विधायिका अपने बनाए कानूनों के प्रभाव का आकलन नहीं करती है; यह बड़े मुद्दों की ओर ले जाता है: सीजेआई एनवी रमाना

LiveLaw News Network

27 Nov 2021 8:47 AM GMT

  • विधायिका अपने बनाए कानूनों के प्रभाव का आकलन नहीं करती है; यह बड़े मुद्दों की ओर ले जाता है: सीजेआई एनवी रमाना

    भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमाना ने सं‌विधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में समापन समारोह में विधायिका द्वारा पारित कानूनों के प्रभाव का आकलन करने के लिए अध्ययन नहीं करने का मुद्दा उठाया। सीजेआई ने कहा कि इससे 'बड़े मुद्दे' पैदा होते हैं।

    उन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 का उदाहरण दिया, जिसके लागू होने से मजिस्ट्रेट अदालतों का बोझ बढ़ गया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मौजूदा न्यायालयों को वाणिज्यिक न्यायालयों के रूप में री-ब्रांडिंग करने से लंबित मामलों की समस्या का समाधान नहीं होगा।

    सीजेआई रमाना ने कहा,

    "एक और मुद्दा यह है कि विधायिका अध्ययन नहीं करती है या कानूनों के प्रभाव का आकलन नहीं करती है। यह कभी-कभी बड़े मुद्दों की ओर जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 की शुरूआत इसका एक उदाहरण है। पहले से ही बोझ से दबे मजिस्ट्रेटों पर और बोझ पड़ता है। इसी तरह, मौजूदा अदालतों को एक विशेष बुनियादी ढांचे के निर्माण के बिना वाणिज्यिक अदालतों के रूप में रीब्रांड करने से पेंडेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

    सीजेआई ने कहा, "लंबित होने का मुद्दा प्रकृति में बहुआयामी है", और केंद्र सरकार से पिछले दो दिनों के दौरान प्राप्त सुझावों पर विचार करने का आह्वान किया।

    उन्होंने कहा, "लंबित होने का मुद्दा प्रकृति में बहुआयामी है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इन दो दिनों के दौरान प्राप्त सुझावों पर विचार करेगी और मौजूदा मुद्दों का समाधान करेगी।"

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने हाल ही में केंद्र सरकार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के विधायी प्रभाव मूल्यांकन का संचालन करने का निर्देश दिया था। उसके बाद, केंद्र ने एक विधायी प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की , जिससे पता चला कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मंचों के आर्थिक क्षेत्राधिकार में बदलाव से जिला आयोगों पर बोझ पड़ेगा।

    इससे पहले भी, स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उचित चर्चा के बिना विधायिका द्वारा कानून पारित करने के मुद्दे के बारे में बात की थी। उन्होंने टिप्पणी की थी कि यह "मामलों की एक खेदजनक स्थिति" है कि कई कानूनों में अस्पष्टता है और चर्चा की कमी के कारण कानूनों के आशय को समझना संभव नहीं है। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी हो रही है।

    सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट के बोझ को कम करने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपील की चार क्षेत्रीय अदालतों के योगदान के संबंध में भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा कल दिए गए सुझावों का भी उल्लेख किया , ताकि यह संवैधानिक मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके। सीजेआई ने उल्लेख किया कि अटॉर्नी जनरल ने न्यायिक प्रणाली के पुनर्गठन और न्यायालयों के पदानुक्रम को बदलने का प्रस्ताव रखा है।

    सीजेआई ने कहा,

    "यह ऐसी चीज है जिस पर सरकार विचार कर सकती है। आजादी के बाद से, मुझे नहीं लगता कि भारत में न्यायपालिका का संरचनात्मक पदानुक्रम वास्तव में क्या होना चाहिए, इस पर विचार करने के लिए कोई गंभीर अध्ययन किया गया है।"

    कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एएम खानविलकर और एल नागेश्वर राव ने भी भाषण दिए।

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