भीमा कोरेगांव मामला: वकील-एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज तीन साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद रिहा

LiveLaw News Network

9 Dec 2021 1:53 PM IST

  • भीमा कोरेगांव मामला: वकील-एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज तीन साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद रिहा

    वकील और जानी-मानी आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद जाति हिंसा मामले में 1000 दिनों से अधिक की कैद के बाद गुरुवार को भायखला महिला जेल से बाहर निकलीं।

    भारद्वाज को 28 अगस्त, 2018 को गिरफ्तार किया गया था।

    विशेष एनआईए अदालत ने बुधवार भारद्वाज की जमानत की 15 शर्तें तय कीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारद्वाज को एक दिसंबर को डिफॉल्ट जमानत देने के बाद उनकी जमानत शर्तों पर फैसला करने के लिए विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।

    विशेष अदालत ने उन्हें 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और 50,000/- रुपये की नकद जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें इतनी ही समान राशि के एक या अधिक जमानतदार की व्यवस्था करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया।

    उनकी जमानत की शर्तें इस प्रकार हैं-

    1. मुंबई अदालत के अधिकार क्षेत्र में रहें और विशेष अदालत की अनुमति के बिना शहर न छोड़ेंगे।

    2. अदालत और एनआईए को तुरंत मुंबई में उनके निवास स्थान और उनके संपर्क नंबरों के बारे में सूचित किया जाएगा। भारद्वाज को अपने साथ रहने वाले अपने रिश्तेदारों के संपर्क नंबर भी देने होंगे।

    3. दस्तावेजी प्रमाण के साथ कम से कम तीन रक्त संबंधियों की सूची उनके विस्तृत आवासीय और कार्यस्थल के पते के साथ प्रस्तुत करेंगे।

    4. जमानत पर रहने के दौरान उसके आवासीय पते में कोई बदलाव होने पर एनआईए और अदालत को सूचित किया जाएगा।

    5. कम से कम दो पहचान प्रमाण-पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र की प्रतियां जमा करें।

    6. दस्तावेज जमा करने के बाद एनआईए उनके आवासीय पते का फिजिकल या वर्चुअल सत्यापन करेगी और अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करेगी।

    7. मुकदमे की कार्यवाही में भाग लें और देखें कि उसकी अनुपस्थिति के कारण सुनवाई लंबी नहीं है।

    8. हर पखवाड़े व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें।

    9. मीडिया के किसी भी रूप प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में कोई बयान नहीं दिया जाएगा।

    10. उन गतिविधियों के समान किसी भी गतिविधि में शामिल न हों जिनके आधार पर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत अपराधों के लिए वर्तमान एफआईआर दर्ज की गई थी।

    11. सह-अभियुक्त या समान गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी अन्य व्यक्ति के साथ संचार स्थापित करने का प्रयास नहीं करेंगी या समान गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को कोई अंतरराष्ट्रीय कॉल नहीं करेंगी।

    12. ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगी जो न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही के प्रतिकूल हो।

    13. व्यक्तिगत रूप से या किसी के माध्यम से अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेंगी।

    14. अदालत के अधिकार क्षेत्र में आरोपी के घर में आस-पास के रिश्तेदारों के अलावा आगंतुकों का कोई भी जमावड़ा नहीं होगा।

    15. वह अपना पासपोर्ट सरेंडर करेगी और स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

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