कॉमन एरिया के तौर पर दिखाई गई जमीन फ्लैट मालिकों की, बिल्डर इसे बेच नहीं सकता: मद्रास हाईकोर्ट

Avanish Pathak

6 Feb 2023 4:00 PM GMT

  • कॉमन एरिया के तौर पर दिखाई गई जमीन फ्लैट मालिकों की, बिल्डर इसे बेच नहीं सकता: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि जब एक भूमि को कॉमन एरिया के रूप में दिखाया जाता है और एक कॉमन फेसिलिटी के रूप में विकसित किया जाता है तो यह बिल्डिंग के फ्लैट ओनर्स के अंतर्गत आता है।

    कोर्ट ने कहा,

    अगर (अविभाजित शेयर) यूडीएस की गणना में कोई गलती है, तो इसे बिल्डर को सुधारना होगा। बिल्डर गलती का फायदा नहीं उठा सकता है और यह दावा नहीं कर सकता है कि खरीदारों को यूडीएस के बिना बिके हिस्से का भुगतान करना होगा।"

    जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस के कुमारेश बाबू ने चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को फ्लैट ओनर्स को खाली पड़ी नॉन-एफएसआई बिल्‍डिंग सौंपने का निर्देश देकर फ्लैट ओनर्स एसो‌सिएशन की याचिका का निपटारा किया।

    चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी तुरंत खाली पड़ी नॉन-एफएसआई बिल्‍डिंग को फ्लैट ओनर्स एसो‌‌सिएशन को सौंप देगी। सुधार विलेखों का निष्पादन आज से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। (20.01.2023)

    फ्लैट ओनर्स ने तर्क दिया कि विवादित क्षेत्र को नॉन-एफएसआई निर्माण के हिस्से के रूप में एक कॉमन फैसिलिटी के रूप में दिखाया गया था। इस प्रकार, यह फ्लैट ओनर्स का होगा। बिल्डरों ने गलत तरीके से इस इलाके को थर्ड पार्टी को देने की कोशिश की थी।

    बिल्डरों ने हालांकि तर्क दिया कि चूंकि अपार्टमेंट के खरीदारों को भूमि में स्वामित्व पूरी तरह से नहीं बताया गया था, इसलिए फ्लैट ओनर्स नॉन-एफएसआई संरचना के स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते थे।

    हालांकि कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। यह माना गया कि नॉन-एफएसआई बिक्री योग्य नहीं था। इस प्रकार तीसरे पक्ष को कोई भी बिक्री योजना अनुमति का उल्लंघन था।

    अदालत ने कहा कि बिल्डर नौसिखिया नहीं था और इस प्रकार बिल्डर के इस तर्क को स्वीकार करना बेहद असंभव था कि भूमि के अविभाजित हिस्से की गणना में गलती हुई थी। ऐसे में बिल्डरों ने गलत फॉर्मूला अपनाकर खरीदारों को गुमराह करने की कोशिश की थी।

    अदालत ने आगे कहा कि जब बिल्डर ने खुद पिछली कार्यवाही में कहा था कि वह इमारत को उसकी मूल स्थिति में बहाल करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इसका उपयोग नॉन-एफएसआई उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, तो वह वापस नहीं जा सकता और दावा नहीं कर सकता कि वे अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग के हकदार थे।

    इस प्रकार, अदालत ने आदेश दिया और नॉन-एफएसआई एरिया को फ्लैट ओनर्स को सौंपने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: एबॉट्सबरी ओनर्स एसोसिएशन बनाम सदस्य सचिव

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (Mad) 43

    आदेश पढ़ने या डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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