केजीएफ सॉन्ग कॉपीराइट उल्लंघन: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर पर 23 जून तक रोक लगाई

Avanish Pathak

16 Jun 2023 10:11 AM GMT

  • केजीएफ सॉन्ग कॉपीराइट उल्लंघन: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर पर 23 जून तक रोक लगाई

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संगीत कंपनी एमआरटी म्यूजिक द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत को दी गई अंतरिम राहत को 23 जून तक बढ़ा दिया। संगीत कंपनी का आरोप है कि कन्नड़ फिल्म "केजीएफ चैप्टर 2" के गीत का इस्तेमाल "भारत जोड़ो यात्रा" के प्रचार वीडियो में किया गया था।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा किए गए अनुरोध पर गांधी और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। इसमें कहा गया है कि अगली तारीख पर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।

    एमआरटी म्यूजिक ने एक सिविल सूट भी दायर किया है, जिसमें एक ट्रायल कोर्ट ने पहले कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। आपत्तिजनक वीडियो को हटाने के लिए दिए गए अंडरटेकिंग पर कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर एक अपील में हाईकोर्ट द्वारा यह आदेश हटा लिया गया था।

    शिकायतकर्ता के वकील एम नवीन कुमार ने तर्क दिया कि अपील में (मुकदमे में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए) याचिकाकर्ताओं ने कहा, "हां, हमने इसका गलत इस्तेमाल किया है और एक अंडरटेकिंग दिया ‌था कि हम करेंगे ..." हालांकि, अब याचिकाकर्ता-आरोपी ने दावा किया कि चूंकि उन्होंने वीडियो को संशोधित किया है और यह उनके सोशल मीडिया हैंडल पर चल रहा है, यह उनका कॉपीराइट है।"

    आईपीसी की धारा 120-बी, 403, 465 सहपठित धारा 34 और कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63, आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

    मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी।

    केस टाइटल: जयराम रमेश और अन्य और कर्नाटक राज्य और अन्य।

    केस नंबर : WP 25123/2022

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