लॉ फर्म में लॉ इंटर्न से कथित तौर पर मारपीट: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार किया
LiveLaw News Network
21 April 2022 9:53 AM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने हाल ही में एक वकील के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को लॉ इंटर्न द्वारा दायर एक शिकायत पर रद्द करने से इनकार कर दिया।
जस्टिस वी. श्रीशानंद की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,
"आक्रामक पक्ष कौन है, वास्तव में जो हुआ वह सभी जांच का विषय है और पूरी जांच के बाद पुलिस सीआरपीसी की धारा 173 के तहत उचित रिपोर्ट दर्ज कर सकती है। तब तक, यह न्यायालय इस स्तर पर रिकॉर्ड सामग्री पर विचार करके कोई राय नहीं बना सकता है।"
याचिकाकर्ता वसंत आदित्य जे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 354, 341,506 और 509 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया था कि वह क्रीतम लॉ एसोसिएट्स के साथ एक इंटर्न के रूप में काम कर रही थी। जब उसने याचिकाकर्ता से लॉ इंटर्न सर्टिफिकेट के लिए अनुरोध किया, तो एक छोटा सा विवाद हुआ। यह भी आरोप लगाया गया कि उसके खिलाफ एक पानी की बोतल फेंकी गई और उसके सीने के दाहिने हिस्से में चोट लगी और शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन निकाल कर फेंक दिया। शिकायतकर्ता के मोबाइल फोन पर कुछ आपत्तिजनक और आपत्तिजनक संदेश भी भेजे गए थे। उक्त शिकायत के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियां
कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान शिकायत दर्ज करने से पहले, याचिकाकर्ता ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
उनका यह भी तर्क है कि याचिकाकर्ता कानून का पालन करने वाला नागरिक है। शिकायतकर्ता के साथ सक्रिय मिलीभगत से पुलिस द्वारा एक छोटी सी घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है और इसलिए शिकायत को रद्द करने की मांग की गई है।
अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध किया
मामले की जांच चल रही है और यदि घटना में कोई सच्चाई है, तो पुलिस अनिवार्य रूप से अंतिम रिपोर्ट दर्ज करेगी या पुलिस स्वयं घटना में 'बी' अंतिम रिपोर्ट दर्ज कर सकती है और इस स्तर पर प्रार्थना पर विचार करना इस न्यायालय के लिए बहुत समयपूर्व है।
न्यायालय का निष्कर्ष
अदालत ने कहा,
"याचिकाकर्ता को पुलिस ने बुलाया था और घटना के संबंध में उसका बयान दर्ज किया गया है। पुलिस बयानों पर विचार कर सकती है और जांच के बाद उचित रिपोर्ट दर्ज कर सकती है। याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई धारा 482 सीआरपीसी के तहत राहत इस स्तर पर प्रदान नहीं किया जा सकता है।"
पीठ ने कहा,
"जांच अभी भी जारी है और पुलिस पूरी जांच के बाद उचित रिपोर्ट दर्ज कर सकती है। दूसरे, इस स्तर पर मामले की योग्यता के संबंध में कोई राय व्यक्त करने से पक्षों के अधिकारों को खतरे में डाल दिया जाएगा। तीसरा, कोई भी न्यायालय संज्ञेय अपराध के संबंध में जांच को तब तक नहीं रोक सकता जब तक कि कोई विशेष व्यक्ति यह मामला नहीं बनाता है कि शिकायत बहुत ही तुच्छ प्रकृति की है और इसके परिणामस्वरूप अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है।"
आगे कहा,
"इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि पुलिस को याचिकाकर्ता द्वारा पहली बार में की गई शिकायत पर विचार करने की आवश्यकता है और याचिकाकर्ता द्वारा पुलिस के सामने पेश किए गए स्पष्टीकरण को भी ध्यान में रखना चाहिए जब उसका बयान दर्ज किया जाता है।"
केस का शीर्षक: वसंत आदित्य जे बनाम बनाम राज्य कर्नाटक
मामला संख्या: आपराधिक याचिका संख्या 3167/2022
प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ 127
आदेश की तिथि: 04 अप्रैल, 2022
उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट बी. रमेश; R1 के लिए एडवोकेट के.राहुल राय
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