कानून किसी व्यक्ति को स्वीकार और अस्वीकार, दोनों की अनुमति नहीं देता, पार्टी एक ही साधन को स्वीकार और अस्वीकार नहीं सकती: मद्रास हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

9 May 2022 10:34 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में अनुमोदन (Approbate) और अस्वीकार (Reprobate) के कानूनी सिद्धांत की व्याख्या किया और कहा कि चुनाव के कानून की नींव यह है कि कोई व्यक्ति एक ही साधन को स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता है।

    जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि किसी व्यक्ति को एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए एक दस्तावेज पर कार्रवाई करने, उसके बाद दस्तावेज को अस्वीकार करने, और संपत्ति का सौदा जारी रखने के लिए न्यायिक या अर्ध-न्यायिक फोरम बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है । एक सक्षम सिविल कोर्ट ऐसे बेईमान आचरण को अनुमति नहीं दे सकता है और ऐसे अवैध कार्य को वैधता प्रदान नहीं कर सकता है।

    अदालत ने हाल के एक फैसले की भी चर्चा की, जहां अदालत ने कहा था कि शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी पर अधिकार का दावा कर रहा पक्ष दो अलग-अलग प्राधिकरणों/अदालतों के समक्ष दो विरोधाभासी दृष्टिकोण अपना नहीं सकता है।

    मौजूदा मामले में मूल वादी ने दावा किया कि एक सेटलमेंट डीड के माध्यम से उसके पिता ने उसे संपत्ति में आजीवन ब्याज दिया था, और निहित शेष पूरी तरह से उसके बच्चों को दिया गया था। आगे दलील दी गई कि यह सेटलमेंट डीड भूमि सुधार न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया था और इस जब ट्रिब्यूनल ने 9.6.1991 को आदेश पारित किए थे तब दस्तावेज पर कार्रवाई की गई थी।

    हालांकि, प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि इस सेटलमेंट डीड पर कभी कार्रवाई नहीं की गई थी और यह सेटलमेंट डीड केवल भूमि सुधार अधिनियम के तहत छूट पाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। आगे यह निवेदन किया गया कि पिता ने संपत्तियों के साथ डील करना जारी रखा और संपत्तियों के पूर्ण नियंत्रण में था। उनका पट्टा भी निधन तक उन्हीं के नाम पर रहा।

    ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी की ओर से पेश किए गए तर्क का समर्थन नहीं किया और माना कि दस्तावेज पर भूमि सुधार न्यायाधिकरण के समक्ष कार्रवाई की गई थी और दस्तावेज पर भरोसा करके ट्रिब्यूनल ने एक आदेश भी पारित किया था।

    हालांकि, निचली अपीलीय अदालत ने अपील में पाया कि सेटलमेंट डीड पिता ने केवल अधिशेष भूमि की सीमा को कम करने और तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर उच्चतम सीमा का निर्धारण) अधिनियम के तहत परिणामों से बचने के लिए निष्पादित की थी। इसलिए, निचली अपीलीय अदालत के अनुसार, इस दस्तावेज पर कभी भी पिता द्वारा कार्रवाई करने का इरादा नहीं था और परिणामस्वरूप, इस दस्तावेज के तहत प्रदान किए गए लाभ बेटियों तक कभी नहीं पहुंचे।

    निचली अपीलीय अदालत ने यह भी माना था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के तहत प्रदान किया गया प्रतिबंध वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है और यह साबित करना पार्टियों पर है कि पार्टियों के बीच वास्तविक अनुबंध में दस्तावेज में उल्लिखित अनुबंध से अलग है। अदालत ने प्रतिवादियों के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि पिता ने सेटलमेंट डीड के निष्पादन के बाद भी संपत्तियों की डीलिंग की, जैसे कि संपत्ति पूरी तरह से उनकी थी। इसलिए, सेटलमेंट डीड पर कभी कार्रवाई नहीं की गई।

    हालांकि हाईकोर्ट की राय थी कि सेटलमेंट डीड भूमि सुधार न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और एक अनुकूल आदेश भी प्राप्त किया गया था। यह तथ्य अपने आप में सेटलमेंट डीड पर कार्य करने के समान होगा। तथ्य यह है कि पिता ने सेटलमेंट डीड के निष्पादन के बाद भी संपत्तियों की डीलिंग की थी, यह अप्रासंगिक है और उन बेटियों पर बाध्यकारी नहीं है, जिनके पक्ष में संपत्ति का निस्तारण किया गया था।

    सेटलमेंट डीड के निष्पादन के बाद पिता द्वारा निष्पादित वसीयत की वैधता के संबंध में भी एक मुद्दा उठाया गया था। अदालत ने माना कि हालांकि इस वसीयत में अन्य संपत्तियों का भी उल्लेख किया गया है, वसीयत का एक बड़ा हिस्सा मुकदमे में शामिल शेड्यूल संपत्तियों के संबंध में था। अदालत की राय थी कि वसीयत की वास्तविकता के संबंध में इस मुद्दे को अदालत द्वारा देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अन्य संपत्तियों से भी संबंधित है और जैसा कि अदालत ने पहले ही इसे कानून में बुरा माना था।

    प्रतिवादियों ने दलील दी कि वसीयत की वास्तविकता पर अंतिम फैसला देना अदालत के लिए एक आवश्यकता थी ताकि पार्टियों को पता चले कि वे कहां खड़े हैं और ताकि वसीयत की वास्तविकता के संबंध में पहले से ही अदालत के सामने पेश की गई सामग्री की बर्बादी न हो।

    हालांकि, अदालत ने आर. श्रीनिवास रो बनाम कालियापरुमल (नाबालिग) और अन्य (1966) के फैसले पर भरोसा किया और यह माना कि अदालत को ऐसे मुद्दों पर जाने की जरूरत नहीं है, जिनका मामले में शामिल विवाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "…..एक अदालत से केवल उन मुद्दों का उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है जो विचार के लिए पैदा होते हैं और एक अदालत से उन मुद्दों पर विचार करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जिनका मामले में शामिल विवाद पर कोई प्रभाव नहीं है। दूसरे शब्दों में, जहां एक मुद्दे पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष अपने आप में मामले के ‌निस्तारण के लिए पर्याप्त है, अदालत को वहां अन्य मुद्दों में नहीं पड़ना चाहिए और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। वास्तव में, उन मुद्दों पर, जिन पर न्यायालय को विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उन पर ‌दिए निष्कर्ष ऐसे निष्कर्ष भी नहीं हो सकते, जिन पर बाद के मुकदमे में न्यायनिर्णय के रूप में विचार किया जाना चाहिए। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि उन निष्कर्षों की पार्टियों के बीच वास्तविक विवाद को तय करने के लिए आवश्यकता नहीं है या आवश्यक नहीं है।"

    हालांकि, यह देखते हुए कि वसीयत को बेकार नहीं जाना चाहिए, यह साबित करने के लिए पहले से ही अभ्यास किया गया था, अदालत ने निर्देश दिया कि वसीयत और सबूत जो वसीयत के निष्पादन और वास्तविकता को साबित करने के लिए दिए गए हैं और इसके लिए जिन सामग्रियों पर भरोसा किया गया है, उन्हें पार्टियों के बीच किसी भी अन्य कार्यवाही में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां कोई मुद्दा वसीयत की वास्तविकता को छू रहा है।

    केस शीर्षक: लक्ष्मी अम्मल (मृत) और अन्य बनाम अम्माई अम्मल (मृत) और अन्य

    केस नंबर: SA No. 337 of 2021

    सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (Mad) 206


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