केरल हाईकोर्ट ने एडमिरल्टी मामले में कस्टडी में लिए गए पोत के लिए पहली बार देर रात सुनवाई की
LiveLaw News Network
26 Jan 2022 11:29 AM IST
केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को एमवी ओशन रोज जहाज को कस्टडी में लिए जाने के एक एडमिरल्टी मामले की देर रात सुनवाई की।
जस्टिस देवन रामचंद्रन ने रात 11.30 बजे तक सुनवाई की। मुकदमे में वादी ने एक जहाज को कोचीन बंदरगाह से जाने से रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। यह जहाज अगली सुबह पांच बजे निकलने वाला था।
वादी ने मौखिक रूप दिए गए बयान के अनुसार, वादी को नुकसान का भुगतान करने के दावे की सराहना करते हुए कहा कि किसी भी पक्ष को पोत की कस्टडी के कारण कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार, न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार को उसके पतवार, टैकल, इंजन, मशीनरी के साथ जहाज को कस्टडी में लेने का आदेश जारी करने का निर्देश दिया। इसी के साथ ही कोर्ट ने प्रादेशिक जल के भीतर कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में पड़ी नावें, बंकर, उपकरण, परिधीय और अन्य को कस्टडी में लेने को कहा।
कोर्ट ने कहा,
"वादी/प्रतिवादी और/या इस तरह के अन्य प्रभावित पक्षों द्वारा इस आदेश से होने वाले नुकसान और पक्षकारों के बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए मेरी राय है कि एक प्रथम दृष्टया एमवी ओशन रोज की कस्टडी की मांग वादी ने की है।"
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त कार्रवाई को दिन या रात में किसी भी समय की जा सकती है।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अगर मूलधन रु. 2,43,75,000 ब्याज सहित और रु. 25,000 कानूनी फीस अदा कर दी जाती है और अदालत की संतुष्टि के अनुसार, सिक्योरिटी देने पर कस्टडी का वारंट वापस लिया जा सकता है।
केस शीर्षक: ग्रेस यंग इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड बनाम वेसल एमवी ओशन रोज में रुचि रखने वाले मालिक और पक्षकार
प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (केरल) 39
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें