आरोपी-पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर बलात्कार, पॉक्सो एक्ट के मामलों को रद्द करना 'कानूनी रूप से अस्वीकार्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Avanish Pathak

7 April 2023 11:05 PM IST

  • आरोपी-पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर बलात्कार, पॉक्सो एक्ट के मामलों को रद्द करना कानूनी रूप से अस्वीकार्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट ने कहा है कि अभियुक्त और पीड़िता के बीच हुए समझौते के आधार पर बलात्कार के मामले या पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों को रद्द करने की कानूनी रूप से अनुमति नहीं है।

    जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-I की पीठ ने कहा कि एक ऐसे मामले में यह टिप्पणी की, जिसमें उसने पीड़िता की ओर से आरोपी के खिलाफ दायर 9 साल पुराने बलात्कार के मामले को इस आधार पर खारिज करने से इनकार कर दिया कि मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था।

    इस संबंध में, कोर्ट ने ओम प्रकाश बनाम यूपी राज्य और दूसरा 2023 लाइवलॉ (एबी) 104 के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी ध्यान में रखा, जिसमें यह माना गया है कि धारा 376 आईपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही और पॉक्सो एक्ट को अभियुक्त और पीड़ित के बीच हुए समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या पॉक्सो अधिनियम के तहत एक मामले में आरोपी और पीड़ित के बीच समझौता किया जा सकता है, यह रामजी लाल बैरवा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित कर रहा है।

    निष्कर्ष

    शुरुआत में, अदालत ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत संयम से और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने सतीश कुमार जाटव बनाम यूपी राज्य, 2022 लाइवलॉ (एससी) 488 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लेख किया, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि जब कथित अपराधों के लिए एक स्पष्ट मामला बनता है, आपराधिक कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि "मामले की कार्यवाही को लंबा करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

    न्यायालय ने नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य (2014) 6 एससीसी 466 के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें शीर्ष अदालत ने विशेष रूप से यह माना था कि धारा 376 आईपीसी के तहत अपराध पक्षों के बीच एक निजी विवाद नहीं कहा जा सकता है।

    अदालत ने दक्षाबेन बनाम गुजरात राज्य 2022 लाइवलॉ (एससी) 642 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी ध्यान दिया, जिसमें यह कहा गया था कि धारा 306 आईपीसी (आत्महत्या के लिए उकसाना) और बलात्कार (धारा 376) के तहत दर्ज एफआईआर को धारा 482 सीआरपीसी के तहत रद्द नहीं किया जा सकता है।

    इस प्रकार, पूर्वोक्त स्थापित कानूनी स्थिति के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि धारा 376 आईपीसी, सहपठित धारा 3/4पॉक्सो एक्ट के तहत एक मामले को दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर रद्द करना कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।

    इसलिए, मौजूदा आवेदन खारिज कर दिया गया।

    केस टाइटल- प्रवीण कुमार सिंह @ प्रवीण कुमार और 2 अन्य बनाम यूपी राज्य प्रधान सचिव के माध्यम से, गृह विभाग, लखनऊ। और दूसरा [APPL. U/S 482 No. - 2941 of 2023]

    केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 120

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