केरल हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारियों द्वारा कैंप वर्कर्स के साथ बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

21 Sept 2021 4:29 PM IST

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    केरल हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कैंप वर्कर्स, जो वरिष्ठ अधिकारियों के घरेलू काम के लिए सशस्त्र पुलिस बटालियन में लगे हुए हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें 'गुलाम' बनाया गया और उन्हें अपमानजनक काम करने के लिए मजबूर किया गया है।

    मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की एक खंडपीठ ने उपरोक्त सभी आरोपों से इनकार करते हुए राज्य द्वारा किए गए सबमिशन से आश्वस्त होने पर याचिका को खारिज कर दिया।

    अधिवक्ता पीडी जोसेफ के माध्यम से दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने शिविर के वर्कर्स के साथ किए गए कथित अत्याचारों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के निवारण की मांग की थी। उन्होंने एडीजीपी की बेटी द्वारा एक कैंप वर्कर (एक ड्राइवर) पर कथित क्रूर हमले पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की भी मांग की।

    इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने प्रार्थना की थी कि तिरुवनंतपुरम जिला और प्रधान सत्र न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश को सरकारी वाहनों के कथित दुरुपयोग और वरिष्ठ अधिकारियों के घरेलू काम के लिए कैंप वर्कर्स की सेवाओं के अनधिकृत शोषण की जांच के लिए नियुक्त किया जाए।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सेवा से बर्खास्तगी के डर से कैंप वर्कर्स चुपचाप इस तरह के अत्याचारों और मानवाधिकारों के उल्लंघन को सहन करते हैं।

    उन्होंने आगे तर्क दिया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और अन्याय को रोकने के लिए पुलिस विभाग में अपनाई गई ऐसी अवैध गतिविधियों की जांच करने का समय आ गया है।

    जवाब में, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें राज्य भर में कैंप वर्कर्स की भर्ती और कामकाज के संबंध में उठाए गए कदमों को बताया गया।

    एक आईपीएस अधिकारी की बेटी द्वारा एक कैंप वर्कर पर हमले के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि दो मामले दर्ज किए गए हैं, जिसकी जांच अपराध शाखा द्वारा की जा रही है।

    जवाबी हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुलिस विभाग के ड्राइवर कैंप वर्कर नहीं हैं जैसा कि याचिकाकर्ता ने यहां गलत सुझाव दिया है। वे तकनीकी श्रेणी में शामिल हैं और उनके पास भर्ती और रोजगार का एक अलग तरीका है।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान में रसोइया, धोबी, सफाईकर्मी, नाई, सफाई कर्मचारी और जल वाहक के रूप में काम करने वाले 1231 कैंप वर्कर हैं।

    सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने प्रस्तुत किया,

    "धोबी, रसोइया, स्वीपर और इसी तरह की श्रेणियों को शिविरों और शिविर कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए धुलाई, खाना पकाने और सफाई करने के लिए भर्ती किया जाता है, जो कार्यालयों के रूप में कार्यरत सरकारी भवन हैं। ऐसे कर्तव्यों को 'छोटा' या अपमानजनक के रूप में वर्गीकृत करना सही नहीं है और श्रम की गरिमा के सिद्धांत के खिलाफ जाता है।"

    ऐसे में यह आरोप लगाया गया कि सफाई या खाना पकाने का काम करने में कोई दासता नहीं हैं, क्योंकि ये महान पेशे हैं और याचिकाकर्ता के विचार एक शरारती और भ्रमित दिमाग का परिणाम हैं।

    जवाबी हलफनामे में कहा गया है,

    "रिट याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए दासता के आरोप पूरी तरह से निराधार, शरारती और असंतोष पैदा करने के उद्देश्य से एक बल को हतोत्साहित करने का प्रयास है। यह पुलिस बल के बीच असंतोष को भड़काने का प्रयास भी प्रतीत होता है।"

    उन्होंने आगे अदालत को आश्वासन दिया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी भी आपराधिक व्यवहार की रक्षा नहीं की जाएगी और विभाग पुलिस अत्याचारों के प्रति "शून्य सहिष्णुता" का पालन कर रहा है।

    न्यायालय प्रतिवादियों की दलीलों से सहमत हुआ।

    पक्षकार ने व्यक्तिगत रूप से यह भी कहा कि वह मांगी गई राहत पर दबाव डालने का इरादा नहीं रखता है। इस आधार पर जनहित याचिका खारिज कर दी गई।

    याचिकाकर्ता ने कोल्लम बार एसोसिएशन के सदस्य होने के नाते इस मामले में अपना प्रतिनिधित्व किया। प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ सरकारी वकील टेक चंद पेश हुए।

    केस का शीर्षक: पीडी जोसेफ बनाम केरल राज्य एंड अन्य।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:




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