केरल हाईकोर्ट ने कन्नूर विश्वविद्यालय में प्रिया वर्गीज की एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पर रोक की अवधि बढ़ाई

Brij Nandan

25 Oct 2022 11:02 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट

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    केरल हाईकोर्ट ने कन्नूर विश्वविद्यालय में प्रिया वर्गीज की एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पर रोक की अवधि बढ़ाई। प्रिया वर्गीज के.के. रागेश की पत्नी हैं। के.के. रागेश मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के निजी सचिव हैं।

    जस्टिस देवन रामचंद्रन ने वर्गीज की नियुक्ति को चुनौती देने वाले मामले को स्थगित करते हुए अदालत के अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया।

    कन्नूर विश्वविद्यालय की ओर से पेश वकील आई.वी. प्रमोद ने कहा कि सीनियर एडवोकेट पी. रवींद्रन मामले में पेश होंगे और उन्होंने स्थगन की मांग की।

    इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

    एडवोकेट जॉर्ज पूनथोट्टम, पी.संथारम, पीजी गोकुलनाथ और रेखा अरविंद के माध्यम से दूसरे रैंक धारक द्वारा दायर याचिका में कन्नूर विश्वविद्यालय और उसकी चयन समिति को मलयालम विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए रैंक सूची को फिर से तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

    याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि वर्गीज साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं थीं क्योंकि उनके पास अपेक्षित शिक्षण अनुभव नहीं था। हालांकि, उनका साक्षात्कार हुआ और चयन समिति ने उन्हें पहली रैंक दी।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि वह कन्नूर विश्वविद्यालय के क़ानून और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं है।

    वर्गीज की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए 22 अगस्त को अदालत ने आदेश दिया था कि 31 अगस्त तक रैंक सूची से कोई नियुक्ति नहीं की जानी है, खासकर इसलिए कि इसे केवल प्रोविजनल के रूप में दिखाया गया है। स्थगन आदेश जारी रखा गया है।

    केस टाइटल: डॉ जोसेफ स्कारिया बनाम कुलपति (चयन समिति अध्यक्ष)


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