'आपराधिक न्‍यायालयों में वकील पूर्ण आवश्यकता, विलासिता नहीं': दिल्ली ‌हाईकोर्ट ने बिना किसी कानूनी सहायता के मुकदमे का सामना करने वाले व्यक्ति को बरी किया

Avanish Pathak

8 Jan 2023 2:49 AM GMT

  • आपराधिक न्‍यायालयों में वकील पूर्ण आवश्यकता, विलासिता नहीं: दिल्ली ‌हाईकोर्ट ने बिना किसी कानूनी सहायता के मुकदमे का सामना करने वाले व्यक्ति को बरी किया

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ‌‌‌‌‌‌‌ने डकैती की तैयारी के एक मामले में आरोपी को रिहा करते हुए कहा, यह एक क्लासिक मामला है, जबकि निचली अदालत ने न्याय के सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया,क्योंकि आरोपी को कोई प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

    कोर्ट ने कहा,

    "मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का न्यायिक विवेक अब मामले को वापस भेजने और ट्रायल कोर्ट को फिर से नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश देने की अनुमति नहीं देता है। इसके मद्देनजर, अभियुक्त को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। अभियोजन के मामले में कई विसंगतियों और खामियों के अलावा, ट्रायल कोर्ट के समक्ष कानूनी सहायता वकील ने अभियुक्तों की सहायता नहीं की, जिससे मुकदमा अपने आप में खराब हो गया था।"

    जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसले में कहा कि न्यायपालिका को मानवाधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और गरीबों के लिए व्यावहारिक रूप से न्याय सुलभ बनाने की "बड़ी चुनौती" को पूरा करना है।

    उन्‍होंने कहा, "एक व्यक्ति के नुकसान की वास्तविकता को समझना और न्याय में समानता प्रदान करने के लिए प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करके अन्याय को रोकने के लिए सक्रिय कदम सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र और निष्पक्ष ट्रायल की संवैधानिक गारंटी गरीबों के लिए सार्थक बनी रहनी चाहिए।"

    अदालत ने कहा, देश और न्यायपालिका को वंचित समूहों के हितों की रक्षा के लिए भी सतर्क रहना होगा।

    जस्टिस शर्मा ने आगे कहा कि अदालतें एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की संरक्षक हैं और भारत के संविधान के साथ-साथ एक अभियुक्त के लिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की उनकी शपथ से कर्तव्यबद्ध हैं जो संवैधानिक लक्ष्य है।

    “कानूनी सहायता केंद्र स्थापित करने के लिए बड़ी रकम का वितरण किया जाता है, और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण उन लोगों की मदद करते हैं, जो गरीबी के कारण सर्वश्रेष्ठ वकीलों को नियुक्त करने में विफल रहते हैं। वकीलों को सूचीबद्ध किया जाता है और उन लोगों पर मुकदमा चलाने और उनका बचाव करने के लिए भुगतान किया जाता है जो स्वयं के बचाव के लिए वकीलों को नियुक्त करने में असमर्थ हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि फौजदारी अदालतों में वकील पूरी तरह से जरूरी हैं न कि विलासिता की चीज।"

    पीठ ने आगे कहा कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो विफल हो जाएगा यदि एक गरीब व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है वह बिना वकील की सहायता के अपना बचाव करने में असमर्थ रहेगा।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह याद रखा जाना चाहिए कि भारत में निष्पक्ष और उचित ट्रायल का न होना न केवल न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक जनादेश के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन है, बल्कि धारा 304 सीआरपीसी के अनिवार्य प्रावधानों का भी उल्लंघन है। वकील की सहायता पूरे ट्रायल के दौरान मौजूद नहीं थी।"

    कोर्ट ने मार्च 2009 में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 399 (डकैती करने की तैयारी करना) और 402 (डकैतों के गिरोह से संबंधित होने की सजा) और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत दोषी ठहराए गए सुनील को बरी करते हुए यह टिप्पणी की।

    मामले में एफआईआर 2007 में दर्ज की गई थी और याचिकाकर्ता सहित चार लोगों को चार्जशीट किया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी सुनील के पास से एक बटनदार चाकू, एक रैक्सिन बैग, 2.5 मीटर लंबी रस्सी और एक काले रंग का कपड़ा बरामद किया गया था।

    ज‌स्टिस शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता के कब्जे से रैक्सिन बैग, मास्क और प्लास्टिक की रस्सी की बरामदगी पर जांच अधिकारी सहित सभी गवाहों की गवाही "पूरी तरह से चुप" है, जैसा कि एफआईआर में आरोप लगाया गया है।

    अदालत ने यह भी कहा कि 3 सितंबर, 2008 को जब आरोपियों ने अनुरोध किया कि वे वकील को नियुक्त करने में असमर्थ हैं, तो राज्य के खर्च पर अदालत द्वारा एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था। हालांकि, यह देखा गया कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने और सजा पर दलीलें सुनने को छोड़कर एमिकस क्यूरी अनुपस्थित रहे।

    पीठ ने कहा कि यह अदालत खेद के साथ नोट करती है कि अंतिम बहस के चरण में भी, वह अपीलकर्ता की रक्षा के लिए मौजूद नहीं था, जिसे राज्य के खर्च पर बचाव करने के लिए कहा गया था।

    ज‌‌स्टिस शर्मा ने कहा कि इस मामले में सुनवाई बेहद आकस्मिक तरीके से की गई थी, इसलिए निचली अदालत ने अभियुक्तों की रक्षा के लिए किसी भी वकील को नियुक्त करना उचित नहीं समझा।

    अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी आपराधिक मामले में गवाहों को बदनाम करने और बयान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए किसी भी आरोपी से जिरह का अधिकार एक आपराधिक मुकदमे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।

    कोर्ट ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आदेश पत्र उदासीन तरीके से लिखा है और अधिकांश स्थानों पर वकील के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है।

    कोर्ट ने कहा,

    “आरोपी ने पिछले 15 वर्षों से मुकदमे का सामना किया है। कई बार, हालांकि एक जज द्वारा फैसला लिखते समय मुकदमे से गुजर रहे व्यक्ति की पीड़ा का उल्लेख कागज पर नहीं होता है, जो मुकदमा 15 साल से अधिक समय तक चला है वह अपने आप में एक पीड़ा है। एक आपराधिक मुकदमे का सामना करने का तनाव एक मामले में अघोषित सजा है, जैसा कि वर्तमान में है।”

    अदालत ने निर्देश दिया कि उसके फैसले की एक प्रति रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में भेजी जाए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिल्ली न्यायिक अकादमी के निदेशक (एकेडेमिक्स) को भी भेजी जाए।

    शीर्षक: सुनील बनाम राज्य

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