कृष्ण जन्मभूमि मामला: ईदगाह कमेटी की याचिका पर मथुरा कोर्ट ने अमीन को विवादित स्थल का सर्वे करने के निर्देश पर रोक लगाई
Sharafat
5 April 2023 8:07 PM IST
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक अदालत ने बुधवार को अपने 29 मार्च के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सिविल कोर्ट अमीन (जिन्हें अदालत के अधिकारी भी कहा जाता है) को 17 अप्रैल को कोर्ट को श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह विवाद मामले का दौरा करने और सर्वेक्षण करने और एक आख्य रिपोर्ट (मानचित्रों के साथ) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
यह आदेश सिविल जज (सीनियर डिविजन) मथुरा नीरज गोंड ने मथुरा ईदगाह समिति द्वारा दायर याचिका पर आवेदन पर दिया है। आदेश पर 11 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है, जिस दिन दोनों पक्षों को सुना जाएगा और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
अदालत ने 29 मार्च को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता (एडवोकेट शैलेश दूबे के माध्यम से) द्वारा शाही ईदगाह परिसर पर कब्जा करने और वहां स्थित मौजूदा ढांचे को गिराने की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया था।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि विचाराधीन मुकदमे में वादी गुप्ता ने 13.77 एकड़ भूमि के स्वामित्व को चुनौती दी है, जिस पर ईदगाह बनी है। वाद में कहा गया है कि ईदगाह का निर्माण औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि पर श्रीकृष्ण मंदिर को तोड़कर किया था।
इसे देखते हुए वाद में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच वर्ष 1968 में हुए समझौते को अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यह मुकदमा 17 वीं शताब्दी की शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि की संपत्ति पर बनाए जाने का दावा करते हुए अदालत के समक्ष दायर किए गए कई मुकदमों में से एक है।