शराब की दुकान का लाइसेंस सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि जनता की भावना उस स्थान के खिलाफ है: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

8 Jun 2022 12:04 PM IST

  • शराब की दुकान का लाइसेंस सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि जनता की भावना उस स्थान के खिलाफ है: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक शराब की दुकान का लाइसेंस में कोई वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं पाया जाए या अन्यथा किसी नियम या विनियम का उल्लंघन किया गया हो, तब तक किसी ठोस कारण के अभाव में लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा की किसी भी शराब की दुकान का लाइसेंस केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि "सार्वजनिक भावनाएं" उसके स्थान के विरोध में हो सकती है।

    जस्टिस यशवंत वर्मा ने आगे कहा कि किसी स्थान पर शराब की दुकान के स्थान के उद्देश्य के लिए दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत जनता की राय या भावना प्रासंगिक कारक नहीं है।

    कोर्ट वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित 28 जून 2019 के आदेश पर आबकारी विभाग द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा था। आक्षेपित आदेश ने आबकारी लाइसेंस को बहाल कर दिया, जो प्रतिवादी, मैसर्स 2 बैंडिट्स रेस्तरां को दिया गया। कोर्ट ने इस संदर्भ में दिए गए आदेश को रद्द कर दिया।

    याचिकाकर्ता विभाग की ओर से पेश एडवोकेट ने दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 की धारा 16 प्रस्तुत की, जो तहत किसी कारण से दिए गए लाइसेंस को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को पर्याप्त शक्ति प्रदान करती है।

    न्यायालय हालांकि यह देखने के बाद कि सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने वाला विभाग निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य है और निश्चित रूप से गलत नहीं है, इस दलील से सहमत नहीं हुआ।

    अदालत ने कहा,

    "किसी भी कारण से" अभिव्यक्ति को प्रतिवादी को ऐसे आधार पर लाइसेंस रद्द करने के लिए सशक्त करने के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है, जिस पर अधिनियम के तहत विचार नहीं किया गया। अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों को उत्पाद शुल्क विभाग को रद्द करने के लिए कार्टे ब्लैंच प्रदान करने के रूप में नहीं देखा जा सकता है। लाइसेंस वैध रूप से अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के आधार पर दिया गया है, जो कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हो सकता है या अधिनियम के तहत विचार नहीं किया जा सकता है।"

    इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि वित्तीय आयुक्त ने नोट किया कि जिस एक आधार पर लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई, वह "सार्वजनिक भावना" और "कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी की आशंका" का मुद्दा है।

    इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा:

    "यह ध्यान रखना उचित हो जाता है कि अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लाइसेंस दिए जाना जनता की भावना के अधीन नहीं है। कानून और व्यवस्था की स्थिति की आशंका स्पष्ट रूप से पूरी तरह से एक अलग मुद्दा है, जिसे अनिवार्य रूप से देखा जाना चाहिए। संबंधित पुलिस प्राधिकरण जब तक शराब की दुकान का लाइसेंस को किसी वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन में नहीं पाता है या अन्यथा किसी नियम या विनियम का उल्लंघन होते हुए नहीं देखता है, तब तक इसे केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि "जन भावना" उसके स्थान के विरोध में हो सकती है।"

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "जन-भावना शराब की दुकान का लाइसेंस दिए जाने के लिए अधिनियम के तहत प्रासंगिक कारक नहीं है। जबकि न्यायालय को पता है कि रेस एक्स्ट्रा कमर्शियल के सिद्धांत शराब के व्यापार पर लागू होते हैं, जो वैध रूप से दिए गए लाइसेंस को रद्द करने का औचित्य नहीं होगा और जो कानून के उल्लंघन के लिए स्थापित नहीं है।"

    उक्त टिप्पणियों के साथ याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: डिप्टी कमिश्नर एक्साइज बनाम मैसर्स 2 बैंडिट्स रेस्टोरेंट

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 553

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