अस्पतालों को पुलिस सुरक्षा में रखने पर विचार करें: केरल हाईकोर्ट ने मेडिकल कर्मियों पर बढ़ते हमलों पर राज्य सरकार से कहा

Shahadat

24 Jun 2022 7:01 AM GMT

  • अस्पतालों को पुलिस सुरक्षा में रखने पर विचार करें: केरल हाईकोर्ट ने मेडिकल कर्मियों पर बढ़ते हमलों पर राज्य सरकार से कहा

    केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार से कहा कि वह अस्पतालों में पुलिस की उपस्थिति रखने के अपने सुझाव पर विचार करे। सरकार कम से कम अभी के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में पर ध्यान दें, जो बाद में नियत समय में अन्य स्थानों पर विस्तारित हो सकता है। हाईकोर्ट ने उक्त निर्देश यह देखने पर दिया कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों की रिपोर्ट 'नियमित' हो गई है।

    जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने यह भी कहा कि वैधानिक प्रावधान कड़े दंड का प्रावधान करते हैं, लेकिन यह हमलावरों के लिए पर्याप्त उपाय नहीं लगता।

    खंडपीठ ने कहा,

    "इसमें कोई संदेह नहीं कि केरल हेल्थकेयर सर्विस पर्सन एंड हेल्थकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस (हिंसा और संपत्ति को नुकसान की रोकथाम) अधिनियम, 2012 बहुत कड़े प्रावधानों और सजा का प्रावधान करता है। हालांकि, जैसा कि वर्तमान मामले से पता चलता है, यह हमेशा सबसे अच्छा निवारक नहीं होता है। हम इसलिए, विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों के अस्पतालों में पुलिस सुरक्षा करने के बारे में सोचना होगा, ताकि डॉक्टर और नर्स बिना किसी आशंका के काम कर सकें।"

    न्यायालय हाल ही में नींदकारा तालुक अस्पताल में नर्स और डॉक्टर पर हुए हमले की रिपोर्ट पर सुनवाई कर रहा था। उसी पर चिंता व्यक्त करते हुए बेंच ने कहा कि वह लगातार निर्देश दे रही है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर उपाय किया जाना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "बेशक, जब घटनाएं होती हैं तो परिणाम का पालन करना पड़ता है, लेकिन जब तक कड़े प्रावधान नहीं किए जाते हैं, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नियमित रूप से होने की संभावना है, जिन्हें हम स्वीकार नहीं कर सकते।"

    कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया गया कि देश अभी तक पूरी तरह से महामारी से उबर नहीं पाया है और स्वास्थ्य प्रणाली को सतर्क और कुशल रहना होगा:

    "COVID-19 अभी तक नहीं गया है - यह अभी भी हमारे बीच है। महामारी की प्रकृति और तरीका भले ही बदल गया हो, लेकिन नागरिकों पर इसका प्रभाव, विशेष रूप से COVID-19 के बाद के परिदृश्य और उससे होने वाली जटिलताएं पहले की तरह गंभीर हैं और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए, हमारी स्वास्थ्य प्रणाली को अभी भी पूरी दक्षता के स्तर पर होना होगा, क्योंकि महामारी की लहरें बिना किसी सूचना आ सकती हैं। "

    सितंबर, 2021 में बेंच ने सरकार द्वारा सुझाए गए कुछ कदमों को दर्ज किया। इस संबंध में सीनियर सरकारी वकील एस. कन्नन ने अदालत को सूचित किया कि उक्त अस्पताल में भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया, लेकिन उस पर भी हमला किया गया।

    इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से पेश हुए सरकारी वकील सूरज एलंजिक्कल की सहायता से सीनियर एडवोकेट एस. गोपाकुमारन नायर ने प्रस्तुत किया कि हर अस्पताल के मेडिकल और पैरा-मेडिकल स्टाफ - चाहे वह निजी हो या सरकारी - इस तरह के हमलों की निरंतर आशंका के साथ काम कर रहे हैं, खासकर जब माहौल काम के दबाव के कारण बोझिल हो जाता है।

    उदाहरण के तौर पर, उन्होंने प्रस्तुत किया कि इन मामलों में शामिल नर्स महिला थी, जिसे कुछ लोगों ने पूरी तरह से हैरान करते हुए अस्पताल में घुसकर उस पर और डॉक्टर पर हमला किया। न्यायालय ने इस तथ्य पर अपनी चिंता व्यक्त की कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यह क्षण भर में हुआ है, जबकि यह स्पष्ट करते हुए कि यह घटना पर प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि आपराधिक जांच जारी है।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस न्यायालय को निश्चित रूप से हितधारकों द्वारा सुझाए जाने वाले उपायों की आवश्यकता है कि अस्पतालों को कैसे संरक्षित किया जाना चाहिए। सितंबर 2021 में इस न्यायालय द्वारा पहले ही दर्ज किए गए उपायों के अलावा, हम सक्षम अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने का निर्देश देते हैं। ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को टाला जा सके, बजाय इसके कि ऐसा होने के बाद जांच शुरू की जाए।"

    कोर्ट ने बार से प्राप्त इनपुट पर भी ध्यान दिया कि कभी-कभी स्वास्थ्य कर्मी शायद अपने दबाव के कारण अपने मरीजों के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं। इसलिए आईएमए सहित संघों को इस पर विचार करने का निर्देश दिया है।

    पीठ ने फिर भी राज्य को अस्पतालों और पुलिस सहायता चौकियों में सुरक्षा कर्मियों के पदों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा, जिन्हें पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। यह जवाब देने के लिए भी कहा गया कि क्या पुलिस की उपस्थिति कम से कम सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में पहली बार में लागू की जा सकती है और फिर नियत समय में अन्य स्थानों पर बढ़ाई जा सकती है।

    इस संबंध में कोर्ट ने कहा,

    "अदालत का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य कर्मियों को बिना किसी बाहरी दबाव के सबसे कुशल तरीके से कार्य करने में सक्षम हो और हमें यकीन है कि सरकार भी इस अवसर पर उपरोक्त अनुरोध को संबोधित करेगी।"

    कोर्ट ने राज्य से यह बताने के लिए कहा कि क्या मरीजों और उनके वर्तमान सहायकों को छोड़कर सभी को बिना किसी बाधा के अस्पतालों में जाने की अनुमति देने की वर्तमान स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है ताकि स्वास्थ्य कर्मियों पर अनावश्यक दबाव न डाला जा सके।

    मामले पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

    केस टाइटल: केरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य और अन्य।

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