केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सबरीमाला दर्शन में अधिक भक्तों को शामिल करने के लिए उपलब्ध कराई गईं सुविधाओं का व्यापक प्रसारण के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

8 Dec 2021 4:50 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सबरीमाला दर्शन में अधिक भक्तों को शामिल करने के लिए उपलब्ध कराई गईं सुविधाओं का व्यापक प्रसारण के निर्देश दिए

    केरल हाईकोर्ट ने राज्य और त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (टीबीडी) को निर्देश दिया कि वे सबरीमाला तीर्थयात्रियों को हाल ही में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को व्यापक रूप से प्रचारित करें ताकि मंदिर में अधिक भक्तों को प्रवेश की सुविधा मिल सके और दो महीने के तीर्थयात्रा के मौसम के दौरान दर्शन किया जा सके।

    न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पी.जी. अजितकुमार की खंडपीठ ने सबरीमाला विशेष आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर लिए गए स्वत: संज्ञान मामले में अपने आदेश में कहा,

    "राज्य और त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (टीडीबी) तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में प्रिंट और विजुअल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करेगा, ताकि अधिक संख्या में श्रद्धालु सबरीमाला दर्शन कर सकें। भक्तों को किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो संबंधित अधिकारियों के लिए उक्त तथ्यों को विशेष आयुक्त या कार्यकारी अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा ताकि वे इसे उचित आदेशों के लिए इस न्यायालय के ध्यान में ला सकें।"

    सबरीमाला भक्तों के लिए उपलब्ध कराई गई नई सुविधाएं क्या हैं?

    जांच केंद्र

    रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबी दूरी से आने वाले तीर्थयात्रियों को वर्चुअल-क्यू कूपन और COVID19 टीकाकरण / टेस्ट प्रमाण पत्र की जांच के लिए नीलक्कल में उतार दिया जाता है, जो विशेष आयुक्त के अनुसार देरी का कारण है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि अधिक जांच केंद्र खोले जाएं।

    स्टेट अटॉर्नी ने प्रस्तुत किया कि नौ जांच केंद्रों के अलावा, वर्चुअल-क्यू कूपन और कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्रों की जांच करने के लिए निलक्कल में तीन और केंद्र स्थापित किए जाने हैं। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि कोचीन देवस्वम बोर्ड के तहत क्रमशः त्रिपुनिथुरा, कोडुंगल्लूर, छोटानिकारा और थिरुविलवामाला में चार और स्पॉट-बुकिंग केंद्र खोले जा रहे हैं।

    केएसआरटीसी बस मेला

    रिपोर्ट में तीर्थयात्रियों की शिकायतों का हवाला दिया गया है कि केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) उनसे अधिक किराया वसूल रहा है और पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध नहीं करा रहा है।

    इस संबंध में, केएसआरटीसी के सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि 7 जुलाई, 2020 के एक सरकारी आदेश के अनुसार सबरीमाला में मंडल पूजा के संबंध में नवंबर और दिसंबर के दो महीनों के दौरान संचालित सेवा के संबंध में केएसआरटीसी सेवाओं के संबंधित वर्ग के लिए निर्धारित किरायों की दरों के अतिरिक्त दरों का 30 प्रतिशत प्राप्त कर सकता है।

    उक्त आदेश के अनुसार, केएसआरटीसी एसी और नॉन एसी बसों के किराए के रूप में क्रमशः 56 रुपए और 106 रुपए वसूल करने का हकदार है। हालांकि, यह केवल 50 रुपए और 80 रुपए चार्ज कर रहे हैं।

    भक्तों की अनुमत संख्या बढ़ाएं

    टीडीबी के सरकारी वकील ने बताया कि प्रतिदिन सबरीमाला में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या अब 38,000-40,000 के बीच है।

    स्टेट अटॉर्नी ने प्रस्तुत किया कि टीडीबी सहित सभी संबंधितों की संयुक्त बैठक में इस सवाल पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या प्रतिदिन सबरीमाला जाने के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि की जानी है।

    केएसआरटीसी की ओर से दायर एक बयान में यह कहा गया कि निलक्कल-पम्पा सेवाओं के लिए 80 नॉन एसी बसें और 40 एसी बसें आवंटित की जाती हैं और तीर्थयात्रियों की संख्या अधिक होने पर 10 ड्राइवरों और कंडक्टरों के एक अतिरिक्त चालक दल को उक्त सेवा के लिए तैनात किया जाता है।

    ग्रुप बुकिंग

    वर्चुअल-क्यू प्लेटफॉर्म पर ग्रुप बुकिंग के संबंध में स्टेट अटॉर्नी ने कहा कि कुछ ट्रैवल एजेंसियों द्वारा इसका दुरुपयोग करने के बाद इस सुविधा को रोक दिया गया था।

    यह निर्णय लिया गया है कि वर्चुअल-क्यू कूपन रखने वाले 40 - 50 व्यक्तियों के समूह में अन्य राज्यों के तीर्थयात्रियों को संबंधित कूपन में निर्धारित समय सीमा से परे भी अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि खुले स्लॉट उपलब्ध हों।

    केएसआरटीसी के सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि कम से कम 40 सदस्यों के समूहों द्वारा कोई अनुरोध किया जाता है, तो उन्हें निलक्कल से पम्पा और वापस जाने के लिए एक ही बस में ले जाने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे समूहों के पास केएसआरटीसी वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी होगी।

    बेंच ने देखा कि कि भक्तों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार, टीडीबी और केएसआरटीसी द्वारा किए गए सबमिशन को रिकॉर्ड करते हुए मामले को बंद किया।

    केस का शीर्षक: सू मोटू बनाम केरल राज्य


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