परिसीमन अधिनियम | पार्टी 'पर्याप्त कारण' दिखाने के बावजूद अधिकार के तौर पर माफ़ी में देरी करने की हकदार नहीं है: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

14 Nov 2023 2:16 PM GMT

  • परिसीमन अधिनियम | पार्टी पर्याप्त कारण दिखाने के बावजूद अधिकार के तौर पर माफ़ी में देरी करने की हकदार नहीं है: केरल हाईकोर्ट

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में इस आधार पर पुनर्विचार याचिका दायर करने में 288 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक निर्धारित समय के भीतर इसे दाखिल नहीं कर सका, क्योंकि वह अस्थमा का पुराना रोगी है और बीमारी का इलाज करा रहा है।

    परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का अवलोकन करते हुए, जो कुछ परिस्थितियों में निर्धारित अवधि के विस्तार का प्रावधान करती है, जस्टिस के बाबू की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

    "सीमा अधिनियम की धारा 5 में निहित अभिव्यक्ति "पर्याप्त कारण" मामले की परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग परिणाम देने के लिए पर्याप्त लोचदार है। विभिन्न दावों में देरी को माफ करने के लिए लागू किए जाने वाले मानदंड अलग-अलग हो सकते हैं... अवधारणा तर्कसंगतता की मांग है कि अदालतों को उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए, दोनों पक्षों के अधिकारों और दायित्वों पर भी विचार करना चाहिए। यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि परिसीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोरता से प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब क़ानून ऐसा आदेश देता है तो इसे पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय के पास न्यायसंगत आधार पर परिसीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है।"

    पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर 288 दिनों की देरी की माफी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक 2014 से गंभीर अस्थमा संबंधी समस्याओं और संबंधित बीमारियों से पीड़ित था, और अपने निवास पर अपनी बेटी का इलाज करा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि संशोधित निर्णय उन्हें अक्टूबर 2014 में जारी किया गया था, और उनकी बीमारी के कारण पुनर्विचार याचिकाएं केवल मई 2015 में दायर की जा सकीं।

    न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के साथ-साथ कई उदाहरणों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि अभिव्यक्ति 'पर्याप्त कारण' की उदार व्याख्या की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त न्याय किया जा सके। हालाँकि इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसा तभी तक है, जब तक संबंधित पक्ष पर लापरवाही, निष्क्रियता या प्रामाणिकता की कमी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, और यह कि पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया है या नहीं, इसका निर्णय किसी विशेष मामले के तथ्यों पर किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे पाया कि इस संबंध में कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला संभव नहीं होगा।

    इस मामले में न्यायालय ने पाया कि पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं रखी गई थी जिससे यह संकेत मिले कि उन्हें मामले पर मुकदमा चलाने में कोई असुविधा या कठिनाई हुई थी, न ही देरी को समझाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत की गई थी। उक्त टिप्‍पणियों के साथ याचिका खारिज़ कर दी गई।

    केस टाइटल: सथी एमपी और अन्य बनाम सरसा और अन्य और जुड़ा हुआ मामला

    केस नंबर: R.P. No. 497 OF 2015 and R.P. No. 498 OF 2015

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केर) 652

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