केरल हाईकोर्ट ने विदेशों में COVID-19 से मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार को पक्षकार के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

11 Feb 2022 10:06 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट ने विदेशों में COVID-19 से मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार को पक्षकार के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया

    केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने गुरुवार को राज्य को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र को रिकॉर्ड पर पेश करने के लिए कहा, जाहिर तौर पर उन भारतीयों के परिवारों को राज्य आपदा कोष से राशि वितरित करने की अनुमति मांगी, जिनकी COVID-19 के कारण विदेश में मृत्यु हो गई थी।

    न्यायमूर्ति एन नागरेश ने याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अपनी याचिका में यह घोषणा करने का निर्देश दिया कि राज्य के एक अनिवासी के परिवार के सदस्य, जिनकी COVID-19 के कारण विदेश में मृत्यु हो गई, वे 50,000 रुपए मुआवजे के रूप में पाने के हकदार हैं।

    एक एनजीओ द्वारा याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि COVID -19 के कारण विदेश में मरने वालों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह राशि के लिए आवेदन राज्य द्वारा मनमाने ढंग से अस्वीकार किए जा रहे हैं।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, राज्य सरकार इस आधार पर आवेदनों को खारिज कर रही है कि यह योजना केवल भारत के भीतर हुई COVID-19 मौतों के लिए लागू है।

    याचिका में कहा गया है कि गरीब प्रवासियों की दुर्दशा, जो केरल में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से विदेश में रहने के लिए विदेश चले गए और दुर्भाग्य से COVID-19 के कारण मृत्यु हो गई, निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का आह्वान किया।

    एनजीओ ने यह भी तर्क दिया कि विदेश में अपने परिवार वालों को खोने वाले परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई भी भेदभाव उनके मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और इस मुद्दे पर एक प्रतिनिधित्व राज्य को भेजा गया था, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई।

    इससे पहले जब इस मामले को उठाया गया था, कोर्ट ने इस मामले में राज्य से जवाब मांगा था।

    याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश अधिवक्ता ई आदित्यन ने तर्क दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक समान याचिका दायर की गई थी और अदालत ने इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए इसे देखने और आदेश पारित करने का फैसला किया था।

    न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि राज्य इस मामले पर विचार क्यों नहीं कर रहा है, सरकारी वकील टी.बी. हुड्डा ने बताया कि अनुग्रह राशि का भुगतान राज्य आपदा प्रबंधन कोष से किया जाता है, जिसमें केंद्र की 75 प्रतिशत और राज्य की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी होती है।

    उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर फंड का वितरण किया गया है। इस बात पर जोर दिया गया कि इन दिशानिर्देशों में अब याचिका द्वारा उठाए गए मुद्दे को शामिल नहीं किया गया है।

    इसके अलावा, सरकारी वकील ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में केंद्र सरकार को एक पक्षकार बनाया गया था, जबकि वर्तमान रिट याचिका में केवल राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है।

    इसके अलावा, राज्य ने न्यायालय को सूचित किया कि मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री से 15.12.2021 को COVID-19 से मरने वालों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि प्रदान करने का अनुरोध किया था और यह अभी भी लंबित है।

    दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को आवश्यक पक्षों और राज्य को उक्त पत्र को रिकॉर्ड में रखने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया।

    मामले की अगली 24 फरवरी को सुनवाई होगी।

    राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, जिसमें COVID-19 के कारण मरने वालों के परिजन अनुग्रह राशि का दावा कर सकते हैं।

    केस का शीर्षक: प्रवासी लीगल सेल बनाम केरल राज्य

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