"व्यक्तियों की स्वतंत्रता बाधित होती है": दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं में स्थिति रिपोर्ट दाखिल न करने पर चिंता व्यक्त की

LiveLaw News Network

21 Jan 2022 3:12 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को लंबित जमानत आवेदनों के मामलों में संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थिति रिपोर्ट दाखिल न करने पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि देरी से किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है।

    जस्टिस मनोज कुमार ओहरी दो मामलों की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अदालत ने पहले अभियोजन एजेंसियों द्वारा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के पहलू पर फैसला सुनाया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें कोई देरी न हो। इससे पहले, न्यायालय को सूचित किया गया था कि स्थिति रिपोर्ट समय पर दाखिल करने के संबंध में जांच अधिकारियों का आवश्यक संवेदीकरण किया गया है।

    गुरुवार को सुनवाई के दरमियान कोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने में हो रही देरी पर चिंता जताई और मामले में पेश संबंधित डीसीपी से कहा,

    "बार-बार, हम अभी भी ऐसे मामलों को देखते रहे हैं, आपके आश्वासनों के बावजूद कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि स्थिति रिपोर्ट समय पर अदालत में पहुंचे ताकि जमानत आवेदनों पर सुनवाई हो और उन्हें अनावश्यक रूप से स्थगित न किया जाए। स्थिति रिपोर्ट दाखिल न करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है।"

    "मुझे यह देखकर दुख होता है कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों, एपीपी के प्रयास करने के बावजूद कि स्थिति रिपोर्ट समय पर अदालत पहुंचे, स्थिति रिपोर्ट अभी भी दायर नहीं की गई है। उन्हें सुनवाई की तारीख या एक दिन पहले सौंप दिया जाना चाहिए। एक बार जब स्थिति रिपोर्ट को एक महीने के भीतर या अदालत के पास तारीखों की उपलब्धता के अनुसार दायर करने का निर्देश दिया जाता है, इसे अंतिम तिथि पर ही क्यों दायर किया जाता है?"

    इसके जवाब में, डीसीपी ने कोर्ट को बताया कि जांच अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को कहा गया है कि वे ठाकोर लक्ष्मणजी बनाम गुजरात राज्य में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का पालन करें।

    गुजरात हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि

    संबंधित एसपी या किसी अन्य जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को मामले की जांच की निगरानी के साथ-साथ जमानत आवेदन के पीपी प्रभारी इसे देखने के लिए कर्तव्यबद्ध होंगे कि मामले के भौतिक पहलुओं को उजागर करने वाला उचित जवाबी हलफनामा मामले के प्रभारी जांच अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष दायर किया जाता है।

    हालांकि उन्होंने कहा कि उपरोक्त के बावजूद, कुछ मामले ऐसे थे जिनमें विसंगतियां देखी जा रही थीं और कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता या तो न्यायालय के निर्देशों से हो सकती है या मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए ताकि जमीनी स्तर पर अधिकारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

    इस पर मामले में उपस्थित एपीपी हिरेन शर्मा ने कहा कि ऐसे मामलों में पर्यवेक्षण करने वाले एसएचओ पर कुछ जुर्माना लगाया जा सकता है ताकि सिस्टम में कमी ठीक किया जा सके।

    उक्त की बिंदु पर जस्टिस ओहरी ने डीसीपी से कहा, "यह आपके स्तर पर तय होना है कि प्रक्रिया को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए, चाहे संवेदनशील बनाकर या दंडात्मक कार्रवाई द्वारा। यह आपके लिए एक कॉल है।"

    अदालत ने तब ऐसी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करते समय पालन किए जाने वाले मानक टेम्पलेट के बारे में पूछताछ की। इस पर डीसीपी ने कोर्ट को बताया कि गुजरात हाई कोर्ट द्वारा दिए गए टेम्पलेट को डीसीपी स्तर पर दोहराया गया है।

    उक्त पहलू पर, एपीपी शर्मा ने 18 जनवरी, 2022 को दायर हलफनामे के बारे में अदालत को अवगत कराया, जिसमें कहा गया था कि गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद, स्थिति रिपोर्ट दाखिल करते समय पालन किए जाने वाले विवरणों के संबंध में विभिन्न परिपत्र जारी किए गए हैं।

    उन्होंने कहा कि पिछले साल 5 अगस्त को डीसीपी द्वारा एक बैठक भी आयोजित की गई थी जिसमें स्टैंडिंग काउंसल, एपीपी और आईओ शामिल हुए थे, जिसमें कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक मानक प्रारूप की आवश्यकता महसूस की गई थी।

    उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस महीने एक नया परिपत्र जारी किया गया है, जिसे सभी डीसीपी और एसएचओ के बीच सर्कुलेट किया गया है।

    उन्होंने कहा, "इन बिंदुओं को अब जमीनी स्तर पर कैसे कवर करना होगा, हमें यह देखना होगा । "

    इस पर न्यायमूर्ति ओहरी ने डीसीपी से इस प्रकार कहा,

    "मैं समझता हूं कि कार्यबल जबरदस्त दबाव में है, लेकिन दोनों मामलों में आदेश, हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं कि क्या अनुपालन किया जाना है। अधिकांश समय ये आदेश एक या दो दिन में अपलोड किए जाते हैं। तब आप अगले सप्ताह आने वाली तारीखों की जांच सूची नहीं है ताकि आप इस सप्ताह या इस महीने सुधारात्मक उपाय कर सकें। ऐसा नहीं है कि किसी को उन्हें सूचित करना है। आप जानते हैं कि जमानत आवेदन लंबित हैं। ये कुछ प्रकार के अनुपालन की आवश्यकता वाले आवेदनों में आदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस सारी तकनीक का क्या उद्देश्य है जब आप कह रहे हैं कि किसी ने मुझे सूचित नहीं किया कि मुझे एक स्थिति रिपोर्ट दर्ज करनी है। क्या यह किसी अधिकारी द्वारा प्रतिक्रिया हो सकती है? "

    तदनुसार, अदालत ने एपीपी को अधिकारियों द्वारा पारित प्रासंगिक परिपत्रों और स्थायी आदेशों को रिकॉर्ड में रखने के लिए कहा और कहा कि यह इस मुद्दे पर आदेश पारित करेगा।

    इसी तरह के मुद्दे को निस्तारित करने के लिए जस्टिस कैत ने पहले अभियोजन एजेंसियों को आपराधिक मामलों में उचित स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था , जिसमें दायर की गई जमानत याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक सभी विवरण शामिल थे।

    केस शीर्षक: सुमेर बनाम राज्य

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