केरल में हिजाब-यूनिफॉर्म पर विवाद, स्कूल को मिली पुलिस सुरक्षा
Amir Ahmad
14 Oct 2025 3:29 PM IST

केरल हाईकोर्ट ने ईसाई प्रबंधन द्वारा संचालित CBSE संबद्ध स्कूल सेंट रीटा पब्लिक स्कूल को पुलिस सुरक्षा प्रदान की। यह कदम तब उठाया गया, जब स्कूल में यूनिफॉर्म नीति का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर आई एक मुस्लिम स्टूडेंट को रोके जाने के बाद कथित तौर पर धमकी और भीड़ के जबरन प्रवेश की घटना सामने आई।
जस्टिस एन. नागा रेश ने इस संबंध में अंतरिम आदेश जारी किया।
स्कूल प्रबंधन ने अपनी याचिका में मांग की कि यूनिफॉर्म नीति को लेकर मिल रही कथित धमकियों और परिसर में भीड़ के जबरन घुसने के बाद प्रबंधन, स्टाफ और स्टूडेंट्स के लिए तत्काल पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
याचिका के अनुसार विवाद तब शुरू हुआ, जब एक स्टूडेंट ने स्कूल के निर्धारित ड्रेस कोड के विपरीत स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनना शुरू कर दिया। स्कूल ने दावा किया कि स्टूडेंट के पिता और चौथे प्रतिवादी ने इसे धार्मिक अभ्यास का हिस्सा बताते हुए स्टूडेंट को ऐसा करने का निर्देश दिया था।
स्कूल का आरोप है कि 10 अक्टूबर, 2025 को सुबह लगभग 9 बजे चौथे प्रतिवादी ने अवैध रूप से और जबरन स्कूल परिसर में प्रवेश किया। आरोप है कि उन्होंने सुरक्षा कर्मचारियों के साथ हाथापाई की और नन (शिक्षिकाओं), शिक्षकों और अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) के सदस्यों के साथ मौखिक दुर्व्यवहार किया। स्कूल ने दावा किया कि इस घटना से छोटे स्टूडेंट्स में दहशत फैल गई।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि चौथे प्रतिवादी अन्य मुस्लिम समुदाय के अभिभावकों को संगठित कर रहे हैं ताकि वे भी यूनिफॉर्म नीति का उल्लंघन करें।
एर्नाकुलम के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने कथित तौर पर स्कूल को एक ईमेल भेजकर स्टूडेंट के गैर-नामांकन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। स्कूल ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि स्टूडेंट का नामांकन विधिवत है और यह मुद्दा केवल यूनिफॉर्म नीति से संबंधित है।
स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस घटना के बाद उन्होंने पल्लुरुथी पुलिस स्टेशन, सिटी पुलिस कमिश्नर और राज्य पुलिस प्रमुख के पास कई लिखित शिकायतें दर्ज कराईं लेकिन अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई।
स्कूल प्रबंधन ने जोर देकर कहा कि भले ही उनका प्रबंधन ईसाई है। हालांकि, उनकी यूनिफॉर्म के नियम स्कूल के भीतर एक धर्मनिरपेक्ष और सामंजस्यपूर्ण माहौल को बढ़ावा देने और बनाए रखने के उद्देश्य से हैं।
याचिका में 2018 के फातिमा तसनीम और अन्य बनाम केरल राज्य मामले में केरल हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें यह माना गया कि यूनिफॉर्म के मामलों में व्यक्तिगत अधिकार संस्थागत अनुशासन को खत्म नहीं कर सकते।
हाईकोर्ट ने अब स्कूल को पुलिस सुरक्षा प्रदान करते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए 11 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया।

