विज्ञापनों में तंबाकू विरोधी चित्रण पर प्रतिबंध लगाने के लिए जनहित याचिका दायर करने के लिए वकील ने माफी मांगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश की टिप्पणी को हटाया
LiveLaw News Network
11 Dec 2023 7:52 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने सिनेमाघरों, टीवी या ओटीटी प्लेटफार्मों में फिल्मों के बीच "ग्राफिक या स्थूल छवियों" वाले तंबाकू विरोधी विज्ञापनों के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए एक वकील के खिलाफ एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी को हटा दिया है।
कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह वकील की बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली, जिन्होंने कहा था कि उनका प्रयास किसी भी तरह से तंबाकू के सेवन को बढ़ावा देना या समर्थन करना नहीं था और वह खुद किसी भी तरह से तंबाकू के इस्तेमाल के खिलाफ हैं।
सितंबर में एकल न्यायाधीश ने जनहित याचिका को "कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग" बताते हुए खारिज कर दिया था, जिसके बाद वकील ने अपील में डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश के अनुसार, वकील ने एक हलफनामा दायर किया और एकल न्यायाधीश के समक्ष अपील और रिट याचिका दायर करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी, साथ ही कहा कि यह किसी भी गलत इरादे से दायर नहीं किया गया था।
कोर्ट ने कहा,
"उपरोक्त बिना शर्त माफी के मद्देनजर, जिसे इस न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है, पैराग्राफ 12 और 16 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों को हटा दिया गया है और कैविएट के साथ-साथ लंबित आवेदनों के साथ वर्तमान अपील को खारिज कर दिया गया है।"
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि जनहित याचिका एक महत्वपूर्ण हथियार है जिसका इस्तेमाल "गलत उद्देश्यों" के लिए नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा, “हमारा इरादा केवल (उसकी) दिशा में सुधार के लिए था…कृपया समझें। पीआईएल एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है. इसका उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।' अच्छे उद्देश्य का अर्थ है, इसका उपयोग गरीब लोगों के लिए किया जाना चाहिए, जो लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं… इसे याद रखें।”
पांच दिसंबर को अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि वकील को "कोर्स करेक्शन" की आवश्यकता है और विज्ञापनों में जो दिखाया जा रहा है वह "वास्तविकता" है। इसके बाद उसने वकील से माफी मांगते हुए एक हलफनामा दायर करने को कहा था।
जनहित याचिका को खारिज करते हुए, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि सरकार द्वारा जारी विज्ञापनों में दिए गए ग्राफिक विवरण "लोगों के लिए तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का उपयोग न करने के लिए आंखें खोलने" के लिए हैं और इसलिए, यह सार्वजनिक हित में है।
याचिका को कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग बताते हुए अदालत ने सितंबर में याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि वह वकील पर ऐसी कोई भी टिप्पणी करने से खुद को रोक रही है जिसका उसके भविष्य पर असर पड़ सकता है।
केस टाइटलः दिव्यम अग्रवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य।