क्लबों और एसोसिएशन में शराब के उपभोग के लिए वैध लाइसेंस की आवश्यकता होती है, पंजीकृत उप-नियमों के दायरे से परे कार्य नहीं कर सकते: मद्रास हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

4 Jan 2022 11:35 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में क्लब परिसर के अंदर अपने सदस्यों को शराब (सरकार द्वारा अनुमोदित दुकानों से खरीदी गई) का सेवन करने की अनुमति देने के लिए FL2 लाइसेंस प्राप्त करने पर जोर देने से रोकने के लिए एक क्लब द्वारा मांगी गई राहत को खारिज कर द‌िया।

    जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम की सिंगल जज बेंच ने माना कि तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत क्लब इसके उप-नियमों के साथ भी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें उप-नियमों में पहले से निर्धारित उद्देश्यों और आशयों का सख्ती से पालन करना चाहिए। जब शराब की खपत याचिकाकर्ता क्लब के उप-नियमों के दायरे से बाहर है, तो इसे तमिलनाडु शराब (लाइसेंस और परमिट) नियम, 1981 के अध्याय IV में लाइसेंस देने से संबंधित नियमों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो पर्याप्त रूप से यह स्पष्ट करता है कि क्लब अपने सदस्यों को FL2 लाइसेंस और मौजूदा उपनियमों में संशोधन के बिना अपने परिसर में शराब का सेवन करने की अनुमति नहीं दे सकता है।

    FL2 लाइसेंस नियमों में 'सदस्यों को आपूर्ति के लिए एक गैर-स्वामित्व क्लब द्वारा शराब के कब्जे के लिए लाइसेंस' के लिए निर्धारित है। अदालत ने कहा कि क्लब या एसोसिएशन में शराब के सेवन के लिए भी, शराब रखने और उसके सदस्यों को परिसर के अंदर आपूर्ति करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

    सिंगल जज बेंच ने तदनुसार अपने आदेश में कहा कि तमिलनाडु निषेध अधिनियम, 1937 शराब की खरीद और उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। हालांकि, यह अपवादों के अधीन है, जब यह तमिलनाडु शराब खुदरा बिक्री (दुकानों और बार में) नियम, 2003 (दुकानों और बार दोनों में शराब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करता है) और तमिलनाडु शराब (लाइसेंस और परमिट) नियम, 1981 (लाइसेंस देने और शराब रखने और उपभोग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शराब के लाइसेंस से संबंधित है) के साथ पढ़ा जाता है।

    अदालत ने निषेधाज्ञा जैसे सामान्य निर्देशों की मांग करने वाली रिट याचिका दायर करने की बढ़ती प्रवृत्ति की भी निंदा की है, लगभग अक्सर इस बहाने कि कानून प्रवर्तन अधिकारी शिकायतकर्ताओं के वैध व्यवसायों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

    निषेधाज्ञा के लिए राहत को अस्वीकार करते हुए, अदालत ने पुलिस महानिदेशक को कुछ निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें पूरे प्रदेश में सोशल क्लबों, एसोसिएशन, स्पा, मनोरंजन क्लब, मसाज सेंटर्स आदि में निरीक्षण करने और किसी भी अपराध या अवैध गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के उद्देश्य से प्रशिक्षित विशेष दस्तों का गठन शामिल है।

    यह भी निर्देश दिया गया है कि तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सक्षम अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों को की गई कार्रवाई के बारे में संचार होना चाहिए, जिससे वे प्राधिकरण तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर सकें। डीजीपी को वैधानिक प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंजीकरण विभाग और अन्य सरकारी विभागों के साथ समन्वय करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी जारी करने चाहिए।

    डीजीपी को चार सप्ताह के भीतर पुलिस अधिकारियों, पंजीकरण विभागों, स्थानीय निकायों, जुड़े सरकारी विभागों आदि को सर्कुलर जारी करने के लिए कहा गया है ताकि दोषी क्लबों और संघों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सके।

    मामले को 24 जनवरी, 2022 को अनुपालन रिपोर्ट करने के लिए पोस्ट किया गया है।

    केस शीर्षक: मेसर्स कांचीपुरम रीडिंग रूम और टेनिस क्लब, सचिव के माध्यम से प्रतिनिध‌ित्व बनाम पुलिस महानिदेशक और अन्य

    केस नंबर: 2012 का WP नंबर 30803 और 2012 का MP नंबर 1

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (Mad) 1

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