केरल हाईकोर्ट ने घटना के 1.5 महीने बाद सार्वजनिक स्थान पर नाबालिग पीड़िता द्वारा देखे गए और पहचाने गए व्यक्ति की बलात्कार की सजा बरकरार रखी

Shahadat

11 Sep 2023 7:48 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट ने घटना के 1.5 महीने बाद सार्वजनिक स्थान पर नाबालिग पीड़िता द्वारा देखे गए और पहचाने गए व्यक्ति की बलात्कार की सजा बरकरार रखी

    केरल हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह माना कि बलात्कार के लिए दोषसिद्धि पीड़ित की एकमात्र गवाही पर की जा सकती है। साथ ही यदि पीड़िता के साक्ष्य विश्वसनीय हैं और अदालत के विश्वास को प्रेरित करते हैं तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जैसी किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी।

    जस्टिस ए बदरुद्दीन ने इस प्रकार कहा,

    “पीडब्लू5 [पीड़िता] के पास आरोपी के चेहरे और विशेषताओं की निशानदेही के लिए पर्याप्त समय था, जिसने उसके प्रतिरोध के बावजूद उसके साथ यौन संबंध बनाए। बाद में उसने आरोपी को अपराधी के रूप में पहचाना, जब वह संयोग से एक ऑटोरिक्शा में बैठा था। इसके अलावा, उसने कटघरे में खड़े होने के दौरान भी उसकी पहचान की। ऐसे मामले में पहचान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, जैसा कि अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया है।

    यह अपील नाबालिग लड़की से कथित तौर पर बलात्कार करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (एफ) के तहत दोषी ठहराए गए एकमात्र आरोपी द्वारा दायर की गई थी।

    अपीलकर्ता के वकील ने दो तर्क प्रस्तुत किए, पहला, आरोपी की पहचान उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई। दूसरे, बलात्कार का अपराध साबित नहीं हुआ, क्योंकि नाबालिग बच्चे का हाइमन बरकरार था और कोई प्रवेश नहीं हुआ था। उन्होंने उस डॉक्टर के साक्ष्य पर भरोसा किया, जिसने कथित बलात्कार के बाद पीड़िता की जांच की थी।

    प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता ने खुद अपराध के डेढ़ महीने बाद सार्वजनिक स्थान पर आरोपी की पहचान की है। तारकेश्वर साहू बनाम बिहार राज्य (2006), रंजीत हजारिका बनाम असम राज्य (1998) और वाहिदखान बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) पर भरोसा करते हुए यह भी तर्क दिया गया कि आंशिक या मामूली प्रवेश बलात्कार के लिए पर्याप्त है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि बलात्कार को साबित करने के लिए हाइमन के टूटने के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

    कोर्ट ने पाया कि बलात्कार का अपराध 01 अप्रैल 2004 को हुआ था और पीड़िता ने डेढ़ महीने बाद सार्वजनिक स्थान पर आरोपी को पहचाना और 19 मई को आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने धमकी दी थी और पीड़िता के साथ उस समय जबरदस्ती यौन संबंध बनाए थे, जब वह अपनी घर के पास काजू इकट्ठा कर रही थी।

    इसमें पाया गया कि पीड़िता के पास आरोपी के चेहरे की निशानदेही के लिए पर्याप्त समय था। बाद में उसने आरोपी को अपराधी के रूप में पहचाना, जब वह संयोग से ऑटोरिक्शा में बैठा था। फिर कटघरे में भी उसने आरोपी की पहचान की। इस प्रकार, न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त की पहचान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

    टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के संबंध में न्यायालय ने माना कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ठोस सबूत नहीं है। यह नोट किया गया कि ठोस सबूत अदालत में पहचान का सबूत था और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड केवल अदालत में गवाह की पहचान की पुष्टि करती है, यदि आवश्यक हो। न्यायालय ने माना कि उपयुक्त मामलों में जब पीड़ित का साक्ष्य विश्वसनीय हो तो न्यायालय आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परेड पर जोर दिए बिना भी आइडेंटिफिकेशन के साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है। यह माना गया कि, जब पीड़ित द्वारा की गई पहचान विश्वसनीय थी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आयोजित करने में विफलता अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी।

    अदालत ने कहा,

    “हालांकि, अदालत में पहचान के साक्ष्य को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से पहले नहीं होता है, यह तथ्य की अदालतों के लिए जांच करने का मामला है। उचित मामलों में यह पुष्टि पर जोर दिए बिना भी आइडेंटिफिकेशन के साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है।

    न्यायालय ने तब आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 के माध्यम से आईपीसी में संशोधन से पहले बलात्कार की सामग्री पर विचार किया, क्योंकि कथित अपराध 2004 में हुआ था। न्यायालय ने माना कि किसी भी चोट, या वीर्य संबंधी कोई दाग छोड़े बिना भी कानूनी रूप से बलात्कार का अपराध करना संभव है। यह माना गया कि बलात्कार के लिए पूर्ण प्रवेश, वीर्य का उत्सर्जन और हाइमन का टूटना साबित करना आवश्यक नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    “इस प्रकार योनि में लिंग का पूर्ण प्रवेश आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध करने का आदेश नहीं है और यहां तक ​​कि वीर्य के उत्सर्जन के साथ या उसके बिना लेबिया मेजा या योनी या पुडेंडा में पुरुष अंग का आंशिक या मामूली प्रवेश भी नहीं है। यहां तक कि पीड़िता के निजी अंगों में प्रवेश का प्रयास भी आईपीसी की धारा 375 और 376 के प्रयोजन के लिए काफी होगा। वैसे भी गुप्तांगों पर कोई चोट पहुंचाए बिना या वीर्य का कोई दाग छोड़े बिना भी कानूनी तौर पर बलात्कार का अपराध करना संभव है।

    कोर्ट ने यूपी राज्य बनाम पप्पू (2005) पर भरोसा करते हुए कहा कि बलात्कार पीड़िता की समस्या घायल गवाह की तुलना में कही ज्यादा है इसलिए उसकी गवाही को बिना किसी पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा, इसने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि दोषसिद्धि केवल पीड़िता के एकान्त साक्ष्य पर आधारित हो सकती है और किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि कोई बाध्यकारी कारण न हो, जिसके लिए न्यायालय को उसके बयान की पुष्टि की आवश्यकता हो।

    न्यायालय ने कहा कि पीड़िता की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है और पूरे मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसके साक्ष्य की सराहना की जानी चाहिए।

    अदालत ने कहा,

    “सबूत को तौला जाना चाहिए, गिना नहीं जाना चाहिए। पीड़ित की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है, यदि उसकी गवाही आत्मविश्वास को प्रेरित करती है और ऐसी परिस्थितियों का अभाव है, जो उसकी सत्यता के विरुद्ध हैं।”

    पूरे सबूतों पर विचार करने के बाद अदालत ने पाया कि पीड़िता के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाया गया था और अभियोजन पक्ष ने आरोपी द्वारा आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय बलात्कार का अपराध स्थापित किया है।

    अपीलकर्ता के वकील: सस्थामंगलम एस अजितकुमार और वी.एस.थोशिन और प्रतिवादी के वकील: महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार के लिए विशेष सरकारी वकील अंबिका देवी

    Next Story