अवध बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान वकीलों का 'अभद्र व्यवहार' पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया
LiveLaw News Network
16 Aug 2021 8:11 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को हुए अवध बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान वकीलों के अभद्र (अनियंत्रित) व्यवहार पर सोमवार को आज स्वत: संज्ञान लिया।
न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने चुनाव के दौरान हाईकोर्ट परिसर के अंदर हुई सुरक्षा और गैरकानूनी गतिविधियों के संबंध में वरिष्ठ रजिस्ट्रार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।
कोर्ट ने कहा:
"हमें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि 14.08.2021 को हाईकोर्ट परिसर में होने वाले अवध बार एसोसिएशन का चुनाव को कुछ वकीलों द्वारा अनियंत्रित, अशोभनीय और अलोकतांत्रिक व्यवहार और प्रोटोकॉल के उल्लंघन के कारण रद्द कर देना पड़ा।"
अदालत को सूचित किया गया था कि उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ 14 अगस्त को मतदान केंद्रों पर आए थे। वहां उन्होंने मतपत्रों को फाड़ा, महिला वकीलों को धक्का देने और उनके साथ दुर्व्यवहार किया।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि हाथापाई में एक वकील गंभीर रूप से घायल हो गया और घटना में उसका हाथ टूट गया। इसके अलावा, एक वकील को दिल का दौरा पड़ा।
इस पर न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा:
"हाईकोर्ट के बार चुनाव के दौरान इस तरह की घटना को सुनना वास्तव में चौंकाने वाला है।"
इसे देखते हुए कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान वकीलों के अनियंत्रित व्यवहार का संज्ञान लेते हुए रिटर्निंग ऑफिसर वी.के. शाही को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
रिपोर्ट में उन्हें वीडियो क्लिपिंग (एस) और फोटोग्राफ के साथ-साथ साक्ष्य और सामग्री जमा करने के लिए कहा गया है, जिसके कारण चुनाव रद्द कर दिया गया।
इसके अलावा, कोर्ट ने बुजुर्ग समिति के अध्यक्ष डॉ. अशोक निगम को भी सुना। उन्होंने भविष्य में होने वाले चुनावों के लिए कोर्ट को कुछ सुझाव दिए। इसके बाद उन्हें मंगलवार तक लिखित रूप में अपना सुझाव देने के लिए कहा गया।
कोर्ट ने बार एसोसिएशन के अन्य सदस्यों को भी अपने सुझाव लिखित रूप में बुजुर्ग समिति के अध्यक्ष को देने के लिए कहा।
कोर्ट ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 18.08.2021 को दोपहर 2.15 बजे रखने का निर्देश दिया।
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