आजीवन कारावास की रिहाई समिति की दो महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

Shahadat

27 March 2023 1:23 PM IST

  • आजीवन कारावास की रिहाई समिति की दो महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य के गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली आजीवन दोषियों की रिहाई समिति को दो महीने में एक बार बैठक करने के लिए कहे, जिससे सजा काट रहे दोषियों द्वारा समय से पहले रिहाई/छूट के लिए किए गए आवेदनों की पुनर्विचार किया जा सके और आदेश पारित किया जा सके।

    अदालत ने कहा,

    "मुझे राज्य सरकार को यह निर्देश देना उचित लगता है कि वह दूसरी प्रतिवादी/समिति को वर्ष में कम से कम 6 बार- दो महीने में एक बार बैठक करने का निर्देश दे, जिससे उन आवेदनों पर उनकी व्यक्तिगत योग्यता और मामलों के आधार पर सही समय पर विचार किया जा सके। केवल समिति के समक्ष आवेदन को रखने के लिए दायर किया जा रहा है।”

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने 16 साल से अधिक समय से जेल में बंद दोषी ओंकारमूर्ति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्देश पारित किया। जेल अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रमाण पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि उसका आचरण पूरे समय अनुकरणीय रहा है। उपरोक्त सभी आधारों पर याचिकाकर्ता अपनी समयपूर्व रिहाई/छूट की मांग कर रहा है। हालांकि, पुलिस के मुख्य अधीक्षक द्वारा समिति के समक्ष उनकी दलील नहीं रखी गई।

    याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि समिति को दो महीने में एक बार और साल में छह बार मिलना आवश्यक है, लेकिन पिछले छह महीने से समिति की बैठक नहीं हुई है। इसलिए याचिकाकर्ता का आवेदन उनकी समयपूर्व रिहाई पर विचार करने के लिए समिति के समक्ष नहीं हो पाया।

    हालांकि, सरकारी वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के मामलों और उनकी योग्यता के आधार पर विचार करने के लिए समिति मार्च के महीने में मिलने के लिए तैयार है। सरकार की कोशिश रहेगी कि बार-बार मुलाकात हो।

    जांच - परिणाम

    पीठ ने सोंधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और करुणा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख किया।

    अदालत ने कहा,

    "जो स्पष्ट रूप से सामने आएगा, वह यह है कि समिति हालांकि साल में 8 बार बैठक नहीं करेगी, लेकिन कम से कम 6 बार एक वर्ष में मिलनी चाहिए, जिसका मतलब दो महीने में एक बार होगा, क्योंकि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले वैधानिक रूप से राज्य द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के संदर्भ में अपनी सजा के समय से पहले रिहाई पर विचार करने के हकदार हैं।”

    यह देखते हुए कि आजीवन दोषियों के मामले, जो समय से पहले रिहाई के हकदार हैं, पर बिना किसी समय गंवाए विचार किया जाना चाहिए, पीठ ने कहा,

    "समिति पिछले 8 महीनों से नहीं मिली है, जिसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय के समक्ष ढेर सारे मामले दायर किए जा रहे हैं, जो आने वाली बैठक में समिति के समक्ष उन आवेदनों को रखने के लिए परमादेश की मांग कर रहे हैं। बैठक कब होगी यह राज्य खुद नहीं जानता, क्योंकि समिति की बैठक के लिए कोई ठोस तारीख नहीं बताई जा रही है।

    अदालत ने कहा कि जब तक याचिकाकर्ता का आवेदन समिति के समक्ष विचार के योग्य होगा, तब तक वह पैरोल पर रिहा होने का हकदार होगा। कानून के अनुसार, उस अवधि के लिए जो जेल के अधिकारी निर्धारित करेंगे या उस समय तक समिति बैठक करेगी और याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करेगी।

    केस टाइटल: ओंकारमूर्ति और कर्नाटक राज्य और अन्य

    केस नंबर: रिट याचिका नंबर 1300/2023

    साइटेशन: लाइव लॉ (कर) 122/2023

    आदेश की तिथि: 02-03-2023

    प्रतिनिधित्व: याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रदीप पाटिल की ओर से वकील केबी मोनेश कुमार और उत्तरदाताओं के लिए आगा बी वी कृष्णा पेश हुए।

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