का उल्लेख नहीं किया गया।

    केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए साउथ ग्रुप के साथ विजय नायर और अन्य व्यक्तियों द्वारा समन्वित साजिश थी। एजेंसी के अनुसार, नायर केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से काम कर रहा था।

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