निजी नर्सिंग संस्थानों में काउंसलिंग के बाद खाली रहने वाली सीटों को भरने के लिए गाइडलाइंस बनांए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा

Avanish Pathak

27 Oct 2023 6:57 PM IST

  • निजी नर्सिंग संस्थानों में काउंसलिंग के बाद खाली रहने वाली सीटों को भरने के लिए गाइडलाइंस बनांए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा

    Punjab & Haryana High Court

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि हरियाणा सरकार ने "आज तक ऐसी किसी भी प्रक्रिया को अधिसूचित करने की जहमत नहीं उठाई है", राज्य को निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त नर्सिंग संस्‍थानों में काउंसलिंग के निर्धारित दौर के बाद खाली रह गई सीटों को भरने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया।

    जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस मनीषा बत्रा की खंडपीठ ने कहा, "हरियाणा राज्य ने आज तक ऐसी किसी भी प्रक्रिया को अधिसूचित करने की जहमत नहीं उठाई है और इसके परिणामस्वरूप निजी नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश की पारदर्शी पद्धति विकसित करने में वह विफल रही है। इसलिए, हरियाणा राज्य को निजी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों में ऐसी सीटें भरने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित करने का निर्देश दिया जाता है जो काउंसलिंग के निर्धारित दौर के बाद खाली/बचे हुए हैं।''

    कोर्ट ने कहा, ऐसे दिशानिर्देश तीन महीने के भीतर निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके जो इस मामले में उत्पन्न हुई है। इसमें आगे कहा गया, राज्य निर्णय लेने के बाद इस न्यायालय को एक रिपोर्ट भेजेगा।

    अदालत विभिन्न कॉलेज चलाने वाली एक सोसायटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से एक अंबाला शहर में स्थित महाबीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा छात्रों को दिए गए संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश रद्द करने के आदेश को रद्द करने की मांग कर रहा था।

    याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 2019 में विश्वविद्यालय द्वारा की गई दो राउंड की काउंसलिंग के बाद कॉलेज की सीटें खाली रह गईं। कथित तौर पर, कॉलेज ने सीटें भरने के लिए काउंसलिंग सत्र के लिए कई अनुरोध किए लेकिन विश्वविद्यालय ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए कॉलेज में पर्यवेक्षक की मौजूदगी के बिना ही बीएससी में 31 विद्यार्थियों की काउंसिलिंग कर दी गई। नर्सिंग कोर्स में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स में 32 और एमएससी नर्सिंग कोर्स में 16 छात्रों को प्रवेश दिया गया।

    याचिकाकर्ता ने जनवरी 2020 में तीनों पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों का पंजीकरण रिटर्न विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया, जिसे जमा की गई फीस के साथ विश्वविद्यालय ने स्वीकार कर लिया था।

    हालांकि, विश्वविद्यालय ने पत्र लिखकर याचिकाकर्ता द्वारा प्रवेशित छात्रों के प्रवेश रद्द कर दिए और सूचित किया कि प्रवेश विश्वविद्यालय काउंसलिंग के अनुसार नहीं थे और कॉलेज द्वारा अपने स्तर पर किए गए थे।

    दलीलों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा, "अपने आप में प्रवेश देने की कार्रवाई कुछ और नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया को खत्म करने का प्रयास था क्योंकि कॉलेज के लिए निजी काउंसलिंग आयोजित करना और प्रवेश देना स्वीकार्य नहीं था।"

    कॉलेज प्रतिवादी नंबर 2 (कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय) से संबद्ध था और जहां तक शिक्षा के मानकों के रखरखाव का सवाल था, कॉलेज में छात्रों का प्रवेश भी शामिल था, यह उसके पर्यवेक्षी नियंत्रण में आता था। पीठ ने कहा, प्रवेश स्पष्ट रूप से कॉलेज द्वारा पिछले दरवाजे से प्रवेश के माध्यम से दिए गए थे और प्रतिवादी ने एक मौखिक आदेश पारित करके सही कहा था कि इस तरह कार्य सख्ती से अस्वीकार्य था और यह राज्य सरकार के विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करने के कॉलेज के इरादे को दर्शाता है।

    न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल पंजीकरण शुल्क जमा करने और पंजीकरण रिटर्न दाखिल करने से छात्रों को नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं मिल जाता, जब योग्यता को सही ठहराने की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो और जाहिर है, यह छात्रों को भी पता था कि उनका प्रवेश निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके नहीं किया गया था और इसे अनंतिम आधार पर किया गया था।

    यह नोट किया गया कि 2020 में छात्रों द्वारा दायर एक रिट याचिका में उन्हें प्रथम वर्ष की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, हालांकि वर्तमान याचिका में उन्होंने पक्षकार बनने का विकल्प नहीं चुना। कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एमएससी में केवल 9 छात्र उत्तीर्ण हुए और 2 बीएससी में उत्तीर्ण हुए।

    कोर्ट ने कहा,

    "हमारी राय में, याचिकाकर्ता को उपरोक्त 79 छात्रों के प्रवेश को नियमित करना या उन्हें अगले वर्षों के लिए परीक्षा में बैठने की अनुमति देना, वह भी इस संबंध में उनकी ओर से कोई प्रार्थना नहीं किए जाने के बावजूद, और उसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 को उनके परिणाम घोषित करने का निर्देश देना निश्चित रूप से कानून तोड़ने के समान होगा, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है क्योंकि यह याचिकाकर्ता और उन छात्रों के पक्ष में गलत सहानुभूति होगी।"

    अदालत ने कहा, "अगर छात्रों को आगे बनाए रखने की अनुमति दी गई तो न केवल चयन प्रक्रिया की शुद्धता खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि गलती करने वाले शैक्षणिक संस्थानों का साहस भी बढ़ेगा।"


    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (पीएच) 210

    टाइटल: महाबीर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

    आदेश को डाउनलोड/पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story