1961 में अधिग्रहित भूमि के लिए लोगों को मुआवजा जारी करने में विफल रहने वाले कलेक्टर और अन्य अधिकारियों का वेतन जारी न करें: उड़ीसा हाईकोर्ट
Shahadat
24 Jan 2023 11:17 AM IST
उड़ीसा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि कलेक्टर अंगुल और जिला प्रशासन के दो अन्य सीनियर अधिकारियों का वेतन तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि 1961 में जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, उन्हें मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाएगा।
जस्टिस डॉ बिद्युत रंजन सारंगी और जस्टिस बिरजा प्रसन्ना सतपथी की खंडपीठ ने 16 जनवरी को आदेश पारित किया और कहा,
"मुआवजे के भुगतान पर ही यदि कोई आवेदन दायर किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को उनके मुआवजे का भुगतान किया गया तो वेतन का भुगतान जारी किया जाएगा। इस न्यायालय द्वारा संबंधित अधिकारियों पर विचार किया जाएगा।"
अंगुल कलेक्टर के अलावा भू-अर्जन अधिकारी, अंगुल और मुख्य विकास अधिकारी-सह-कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद, अंगुल के वेतन पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया।
याचिकाकर्ता की जमीन सरकार ने 1961 में ही अधिग्रहित कर ली थी, लेकिन उसके बाद से उनके पक्ष में कोई मुआवजा जारी नहीं किया गया। कई बार अभ्यावेदन देने के बावजूद इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए वे आवश्यक कार्रवाई के लिए 2013 में हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर करने के लिए विवश हुए।
कोर्ट ने 06 जनवरी को कलेक्टर अंगुल को तलब किया। हालांकि, मुख्य विकास अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अंगुल कलेक्टर की ओर से उपस्थित हुए, क्योंकि बाद में कहा गया कि वे बीमारी थे।
हालांकि, अदालत ने कहा कि हलफनामे में कलेक्टर ने "अलग रुख" अपनाया।
अदालत ने अधिकारियों के वेतन को रोकने के आदेश को पारित करते हुए कहा,
"लेकिन हम उसके द्वारा लिए गए इस तरह के स्टैंड से सहमत नहीं हैं। किसी भी मामले में ... याचिकाकर्ताओं को आज तक मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया गया, भले ही वर्ष 2013 में रिट याचिका दायर की गई और इस बीच और अधिक 10 साल से अधिक समय बीत चुका है और भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1961 में किया गया और इस बीच 60 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं।"
केस टाइटल: प्रमोद कुमार प्रधान बनाम प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, भुवनेश्वर और अन्य
केस नंबर: डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 28354/2013 और सीओटीसी नंबर 5149/2022
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