केरल हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल और तीन अन्य की दोषसिद्धि और सजा सस्पेंड की

Shahadat

25 Jan 2023 6:11 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल और तीन अन्य की दोषसिद्धि और सजा सस्पेंड की

    केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल और तीन अन्य की दोषसिद्धि और सजा सस्पेंड की।

    लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने कवारत्ती के सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती दी, जिसमें उन्हें और तीन अन्य को हत्या के प्रयास के एक मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

    फैजल और तीन अन्य आरोपी व्यक्तियों को बुधवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143, 147, 148, 448, 427, 324, 342, 307, 506 सपठित धारा 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और सत्र न्यायालय द्वारा 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पी एम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या के प्रयास के दोषियों को कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

    इसके बाद, उन्हें संसद के निचले सदन से लोकसभा सचिवालय द्वारा भी अयोग्य ठहरा दिया गया है।

    जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने आदेश पारित किया।

    राजनीति में शुचिता और फलस्वरूप लोकतंत्र का संचार आवश्यक है। राजनीति का अपराधीकरण हर लोकतंत्र की आवश्यकता है। संवैधानिक न्यायालय के रूप में यह कर्तव्य है कि राजनीति में शुद्धता सहित संवैधानिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि, महंगे चुनाव को टालने में सामाजिक हित में वे कानून के शासन के सिद्धांतों के अनुप्रयोगों को नकारने का कारण नहीं हो सकते। वह भी तब जब निर्वाचित उम्मीदवार सीमित अवधि के लिए अकेले चुनाव जारी रख सकता है, यदि नया चुनाव आयोजित किया जाता है तो उसे न्यायालय द्वारा दरकिनार नहीं किया जा सकता है। सामाजिक हित और चुनावों में राजनीति में शुद्धता की आवश्यकता को संतुलित करना होगा।

    इस संदर्भ में अपील की स्थिति वैधानिक अधिकार है और सीआरपीसी की धारा 393 के तहत अंतिम रूप से अपीलीय अदालत के फैसले से जुड़ी है। इस मामले में उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं के रूप में विभिन्न कानूनी और अन्य परिस्थितियों पर विचार करने पर विशेष रूप से दूसरे याचिकाकर्ता से संबंधित है। इस न्यायालय का विचार है कि दूसरे याचिकाकर्ता का मामला दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों की श्रेणी में आता है। दोषसिद्धि को निलंबित करने का प्रभाव बहुत बड़ा है। इस न्यायालय का विचार है कि दूसरे अभियुक्त पर लगाए गए कारावास की सजा और सजा को अपील के साथ खारिज किए जाने तक निलंबित किया जाना चाहिए।

    अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अभियुक्तों ने 33 अभियुक्तों के साथ मिलकर अवैध जमावड़ा बनाया और सालेह को हथियारों से चोट पहुंचाई।

    जब मामले की सुनवाई पिछले दिन हुई तो अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला और सजा कानून, तथ्यों और सबूतों के खिलाफ है। फैज़ल और अन्य ने दावा किया कि सबूत बिना किसी पुष्टि के "पक्षपातपूर्ण/हितैषी" है, क्योंकि सबूत में सलीह और कांग्रेस पार्टी के दो अन्य कार्यकर्ताओं के बयान शामिल हैं और आरोपी एनसीपी से संबंधित हैं।

    यह कहते हुए कि हथियार बरामद नहीं हुए हैं, अपीलकर्ताओं ने कहा कि डॉक्टरों ने कहा कि चोटें जानलेवा नहीं थीं और गवाहों द्वारा बताए गए धारदार हथियारों से नहीं हो सकतीं।

    अपील के अनुसार, घायलों और अन्य दो गवाहों के पास स्पष्ट मामला नहीं है और उनके साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करते, क्योंकि वे भौतिक बिंदुओं पर एक-दूसरे का खंडन करते हैं।

    वकील ने आगे कहा कि अंतिम रिपोर्ट पेश करने के संबंध में पिछले दिन आवेदन दायर किया गया, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।

    वकील ने कहा,

    "इस मामले में शामिल होने का समय, स्थान और पक्ष वही हैं, जो अपील के अधीन मामले में शामिल हैं। इसलिए यह काउंटर केस है। इसलिए काउंटर में मामला उसी न्यायाधीश रियायत द्वारा निपटाया जाना है।

    केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए विशेष अभियोजक द्वारा दायर आपत्ति में यह प्रस्तुत किया गया कि सत्र न्यायाधीश ने उचित दृष्टिकोण से मामले के साक्ष्य का विश्लेषण किया और पाया कि अपीलकर्ता अपराधों के दोषी हैं और उन्होंने आनुपातिक सजा दी। यह प्रस्तुत किया गया कि आक्षेपित निर्णय कानून की नज़र में पूरी तरह से मान्य है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

    इसके अलावा, यह माना जाता है कि शिकायतकर्ता पर हमला उस घटना की निरंतरता में किया गया, जिसमें अपीलकर्ताओं ने चुनाव में मतदान करने से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (एनसीपी) के समर्थकों के परिवार को धमकी दी थी। फिर यह कि घटनाओं के मोड़ से पता चलेगा कि अपीलकर्ता चुनावी प्रक्रिया में अनुचित प्रभाव डालने और राजनीतिक विरोधियों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे।

    आगे यह तर्क दिया गया कि जिस घटना के कारण अपराध दर्ज किया गया, वह अप्रैल 2009 में हुए संसद के आम चुनावों के संबंध में हुआ। आरोपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनपीसी) के नेता और प्रमुख सदस्य हैं और घायल होना वाला व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के प्रमुख कार्यकर्ता और पूर्व सांसद और लोकसभा के उपाध्यक्ष का दामाद है। वकील ने यह भी बताया कि दूसरा याचिकाकर्ता (अपीलकर्ता) कई आपराधिक मामलों में शामिल है और सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है।

    वकील ने कहा,

    "याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया अपराध लक्षद्वीप समाज के लिए झटका होगा, यदि एक राजनीतिक दल के प्रमुख नेता दोषी पाए जाते हैं। क्याोंकि लक्षद्वीप का समाज कम अपराध दर के कारण शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए जाना जाता है। विशेष अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि सत्र न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास के मामले को इस चरण में छोड़ दिया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप न्यायिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा।

    यह प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि को निलंबित करने की प्रार्थना अनुचित है, क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अपीलीय अदालत को सीआरपीसी की धारा 389 (1) के तहत सजा के निष्कर्ष को निलंबित करने के लिए उपलब्ध शक्ति का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाएगा।

    विशेष अभियोजक ने आगे कहा कि जैसा कि प्रार्थना की गई है कि यदि दूसरा अपीलकर्ता, जो सजा के कारण अयोग्य हो गया है और जिसकी आपराधिक प्रवृत्ति कई मामलों में संलिप्तता से स्पष्ट है, यदि उसकी दोषसिद्धि सस्पेंड कर दी जाती है तो वह संसद में फिर से प्रवेश कर सकता है।

    केस टाइटल: सैयद मोहम्मद नूरुल अमीर और अन्य बनाम यू.टी. लक्षद्वीप का प्रशासन

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