श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: मथुरा कोर्ट का कोर्ट अमीन को विवादित स्थल का सर्वेक्षण करने का निर्देश, 17 अप्रैल को रिपोर्ट जमा करने को कहा

Sharafat

31 March 2023 5:49 PM IST

  • श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: मथुरा कोर्ट का कोर्ट अमीन को विवादित स्थल का सर्वेक्षण करने का निर्देश, 17 अप्रैल को रिपोर्ट जमा करने को कहा

    उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक अदालत ने एक बार फिर सिविल कोर्ट अमीन (जिन्हें अदालत के अधिकारी भी कहा जाता है) को निर्देश दिया है कि वे श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह विवाद मामले का दौरा करें और सर्वेक्षण करें और 17.अप्रैल को अदालत के समक्ष एक आख्या रिपोर्ट (नक्शे के साथ) जमा करें।

    यह आदेश पिछले साल दिसंबर में पारित कोर्ट के आदेश (सिविल जज तृतीय सोनिका वर्मा) के समान है, जिसमें सिविल कोर्ट अमीन को 20 जनवरी तक अमीन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

    यह आदेश हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता (एडवोकेट शैलेश दूबे के माध्यम से) द्वारा शाही ईदगाह परिसर पर कब्जा करने और वहां स्थित मौजूदा ढांचे को गिराने की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया।

    हालांकि, चूंकि शाही ईदगाह मस्जिद समिति ने मस्जिद परिसर के 'सर्वेक्षण' के लिए अदालत के आदेश पर आपत्ति जताते हुए एक आवेदन दायर किया था, इसलिए अदालत ने इस साल जनवरी में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था, जिसके अनुसरण में गुप्ता द्वारा एक अन्य आवेदन दायर किया गया जिसमें यह तर्क दिया गया था कि न्यायालय के आदेश पर कोई रोक नहीं है, इसलिए, न्यायालय ने सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए अपने पहले के आदेश को बहाल कर दिया।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि विचाराधीन मुकदमे में वादी गुप्ता ने 13.77 एकड़ भूमि के स्वामित्व को चुनौती दी है, जिस पर ईदगाह बनी है। वाद में कहा गया है कि ईदगाह का निर्माण औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि पर श्रीकृष्ण मंदिर को तोड़कर किया था।

    इसे देखते हुए वाद में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच वर्ष 1968 में हुए समझौते को अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है।

    यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यह मुकदमा 17 वीं शताब्दी की शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि की संपत्ति पर बनाए जाने का दावा करते हुए अदालत के समक्ष दायर किए गए कई मुकदमों में से एक है।

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