केरल हाईकोर्ट ने 26 सप्ताह की प्रेग्नेंसी टर्मिनेंस के लिए नाबालिग बलात्कार पीड़िता की याचिका पर अस्पताल को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

2 April 2022 11:30 AM IST

  • केरल हाईकोर्ट ने 26 सप्ताह की प्रेग्नेंसी टर्मिनेंस के लिए नाबालिग बलात्कार पीड़िता की याचिका पर अस्पताल को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया

    केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यौन शोषण की शिकार एक नाबालिग लड़की द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में 26 सप्ताह से अधिक की प्रेग्नेंसी की मेडिकल टर्मिनेंस की अनुमति देने की मांग की गई।

    जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने लड़की की मां की ओर से दायर याचिका का निपटारा किया।

    कोर्ट ने कहा कि अफसोस की बात है कि 25 दिनों से भी कम समय में यह दूसरी घटना है जिसमें नाबालिग बच्चों पर लोगों के बढ़ते मामलों की भयावह प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। उक्त जज ने इससे पहले मामले में भी ऐसा ही आदेश पारित किया था।

    मामले को जब सुनवाई के लिए उठाया गया तो याचिकाकर्ता की बेटी की प्रेग्नेंसी के चरण की जांच करने और उसी पर एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया गया।

    इस प्रकार गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, अल्ट्रासाउंड स्कैन के अनुसार भ्रूण को जन्मजात विसंगतियों से मुक्त पाया गया। इसमें कहा गया कि परिपक्वता के इस स्तर पर बच्चे के जीवित रहने की संभावना अधिक है।

    रिपोर्ट में आगे कहा गया कि मां को एनीमिया और एपिस्टेक्सिस पाया गया है, जिसके लिए आगे के मूल्यांकन की आवश्यकता है। यदि एक सुधार योग्य कारण के कारण पाया जाता है तो गर्भावस्था को जारी रखने के लिए कोई विरोधाभास नहीं है।

    मेडिकल टीम ने यह भी सुझाव दिया कि मां की उम्र और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत से अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रेंग्नेंसी की मेडिकल टर्मिनेंस पर विचार किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा कि चूंकि मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि भ्रूण 26 सप्ताह की गर्भकालीन आयु का है, जो जन्मजात विसंगतियों से मुक्त है और जीवित रहने की उच्च संभावना है, यह गर्भावस्था को समाप्त करने का आदेश देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए, इसने इसी तरह के मामले में अपने पिछले आदेश का पालन किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

    कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश:

    (i) प्रतिवादी अस्पताल को एक सप्ताह के भीतर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के अनुसार जरूरी काम करने की अनुमति है। यदि उन्हें किसी अन्य विशेषज्ञ से किसी विशेषज्ञ मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है तो वे स्वास्थ्य सेवा निदेशक से अनुरोध कर सकते हैं, जो तत्काल आवश्यक कार्य करेंगे।

    (ii) यदि बच्चा जीवित पैदा होता है तो अस्पताल कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा और यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी लेगा कि ऐसे बच्चे को परिस्थितियों में उपलब्ध सर्वोत्तम मेडिकल उपचार की पेशकश की जाती है ताकि वह एक स्वस्थ बच्चे के रूप में विकसित हो सके।

    (iii) यह भी घोषित किया जाता है कि यदि बच्चे के माता-पिता बच्चे की जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं हैं या नहीं, तो राज्य और उसकी एजेंसी को ऐसे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और ऐसे बच्चे की पेशकश करनी होगी। ऐसे बच्चे के सर्वोत्तम हितों के सिद्धांत के साथ-साथ किशोर न्याय अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों का हमेशा पालन करते हुए मेडिकल सहायता और सुविधाएं जो उचित रूप से संभव हो सकती हैं।

    (iv) यदि इस मामले में आपराधिक मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी द्वारा कोई अनुरोध किया जाता है तो अधिकारी डीएनए परीक्षण के लिए ऊतक लेंगे।

    इन निर्देशों के साथ याचिका का निस्तारण किया गया।

    अधिवक्ता के.पी. याचिकाकर्ता की ओर से प्रदीप, टी.टी. बीजू, टी. थासमी और एमजे अनूपा पेश हुए। एएसजीआई एस मनु और सरकारी वकील विद्या कुरियाकोस भी मामले में पेश हुए।

    केस शीर्षक: XXX बनाम भारत संघ

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