'वकील न्याय वितरण प्रणाली का हिस्सा और पार्सल': पटना हाईकोर्ट ने सभी न्यायालयों में एडवोकेट्स के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा

Shahadat

18 May 2022 10:25 AM IST

  • पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट ने राज्य की सभी अदालतों में वकीलों और उनके मुवक्किलों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कानूनी प्रभारी सचिव को छह सप्ताह के भीतर इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।

    चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने एडवोकेट रमाकांत शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया,

    प्रभारी सचिव कानून सभी हितधारकों के साथ बैठक कर प्रदेश के वकीलों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना तैयार करेंगे।

    अदालत ने देखा कि राज्य के 10 मई के हलफनामे के अनुसार, सभी जिला न्यायाधीशों/जिलाधिकारियों को (ए) वकीलों के हॉल के निर्माण के लिए भूमि की पहचान करने के लिए पत्र भेजा गया है; (बी) शौचालय परिसर और (सी) डिजिटल कंप्यूटर कमरे का निर्माण कराना। यह कानून और न्याय विभाग, बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के तहत है, जैसा कि 19 अगस्त, 2021 को संशोधित किया गया था।

    वकीलों के लिए शौचालयों के निर्माण के संबंध में न्यायालय ने कहा कि यह योजना विशेष रूप से वकीलों के लिए अलग शौचालयों से संबंधित नहीं है और अदालत परिसर के भीतर बनाए जाने वाले शौचालयों तक ही सीमित है। साथ ही योजना में उल्लेखित डिजिटल कंप्यूटर कक्ष शायद अदालत परिसरों के भीतर बुनियादी ढांचे की स्थापना के संदर्भ में है।

    कोर्ट ने आदेश दिया कि यह इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकता है कि वकील न्याय व्यवस्था/वितरण प्रणाली का हिस्सा हैं। इसलिए, उनके उपयोग के लिए पूर्ण बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। सबसे पहले इस तरह के बुनियादी ढांचे को हॉल के निर्माण के माध्यम से किया जाना चाहिए, चाहे वह परिसर से सटे हों या न सटे हों।

    अदालत ने निर्देश दिया कि शौचालयों के साथ वकीलों के हॉल और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष के निर्माण के प्रस्ताव को आवश्यक मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को अग्रेषित किया जाए।

    पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के कानूनी मुख्य सचिव को अपने स्तर से मामले पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।

    याचिका में कहा गया कि स्थानीय अदालतों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक है।

    अब इस मामले की सुनवाई 30 जून 2022 को होगी।

    याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट रमाकांत शर्मा और प्रतिवादी की ओर से एजी ललित किशोर पेश हुए।

    केस शीर्षक: रमाकांत शर्मा बनाम बिहार राज्य और अन्य

    कोरम: चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार

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