बीमा पॉलिसी में दिए गए समय के बावजूद, बीमाकर्ता की देयता तब शुरू होती है, जब प्रीमियम भुगतान और कवर नोट जारी किया जाता है: उड़ीसा हाईकोर्ट

Avanish Pathak

22 Feb 2023 8:06 PM IST

  • बीमा पॉलिसी में दिए गए समय के बावजूद, बीमाकर्ता की देयता तब शुरू होती है, जब प्रीमियम भुगतान और कवर नोट जारी किया जाता है: उड़ीसा हाईकोर्ट

    Orissa High Court

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया कि बीमाकर्ता की देयता उसी क्षण से शुरू हो जाती है, जब बीमाधारक की ओर से बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है और उसे कवर नोट जारी किया जाता है। इसलिए, एक बीमाकर्ता अपने दायित्व से केवल इसलिए नहीं बच सकता है, क्योंकि बीमा पॉलिसी ने पॉलिसी शुरू करने के लिए एक अलग तिथि का उल्लेख किया था।

    रोजगार के दरमियान एक कर्मचारी की मृत्यु की क्षतिपूर्ति के लिए बीमाकर्ता की देयता तय करते हुए, जस्टिस बिभु प्रसाद राउत्रे की पीठ ने कहा,

    "... मामले के वर्तमान तथ्यों में, बीमा कवरेज 25 जनवरी, 2000 को दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ जैसा कि कवर नोट में उल्लेख किया गया है। जब दुर्घटना शाम 4 बजे हुई, यानी कवर नोट जारी करने और प्रीमियम प्राप्त करने के 2 घंटे बाद, निस्संदेह बीमाकर्ता की देनदारी को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

    संक्षिप्त तथ्य

    दावेदारों ने कर्मचारी मुआवजा आयुक्त, बेरहामपुर के फैसले के खिलाफ हुए मौजूदा अपील दायर की गई थी, जिसमें मृतक पुरुषोत्तम सेठी को 1,22,310/- रुपये का मुआवजा दिया गया था। मृतक एक ट्रक में कुली था। रोजगार दरमियान ही उसकी मृत्यु हुई थी।

    आयुक्त ने बीमाकर्ता को दायित्व से मुक्त कर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने का निर्देश मालिक को दिया था। अपीलकर्ताओं ने इसे ही चुनौती दी थी।

    निष्कर्ष

    न्यायालय ने धरम चंद (सुप्रा) में निर्धारित अनुपात पर ध्यान दिया, जिसमें यह माना गया था कि बीमा कवरेज को उस समय से शुरू माना जाना चाहिए जब प्रीमियम राशि प्राप्त हुई थी। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा बीमा अधिनियम की धारा 64-वीबी के संदर्भ में, बीमाकर्ता की ओर से जोखिम बीमाधारक से प्रीमियम के भुगतान की प्राप्ति पर शुरू होता है।

    मौजूदा मामले में कोर्ट ने पाया, बीमा पॉलिसी 27 जनवरी, 2000 को 00:00 बजे से 26 जनवरी, 2001 तक प्रभावी तिथि का उल्लेख करते हुए जारी की गई थी। हालांकि कवर नोट 25 जनवरी, 2000 को दोपहर 2 बजे जारी किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि प्रश्नगत वाहन के संबंध में प्रीमियम राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

    इसलिए, बीमा अधिनियम की धारा 64-वीबी के संदर्भ में और धर्म चंद (सुप्रा) के राशन के अनुसार, यह माना गया था कि मौजूदा मामले में, बीमा कवरेज 25 जनवरी, 2000 को दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ था, जैसा कि मुखपृष्ठ में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, जब दुर्घटना शाम 4 बजे हुई, यानी कवर नोट जारी होने और प्रीमियम प्राप्त होने के 2 घंटे बाद, निस्संदेह बीमाकर्ता दायित्व से बच नहीं सकता।

    तदनुसार, बीमा कंपनी को दुर्घटना की तिथि से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ आयुक्त के निर्देशानुसार मालिक की ओर से 1,22,310/- रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, और बीमा कंपनी को दुर्घटना की तारीख से 12% प्रति वर्ष की दर से मुआवजा राशि जमा करने का आदेश दिया गया था। दो माह की अवधि में पूरी राशि जमा करने का आदेश दिया गया है।

    केस टाइटल: श्रीमती रेणुका सेठी व अन्य बनाम बाबू साहू और अन्य।

    केस नंबर: एफएओ नंबर 480 ऑफ 2012

    कोरम: बीपी राउत्रे, जे.

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (उड़ीसा) 25

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