सबुत जुटाने के मामले में कानून का उदार दृष्टिकोण, अवैध तरीके अपनाने का अनुमोदन नहीं है: दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

2 July 2020 11:31 AM GMT

  • सबुत जुटाने के मामले में कानून का उदार दृष्टिकोण, अवैध तरीके अपनाने का अनुमोदन नहीं है: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों में "छलपूर्वक" सबूत इकट्ठा करने के खिलाफ सावधानी बरतने की बात कही है।

    जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की एकल पीठ ने कहा,"विवाह एक ऐसा संबंध है, जिसे समाज में अब भी पवित्र माना जाता है। केवल इसलिए कि सबूत के नियम न्याय के वितरण की सहायता के लिए अदालत में साक्ष्य स्वीकार करने के लिए एक उदार दृष्टिकोण का पक्ष लेते हैं, इसे सबूत इकट्ठा करने के लिए अवैध तरीके अपनाने के लिए अनुमोदन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, , विशेष रूप से शादी जैसे विश्वास के रिश्तों में।"

    यह टिप्पणी फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर की गई अपील की सुनवाई करते हुए की गई, जिस मामले में पति को एक कॉम्पैक्ट डिस्क में शामिल सबूतों को रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति दी गई, पत्नी का कहना था कि जिससे उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा था।

    सीडी में कथित तौर पर पत्नी की एक ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसमें कथित तौर पर वह अपनी दोस्त के साथ फोन पर पति और उसके परिवार के बारे में अपमानजनक तरीके से बात कर रही थी। पत्नी ने इस आधार पर सीडी को रिकॉर्ड पर लाए जाने का विरोध किया कि यह एक 'निजी' बातचीत थी, जिसे गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था।

    साक्ष्य नियमों को लागू करते हुए- भले ही साक्ष्य अवैध रूप से प्राप्त किया गया हो, यह स्वीकार्य है- न्यायमूर्ति भंभानी ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

    हालांकि, उन्होंने कहा कि, "यदि किसी वैवाहिक या पारिवारिक संबंध में छलपूर्वक एकत्र किए गए सबूतों को पेश करने का अधिकार बिना किसी योग्यता या परिणाम के उपलब्ध है, तो यह संभावित रूप से व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में और समाज में बड़े पैमाने पर संकट पैदा कर सकता है।"

    उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि पति या पत्नी को बेडरूम या अन्य निजी स्थान पर रिकॉर्डिंग डिवाइस स्थापित करने या पार्टनर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए कोई भी तरीका अपनाने की, भले ही वैवाहिक कलह की परिस्थितियों में, पूरी आजादी हो, तो यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि पति या पत्नी ऐसा करने के लिए किस हद तक चले जाएंगे; और ऐसी संभावना अपने आप में ही वैवाहिक संबंधों का अंत कर देगी।

    फिर भी, अपील "सबूत स्वीकार करने के उदार दृष्टिकोण" के कारण रद्द की जाती है। अदालत ने अवैध रूप से प्राप्त किए गए साक्ष्य की स्वीकार्यता के कानून, एविडेंस लॉ, के सिद्धांत पर भरोसा करने के अलावा, फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 14 के तहत उसे दी गई शक्तियों पर भी विचार किया। यह देखा गया कि पारिवारिक न्यायालय "कठोरताओं" और सबूतों के कानून के "प्रतिबंध" से मुक्त हो गए हैं।

    "धारा 14 के तहत जो अनुमति दी जाती है, वह केवल परिवार न्यायालय द्वारा साक्ष्य के पारंपरिक नियमों की कठोरता और बेईमानी के बिना सबूत प्राप्त करने के लिए है, केवल एकमात्र शुरुआती परीक्षण यह है कि न्यायालय की राय में जो साक्ष्य विवाद का प्रभावी ढंग से ‌निस्तारण करने में मदद करे।"

    अदालत ने जोर देते हुए कहा कि साक्ष्य की" प्रासंगिकता "का परीक्षण भी पारिवारिक विवादों पर लागू नहीं होता है।

    वर्तमान मामले में, पीठ ने कहा, परिवार न्यायालय ने अपनी व्यक्तिपरक राय व्यक्त की थी कि सीडी में शामिल रिकॉर्डिंग "निश्चित रूप से पक्षों के बीच विवाद को तय करने में सहायता करेगी"। इसलिए इसने उक्त आदेश को बरकरार रखा।

    पीठ ने कहा कि साक्ष्य की स्वीकार्यता तय करने के लिए नैतिक विचारों को तथ्यात्मक नहीं बनाया जाना चाहिए। पीठ ने पूरन मल बनाम निरीक्षण निदेशक (जांच), नई दिल्‍ली व अन्य, (1974) 1 एससीसी 345, के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया।

    मामले का विवरण:

    केस टाइटल: दीप्ति कपूर बनाम कुणाल जुल्का

    केस नं: सीएम (एम) 40/2019

    कोरम: जस्टिस अनूप जयराम भंभानी

    प्रति‌नि‌धित्व: एडवोकेट राकेश वत्स (अपीलकर्ता के लिए); एडवोकेट कदंबरी सिंह पुरी के साथ एडवोकेट लोव‌िना रोपिया (प्रतिवादी के लिए)

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