वकीलों को बिना पढ़े किसी फैसले की आलोचना नहीं करनी चाहिए: केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

11 Feb 2022 8:41 PM IST

  • वकीलों को बिना पढ़े किसी फैसले की आलोचना नहीं करनी चाहिए: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को मलयालम फिल्म 'चुरुली' के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज करते हुए वकीलों से अपील की कि वे किसी फैसले को पढ़ने से पहले मुख्यधारा या सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने से बचें।

    जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा कि वकीलों को न्यायपालिका के मुखपत्र के रूप में कार्य करना चाहिए और किसी निर्णय की केवल निष्पक्ष आलोचना करनी चाहिए।

    उन्होंने कहा,

    "यह देखकर आश्चर्य होता है कि कुछ वकील बिना फैसला पढ़े भी अदालत के फैसलों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ वकील अदालत द्वारा दिए गए फैसले के बारे में सुबह 10.15 बजे या उसके तुरंत बाद 11 बजे टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। बेंच और बार एक सिक्के के दो पहलू हैं। वकीलों को न्यायपालिका का मुखपत्र होना चाहिए। एक निर्णय के बारे में एक निष्पक्ष आलोचना हमेशा स्वीकार्य होती है, लेकिन आलोचना निर्णय को पढ़ने के बाद ही शुरू की जा सकती है।"

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार के सभी सदस्य इस तरह की 'अपरिपक्व' टिप्पणी नहीं करते। यह संदेश उन मुट्ठी भर लोगों के लिए है जो इस तरह की प्रथा में शामिल हैं।

    कोर्ट ने यह भी जोड़ा,

    "कम से कम इसके बाद वकीलों को शपथ लेनी चाहिए कि वे अदालत के फैसले के बारे में फैसला पढ़ने के बाद ही प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया में टिप्पणी करेंगे ... उन्हें न्यायपालिका के हितों की रक्षा करनी चाहिए। न्यायाधीश आ सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन न्यायपालिका को खड़ा रहना चाहिए। वकील न्यायपालिका का हिस्सा हैं। वैसे भी मैं इसे सभी वकीलों के विवेक पर छोड़ता हूं। "

    जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने आगे इस बात पर जोर दिया कि वकीलों को जनता के सामने एक निर्णय की आलोचना करने का उचित तरीका दिखाना चाहिए।

    उन्होंने कहा,

    "वकीलों को समाज को रास्ता दिखाना चाहिए कि अदालत के फैसले को किस तरह से लिया जाना है। अगर इस तरह की योग्य निर्णय की आलोचना की जाती है ... अगर वकीलों ने बिना पढ़े फैसले के बारे में टिप्पणी करना शुरू कर दिया तो कोई भी नागरिकों को दोष नहीं दे सकता है, जो सोशल मीडिया पर निर्णय और न्यायाधीशों के बारे में टिप्पणी करते हैं।"

    वकील पैगी फेन ने अधिवक्ता सी.ए. अनूप और कृष्णा आर. ने आरोप लगाया कि फिल्म ने अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल किया।

    फैसले में कुछ नागरिकों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग का भी जिक्र किया गया। कोर्ट ने नोट किया कि फिल्म पर की गई अधिकांश टिप्पणियां उन लोगों की ओर से आई जिन्होंने पूरी फिल्म देखने के बजाय केवल सोशल मीडिया पर फिल्म की छोटी क्लिप देखी थी।

    कोर्ट ने कहा,

    "किसी फिल्म को पूरा देखने के बाद ही उसका आकलन किया जाता है। किसी फिल्म को पूरा देखे बिना, फिल्म में कुछ अलग-अलग संवादों के आधार पर टिप्पणी करना उचित नहीं है।"

    कोर्ट ने कहा,

    "कलाकार भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। वे दिन और महीने खर्च करके अपना काम करते हैं। एक कलात्मक रचना के बारे में सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करना, यहां तक ​​कि सृजन को देखे बिना भी बहिष्कृत किया जाना गलत है।"

    कोर्ट ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर भी अपनी राय दी। कोर्ट ने विशेष रूप से यह देखते हुए कि कैसे मामले में उसके पहले के आदेशों की गलत व्याख्या की गई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।

    कोर्ट ने कहा,

    "हमें बताया गया कि सोशल मीडिया पर यूजर्स ने एक कहानी बनाना शुरू कर दिया कि हाईकोर्ट ने पुलिस को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि "चुरूली" फिल्म में गलत भाषा है या नहीं। इस तरह समाज के एक वर्ग द्वारा सोशल मीडिया फोरम का दुरुपयोग किया जाता है। सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे पूरा समुदाय को हम दोष नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पर अधिकतर यूजर्स सोशल मीडिया फोरम का उपयोग उपयोगी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन चुनिंदा लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।"

    इस फिल्म के रिलीज होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल्स की बाढ़ आ गई। इसमें फिल्म में प्रदर्शित अपशब्दों के संदर्भ और भ्रमित करने वाले कथानक शामिल थे।

    वकील ने यह भी आरोप लगाया कि फिल्म में शब्दों और वाक्यांशों का इस्तेमाल महिलाओं और बच्चों के शील को समान रूप से ठेस पहुंचाने के लिए किया गया। इससे दर्शक चिढ़ गए और व्यथित हो गए।

    कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह माना कि यह एक प्रचार याचिका प्रतीत होती है। फिल्म की रिलीज ने किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया।

    जज ने यह भी कहा कि फिल्म निर्माताओं के पास कलात्मक स्वतंत्रता के तहत कुछ अधिकार हैं:

    प्रारंभिक सुनवाई में से एक के दौरान, अदालत ने राज्य के पुलिस प्रमुख को फिल्म के प्रदर्शन में कोई वैधानिक उल्लंघन होने पर रिपोर्ट करने के लिए एक बयान दर्ज करने के लिए कहा था।

    पुलिस ने 14 पेज के अपने बयान में कहा कि उसे फिल्म के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला।

    कोर्ट ने कहा,

    "राज्य पुलिस प्रमुख द्वारा गठित एक विशेष टीम (जिसमें तीन महिला सदस्य शामिल हैं) ने इस अदालत के समक्ष रिपोर्ट की कि फिल्म देखने के बाद किसी भी कानून का कोई वैधानिक उल्लंघन नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि R2(b) कि रिट याचिका में कथित रूप से कोई आपराधिक अपराध नहीं बनाया गया है। इसलिए राज्य पुलिस विभाग के अनुसार, फिल्म में किसी भी मौजूदा वैधानिक नियम का उल्लंघन नहीं है और प्रदर्शन में कोई अपराध नहीं है।"

    तदनुसार सुनवाई योग्य कोई योग्यता नहीं पाते हुए न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

    केस का शीर्षक: पैगी फेन बनाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 73

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