केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई रैली के दौरान भड़काऊ नारे लगाने के आरोपी 31 लोगों को जमानत दी

Shahadat

6 July 2022 11:54 AM IST

  • केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई रैली के दौरान भड़काऊ नारे लगाने के आरोपी 31 लोगों को जमानत दी

    केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा हाल ही में आयोजित रैली में भड़काऊ नारे लगाने और कुछ समूहों को खत्म करने की धमकी देकर समाज के बड़े वर्गों को आपराधिक रूप से डराने के आरोप में गिरफ्तार 31 आरोपियों को जमानत दे दी।

    जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने जमानत आवेदन की अनुमति देते हुए कहा कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और वे एक महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं:

    "सभी याचिकाकर्ता कम से कम 30 दिनों से अधिक समय से हिरासत में हैं। जहां तक ​​​​याचिकाकर्ताओं का संबंध है, जांच लगभग पूरी हो चुकी है। याचिकाकर्ताओं को निरंतर हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जबकि दो आरोपी फरार हैं।"

    याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट केएस मधुसूदनन, सनी मैथ्यू और रंजीत बी मारार पेश हुए। उन्होंने कहा कि सभी याचिकाकर्ता निर्दोष हैं और उन्हें 24 मई से 4 जून के बीच अलग-अलग तारीखों में गिरफ्तार किया गया है। यह तर्क दिया गया कि उनकी निरंतर हिरासत का वारंट नहीं है। यह भी बताया गया कि नारों की गलत व्याख्या की जा रही है और कोई अपराध नहीं बनता है।

    हालांकि, लोक अभियोजक एडवोकेट केए नौशाद ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि आरोपी ने राज्य में व्याप्त सद्भाव को बाधित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अगर रैलियों के दौरान इस तरह के नारे लगाने की अनुमति दी जाती है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा, अभियोजक ने तर्क दिया कि जांच अभी भी जारी है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है, जिससे याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने से जांच प्रभावित होगी।

    कोर्ट ने माना कि आरोप गंभीर हैं।

    "याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। एक नाबालिग लड़के पर भी भड़काऊ नारे लगाने का आरोप है।"

    फिर भी न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को यह देखते हुए जमानत दी जा सकती है कि उन्होंने हिरासत में 30 दिन से अधिक समय बिताया है, और जहां तक ​​याचिकाकर्ताओं का संबंध है, जांच लगभग पूरी हो चुकी है। इसी के तहत जमानत अर्जी मंजूर की गई।

    अलाप्पुझा जिले में पीएफआई रैली में सार्वजनिक सम्मेलनों, मार्च, सामूहिक अभ्यास और मोटरसाइकिल रैलियों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए एकल न्यायाधीश ने कहा कि रैली के दौरान कोई भी विवादास्पद टिप्पणी/नारे लगाने पर रैली के आयोजक समान रूप से जिम्मेदार है।

    हालांकि, नाबालिग लड़के के किसी अन्य व्यक्ति के कंधों पर बैठने और अन्य धर्मों के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रैली ने राज्य में विवाद खड़ा कर दिया था।

    अदालत की अन्य पीठ ने पहले राजनीतिक और धार्मिक रैलियों में बच्चों के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की थी। इससे पहले अन्य पीठ ने यह भी कहा था कि पीएफआई और एसडीपीआई चरमपंथी संगठन हैं, हालांकि प्रतिबंधित नहीं हैं।

    केस टाइटल: अंसार नजीब और अन्य बनाम केरल राज्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 325

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story