केरल हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच निलंबित करने की दिलीप की याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

8 March 2022 6:06 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने मंगलवार को अभिनेता दिलीप की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2017 के यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच को निलंबित करने की मांग की गई थी।

    न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी को 15 अप्रैल तक जांच पूरी करनी चाहिए।

    अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रखने से पहले तीन दिनों की अवधि में सभी पक्षों को विस्तार से सुना था।

    2017 में, एक लोकप्रिय अभिनेत्री का अपहरण कर लिया गया था और एक साजिश के तहत चलती गाड़ी में बलात्कार किया गया था। कथित तौर पर दिलीप द्वारा साजिश रची गई थी। मामले के 8वें आरोपी होने के नाते अब उनके खिलाफ सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के समक्ष मुकदमा चल रहा है।

    यह मामला 2022 में एक बार फिर सुर्खियों में आया जब फिल्म निर्देशक बालचंद्रकुमार ने अभिनेता के खिलाफ नए आरोपों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए।

    दिलीप की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता बी. रमन पिल्लई ने अदालत के सामने पेश किए गए कई दस्तावेजों को पढ़ते हुए विस्तार से तर्क दिया कि यह नया खुलासा अभियोजन पक्ष द्वारा अभिनेता के खिलाफ सबूत गढ़ने के दुर्भावनापूर्ण प्रयास में लाया गया था।

    मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया था कि जांच एजेंसी ने पूरी कहानी गढ़ी है क्योंकि उन्हें यौन उत्पीड़न मामले में दिलीप के खिलाफ कोई सामग्री नहीं मिली है।

    यह दोहराया गया कि डीवाईएसपी बैजू पॉलोज ने उक्त बयान के लिए बालचंद्रकुमार को काम पर रखा था और उसके बाद झूठी कहानियां बनाई गईं जब उन्होंने महसूस किया कि सत्र न्यायाधीश के समक्ष 2017 के मामले में मुकदमा उनके पक्ष में नहीं चल रहा था।

    अभियोजन महानिदेशक टीए शाजी ने प्रस्तुत किया था कि आगे की जांच पूरी करने में 3 महीने और लगेंगे, यह कहते हुए कि अब तक 20 व्यक्तियों की जांच की गई है और अब तक कुछ डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए गए हैं।

    उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी होने के नाते, अपराध शाखा का कर्तव्य है कि जब भी वे इसे प्राप्त करें, तो उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करें।

    उन्होंने कहा,

    "जब हमें नए सबूत मिलते हैं, तो हम आगे की जांच करने और उसी का पता लगाने के लिए बाध्य होते हैं।"

    इससे पहले, अदालत ने 2017 के मामले में पीड़िता द्वारा प्रस्तुत याचिका को भी स्वीकार कर लिया था।

    उत्तरजीवी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एस. श्रीकुमार ने तर्क दिया कि सच्चाई पर पहुंचने के लिए आगे की जांच आवश्यक है।

    उन्होंने कहा कि निर्देशक को खुलासा करने में इतना समय लगा क्योंकि वह विचार कर रहे थे कि क्या उन्हें वह सब कुछ बताना चाहिए जो वह जानते हैं और वह अपने जीवन के लिए डरे हुए थे।

    उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमाना को भी पत्र लिखकर अपने हमले के एक वीडियो के कथित लीक के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की थी। हाईकोर्ट ने हाल ही में इसकी जांच शुरू की थी।

    पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि बालचंद्रकुमार ने एक न्यूज चैनल पर खुलासे करने से पहले शुरुआत में मुख्यमंत्री को एक रिप्रेजेंटेशन भेजा था।

    न्यायमूर्ति एडप्पागथ ने कहा कि यदि यह एक मनगढ़ंत कहानी है, तो निर्देशक के लिए मुख्यमंत्री से संपर्क करने की संभावना बहुत कम है।

    न्यायाधीश ने कहा,

    "मुझे लगता है कि सीधे एसएचओ के पास जाना बहुत आसान होता। यह मेरे लिए एक अनावश्यक जटिलता की तरह लगता है।"

    अदालत के समक्ष दायर याचिका में, उन्होंने आरोप लगाया है कि इस 'दिखावा जांच' को आगे बढ़ाने से निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है और कहा कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

    दिलीप ने आरोप लगाया है कि 2017 के मामले में विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष मुकदमे में हेरफेर की गई है। इसके साथ ही अभियोजन पक्ष द्वारा जानबूझकर फंसाया जा रहा है।

    आरोपी ने बताया है कि जांच अधिकारी द्वारा 29 दिसंबर 2021 को आक्षेपित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ठीक उसी तारीख को जब निचली अदालत में अभियोजन पक्ष के लिए अंतिम गवाह के रूप में अधिकारी से पूछताछ की जानी थी।

    आरोपी ने यह भी तर्क दिया है कि यह रिपोर्ट केवल इस कारण से टिकाऊ नहीं है कि यह न्यायालय की औपचारिक अनुमति के बिना आरोप तय किए जाने पर आगे की जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट न्यायिक घोषणाओं के खिलाफ जाती है।

    केस का शीर्षक: पी गोपालकृष्णन उर्फ दिलीप बनाम केरल राज्य एंड अन्य।

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (केरल) 118

    Next Story