अदालत को अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए आरोपी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने/अनुमति देने की कानूनी रूप से अनुमति है: केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

2 Aug 2021 12:31 PM GMT

  • अदालत को अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए आरोपी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने/अनुमति देने की कानूनी रूप से अनुमति है: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन को खारिज करते समय, अदालत के लिए यह कानूनी रूप से अनुमत है कि आरोपी को एक विशिष्ट अवधि के भीतर जांच अधिकारी या क्षेत्राधिकारी अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाए।

    न्यायमूर्ति आर. नारायण पिशारदी की खंडपीठ ने नाथू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एलएल 2021 एससी 261 का उल्लेख किया, जिसमें यह देखा गया है कि जब अग्रिम जमानत देने के लिए एक सख्त मामला नहीं बनता है, बल्कि जांच प्राधिकरण ने हिरासत में जांच के लिए एक मामला, यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय को न्याय सुनिश्चित करने की कोई शक्ति नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे कहा था कि इस तरह के आदेश (आरोपी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश) अनिवार्य रूप से जांच अधिकारी के विचारों को ध्यान में रखते हुए आवेदक के हितों की रक्षा के लिए संकीर्ण रूप से तैयार किया जाना चाहिए।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि,

    "न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 438 (1), विशेष रूप से सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधान के तहत वैधानिक योजना को ध्यान में रखना चाहिए और जांच एजेंसी, आवेदक की चिंताओं / हित, शिकायतकर्ता और समाज की चिंताओं को बड़े पैमाने पर संतुलित करना चाहिए। "

    कोर्ट के समक्ष मामला

    याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति विकास कार्यालय (एससीडी), तिरुवनंतपुरम निगम में वरिष्ठ लिपिक था। वह अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजनाओं के तहत मौद्रिक राहत प्राप्त करने के लिए आवेदनों को स्वीकार करने और उन्हें संसाधित करने का आरोपी है।

    आरोपी व्यक्तियों द्वारा रची गई साजिश के तहत याचिकाकर्ता ने फर्जी आवेदनों में आरोपी 2 से 11 (रिश्तेदारों / अन्य स्टाफ सदस्यों) के बैंक खाता नंबर शामिल किए और ऐसे आवेदनों का उपयोग करके, उन्होंने उनके बैंक खातों में लगभग सत्तर लाख रुपये स्थानांतरित कर दिए।

    कोर्ट का अवलोकन

    कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक धन की एक बड़ी राशि, जिसका उपयोग अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए किया जाना था, याचिकाकर्ता द्वारा गबन किया गया है। अदालत ने उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

    याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता जांच अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है और इस प्रकार अदालत ने इस सवाल की जांच की कि क्या ऐसी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जा सकता है।

    कोर्ट ने शुरुआत में पाया कि एंथु बनाम पुलिस सब इंस्पेक्टर (2015) 4 केएचसी 61 मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि आत्मसमर्पण करने का निर्देश 'अग्रिम जमानत' की अवधारणा के खिलाफ है और यह कि जब कोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी, आरोपी को मजिस्ट्रेट या जांच अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने का कोई औचित्य नहीं है।

    कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के 2021 के फैसले को ध्यान में रखते हुए कहा कि,

    "इस न्यायालय द्वारा एंथरू (सुप्रा) में और रवींद्रन बनाम केरल राज्य (2018 (1) केएचसी 620) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के आलोक में नाथू सिंह में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को अच्छा कानून नहीं माना जा सकता है।"

    कोर्ट ने इसके अलावा कहा कि,

    "मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता द्वारा उसे जांच अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करने की अनुमति देने के अनुरोध पर अनुकूल विचार किया जा सकता है। आरोपी के खिलाफ मामला 08.04.2021 को दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी अभी तक याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं कर सका। अगर याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करने की अनुमति दी जाती है, तो इससे जांच में आसानी होगी।"

    नतीजतन, याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना खारिज कर दी गई और याचिकाकर्ता को सात दिनों की अवधि के भीतर जांच अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया।

    केस का शीर्षक - राहुल आर.यू. बनाम केरल राज्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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