कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने और अपहरण की घटनाओं पर अंकुश लगाने का आदेश दिया
Shahadat
30 Jun 2022 10:47 AM IST

Calcutta High Court
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को नाबालिग पीड़ित लड़की के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, जिसका कथित रूप से अपहरण कर लिया गया था। बातचीत के बाद कोर्ट ने लड़की के अनुरोध के पर उसे उसके माता-पिता को सौंपने का आदेश दिया।
जस्टिस शंपा सरकार ने पूर्व मेदिनीपुर के पुलिस अधीक्षक को अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने रिपोर्ट में यह बताने के लिए कहा था कि कथित रूप से अपहरण की गई नाबालिग लड़की को अभी तक बरामद क्यों नहीं किया गया।
अदालत को बुधवार को सूचित किया गया कि नाबालिग पीड़ित लड़की का पता लगा लिया गया है। तदनुसार उसे अदालत में पेश किया गया।
जस्टिस सरकार ने लड़की के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के बाद आदेश दिया कि लड़की ने अपने माता-पिता के पास वापस जाने की इच्छा व्यक्त की है। जज ने कोर्ट में मौजूद पीड़ित लड़की के माता-पिता से भी बातचीत की।
आदेश में कहा गया,
"पीड़ित लड़की का पता लगा लिया गया है। उसे अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने लड़की के साथ निजी तौर पर बातचीत की है। लड़की ने अपने माता-पिता के पास वापस जाने की इच्छा व्यक्त की है। अदालत ने माता-पिता से भी बात की है, जो अदालत में मौजूद थे।"
अदालत ने आगे पीड़ित लड़की को संबंधित पक्षों के वकीलों की उपस्थिति में तुरंत माता-पिता को सौंपने का आदेश देते हुए कहा,
"अदालत ने निर्देश दिया कि लड़की को संबंधित पक्षों के वकीलों की उपस्थिति में माता-पिता को सौंप दिया जाए। इस आशय के दस्तावेजों पर माता-पिता द्वारा हस्ताक्षर लिए जाएं।"
यह भी रेखांकित किया गया कि कथित अपहरण की चल रही जांच को शीघ्रता से समाप्त किया जाना चाहिए। कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक पूर्व मेदिनीपुर और उनकी टीम के प्रयास की भी सराहना की।
तद्नुसार, कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को इस पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।
अदालत ने आदेश दिया,
"पुलिस अधिकारी निगरानी रखेंगे ताकि एक ही घटना की पुनरावृत्ति न हो।"
केस टाइटल: अशोक जाना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।
केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Cal) 259
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