'प्रेस की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के बीच की रेखा संतुलित होनी चाहिए': बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कुछ सामग्रियों को हटाने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

30 July 2021 5:24 PM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मीडिया और समाचार चैनलों को कुछ ऐसे वीडियो हटाने का आदेश दिया, जिनसे अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की प्रथम दृष्टया मानहानि होती है।

    अदालत शिल्पा शेट्टी द्वारा द्वारा दायर 25 करोड़ के मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसे उन्होंने अपने पति राज कुंद्रा की एक पोर्नोग्राफी रैकेट में हुई गिरफ्तारी के बाद हो रही मीडिया कवरेज़ के संबंध में दायर किया है।

    हाईकोर्ट ने कहा, " फैसले का कोई भी हिस्सा मीडिया के दमन के रूप में नहीं समझा जाएगा ...।"

    मौजूदा मामले में 29 प्रतिवादी हैं, जिनमें कई वेबसाइट, एनडीटीवी, फ्री प्रेस जर्नल, क्लैपिंग हैंड्स प्राइवेट लिमिटेड, पीपिंगमून डॉट कॉम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल आदि शामिल हैं। 3 उत्तरदाताओं को अंतरिम राहत दी गई है- जिनमें कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश का एक चैनल है; हीना कुमावत, जो खुद को शेट्टी की दोस्त होने का दावा करती हैं, और शुद्ध मनोरंजन, एक यूट्यूब चैनल है।

    ज‌स्ट‌िस गौतम एस. पटेल ने कुछ राहते देते हुए कहा, " प्रेस की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के बीच की रेखा को संतुलित करना होगा। यह संभव है कि भाषण की स्वतंत्रता में जरा काटछांट की जाए, मगर निजता की संवैधानिक दायित्व को नजरअंदाज करना संभव नहीं है और न ही यह कहना कि व्यक्ति एक प‌ब्‍ल‌िक फ‌‌िगर है , कि यह माना जाता है कि उस व्यक्ति ने निजता के अपने अधिकार का त्याग कर दिया है। "

    उन्होंने आगे कहा, "मेरा मानना ​​है कि इस मुकदमे में उठाए गए कुछ मुद्दों पर गहन जांच की आवश्यकता होगी क्योंकि इस स्तर पर यह कहना संभव नहीं है कि सभी प्रतिवादियों के बयान एक ही स्तर के मानहानिकारक हैं। "

    शेट्टी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने शिकायत की थी कि कैपिटल टीवी, शुद्ध मनोरंजन, हीना कुमावत और पीपिंग मून द्वारा इंटरनेट पर अपलोड किए गए वीडियो निंदनीय हैं।

    दलील में मेरिट पाते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि कैपिटल टीवी द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को हटा दिया जाए, जबकि फिल्म विंडो से हीना कुमावत और शुद्ध मनोरंजन के शिवकांत गौतम को अपने वीडियो दोबारा अपलोड नहीं करना चाहिए (उन्होंने सुनवाई से पहले ही वीडियो को हटा दिया था) क्योंकि यह प्रथम दृष्टया प्रकृति में मानहानिकारक है।

    कोर्ट ने कहा, " दुर्भाग्य से प्रतिवादी 17 (कैपिटल टीवी) वास्तव में सुश्री शेट्टी की प्रतिक्रिया के बारे में एक बयान देने में आगे बढ़ गया है जो स्पष्ट रूप से उन्हें व्यक्तिगत रूप से चालबाज़ के रूप में चित्रित करता है। यह, मेरे विचार में, किसी भी अनुमेय सीमा को पार कर रहा है, क्योंकि सुश्री शेट्टी को किसने दोषी पाया है, कोई नहीं जानता और क्या दोष है, कोई नहीं जानता और किस कारण से, कोई नहीं जानता। "

    कोर्ट ने शुद्ध मनोरंजन चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो के संबंध में कहा, " इस वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि वीडियो में जो कुछ कहा गया है वह शेट्टी की नैतिक स्थिति पर एक बयान है। उन्होंने अपने नाबालिग बच्चे का पालन-पोषण कैसे किया, इस पर बयान दिया गया है। चाहे यह दुर्भावनापूर्ण हो या जानबूझकर झूठ बोला गया हो, विचारणीय है। लेकिन मुझे बताया गया है कि प्रतिवादी ने आज सुबह वीडियो हटा लिया है। हटा लिया है, यह अब ऐसे ही रहेगा!"

    कोर्ट ने आदेश में विशेष रूप से कहा कि कोई भी प्रकाशन शेट्टी को नाबालिग बच्चों के माता-पिता के रूप में ‌चित्रित नहीं करेगा। ​​कुमावत की ओर से उनके वकील ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि विवादित वीडियो को हटा लिया गया है और इसे दोबारा अपलोड नहीं किया जाएगा।

    सुनवाई के दौरान, जज ने शेट्टी और उनके पति के बीच उनके घर में कथित तौर पर हुई एक घटना से संबंधित समाचार रिपोर्ट को भी देखा। हालांकि, दूसरों की मौजूदगी में भी ऐसा ही हुआ। इस प्रकार, जज ने कहा कि " पुत्तुस्वामी मामले में जो उल्लेख किया गया है और इस मामले में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बीच कुछ तनाव है "।

    परिनम लॉ एसोसिएट्स के माध्यम से दायर याचिका में प्रतिवादियों को किसी भी प्रकार की मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने के लिए अंतरिम राहत की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि संबंधित संगठनों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग आदेश दिया जाना चाहिए और वाद दायर करने की तारीख से भुगतान तक 18% प्रति वर्ष की दर से हर्जाने के साथ-साथ नुकसान के रूप में 25 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया जाना चाहिए।

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