लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू विवाद: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का ADGP जेल से सवाल- जांच समिति ने अभी तक रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं की
Shahadat
28 Nov 2023 4:58 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के अतिरिक्त जेल जायरेक्टर जनरल (ADGP) को यह बताने के लिए तलब किया कि जेल से लॉरेंस बिश्नोई के मीडिया इंटरव्यू के विवरण की जांच के लिए मार्च, 2023 में गठित समिति ने अभी तक रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं की।
यह निर्देश तब आया जब अदालत ने पहले पंजाब जेल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया और टिप्पणी की,
"यह गंभीर चिंता का विषय है कि पुलिस या न्यायिक हिरासत में संदिग्ध को लंबे समय इंटरव्यू आयोजित करने की अनुमति दी गई। जिन अधिकारियों ने इंटरव्यू की अनुमति दी या सुविधा प्रदान की, उन्हें जल्द से जल्द पहचानने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है।"
पिछली सुनवाई के दौरान, बेंच ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि बिश्नोई के मोबाइल फोन द्वारा किए गए मीडिया इंटरव्यू की जांच के लिए 7 महीने बीत चुके हैं "लेकिन समिति द्वारा ज्यादा प्रगति नहीं की गई।" तदनुसार, यह निर्देश दिया गया कि ADGP हलफनामा दायर करें, जिसमें बताया जाए कि "समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने में इतना समय क्यों लगा।"
वर्तमान कार्यवाही में पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एडिशनल एजी इश्मा रंधावा ने बताया कि मामले की जांच करना कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें कई अधिकारी शामिल हैं और इस अवधि के दौरान बिश्नोई को कई जेलों में ले जाया गया।
एमिक्स क्यूरी एडवोकेट तनु बेदी ने कहा,
"हम 2023 में हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटजीपीटी के युग में प्रवेश कर चुके हैं... अगर राज्य अभी भी 8 महीने में इंटरव्यू का समय और स्थान निर्धारित नहीं कर पाया तो यह दर्शाता है कि जेलें बंद हो जाएंगी। सुरक्षित नहीं हैं और राज्य अच्छी तरह सुसज्जित नहीं है..."
उन्होंने कहा कि जेलों में फोन की तस्करी का मुद्दा लंबे समय से विदेशी देशों द्वारा सामना किया गया। उन्होंने विभिन्न समाधान तैयार किए, जैसे कि विशिष्ट समय और कॉल रिकॉर्डिंग सहित कुछ प्रतिबंधों के साथ कैदियों को मोबाइल फोन आवंटित करना।
यह देखते हुए कि पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है, जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने कहा,
"हम ADGP, जेल को यह बताने के लिए अदालत में उपस्थित होने का निर्देश देते हैं कि रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत नहीं की गई। अब तक जेल में मोबाइल और रंगदारी के लिए आने वाली कॉल को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का भी वह मूल्यांकन करेंगे...''
अदालत ने सैन्य ठेकेदार द्वारा दायर याचिका पर विचार किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि बिश्नोई ने उसे जबरन वसूली के लिए कॉल किया, जिसने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इस संबंध में राज्य के वकील ने कहा कि बिश्नोई उस समय हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था।
प्रासंगिक रूप से, एडवोकेट आकाश मनोचा द्वारा पक्षकार आवेदन दायर किया गया, जिन्होंने पहले बिश्नोई के इंटरव्यू की जांच के लिए जनहित याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि उन्होंने अपनी शिकायत के साथ समिति से संपर्क किया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोर्ट ने अर्जी पर नोटिस जारी किया।
केस टाइटल: कोर्ट ऑन इट्स मोशन बनाम पंजाब राज्य और अन्य